Anantam IASHindi Note · 18 April 2026

भारत में अनाथ गोद लेना — CARA, JJ अधिनियम 2015 और HAMA सुधार (UPSC भारतीय समाज)

UPSC के लिए भारत में गोद लेने की प्रक्रिया: CARA, JJ अधिनियम 2015, हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण अधिनियम (HAMA), अंतरराष्ट्रीय गोद लेना तथा बाल अधिकार।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया (Adoption) हाल के वर्षों में बड़े बदलावों से गुजरी है। बाल न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) ने सभी धर्मों के बच्चों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष, समान कानूनी ढाँचा स्थापित किया। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) गोद लेने की प्रक्रिया की नियामक संस्था है।

CARA: संरचना और भूमिका

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। यह:

JJ अधिनियम 2015: मुख्य प्रावधान

HAMA (हिंदू दत्तक ग्रहण और पालन-पोषण अधिनियम, 1956)

HAMA केवल हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों पर लागू होता है। इसकी मुख्य सीमाएँ:

चुनौतियाँ

UPSC के लिए प्रासंगिकता

GS II में गोद लेना बाल अधिकार, महिला एवं बाल विकास नीतियाँ, JJ Act और CARA के अंतर्गत आता है। UCC (समान नागरिक संहिता) बहस में गोद लेने का भी उल्लेख होता है।