बिहार उद्यमी योजना: सब्सिडी, पात्रता और ₹10 लाख सहायता के लिए आवेदन कैसे करें
बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में पहली बार कारोबार शुरू करने वालों को ₹10 लाख तक मिलते हैं। पात्रता, रैंडम चयन, दस्तावेज़ जाँच और आवेदन का तरीका समझिए।
बिहार की उद्यमी योजना उन गिनी-चुनी राज्य योजनाओं में है जिनमें सहायता की आधी रकम सीधी अनुदान होती है। चुने गए आवेदक को नई विनिर्माण या सेवा इकाई शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक मिलते हैं: ₹5 लाख ऐसी सब्सिडी के रूप में जिसे लौटाना नहीं होता और ₹5 लाख आसान ऋण के रूप में, जिसे 84 मासिक किस्तों में चुकाना होता है। इसे बिहार सरकार का उद्योग विभाग चलाता है और आवेदन विभाग के अपने पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर किए जाते हैं।
पहली बार आवेदन करने वालों को दो बातें उलझाती हैं। पहली, नाम: “उद्यमी योजना” एक छतरी जैसा नाम है, कोई एक योजना नहीं। विभाग अलग-अलग श्रेणियों के घटक चलाता है और सबसे गरीब परिवारों के लिए ₹2 लाख की एक छोटी अनुदान योजना भी है। दूसरी बात चयन की है: आवेदन करने का मतलब पात्र हो जाना नहीं है। हर साल आवेदन स्वीकृत लक्ष्य से कई गुना अधिक आते हैं, इसलिए विभाग कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से छोटी सूची बनाता है और फिर दस्तावेज़ों की जाँच करता है। आपके कागज़ सही हैं या नहीं, यही तय करता है कि रैंडम तरीके से चुना गया नाम जाँच में टिकेगा या नहीं।
बिहार की उद्यमी योजना असल में क्या है
यह पूरी योजना बिहार के उद्योग विभाग के तहत चलती है और इसके पीछे एक साफ़ वजह है। बिहार में प्रति लाख आबादी पर पंजीकृत कारोबारों की दर देश की सबसे कम दरों में है और इनमें से बहुत कम कारोबार पहली पीढ़ी के उद्यमियों ने शुरू किए हैं। योजना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में पूँजी की कमी को भरना चाहती है: ऐसे व्यक्ति के पास आटा चक्की, कपड़ा इकाई, डेयरी-प्रोसेसिंग शेड या छोटी वर्कशॉप का काम चलने लायक विचार है, लेकिन न तो गिरवी रखने के लिए कुछ है और न ही ऐसा पारिवारिक कारोबार जिससे वह पैसा उधार ले सके।
यह कार्यक्रम दो अलग हिस्सों में बँटा है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (MMUY) ₹10 लाख वाली योजना है। इसे अलग-अलग श्रेणी के घटकों के ज़रिए चलाया जाता है: SC/ST घटक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग घटक, किसी भी वर्ग की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, सामान्य और पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। सभी घटकों में आर्थिक ढाँचा एक जैसा है, लेकिन पात्रता की शर्त और ब्याज का नियम थोड़ा अलग है।
बिहार लघु उद्यमी योजना (BLUY) छोटी और गरीबी को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है। इसमें बेहद गरीब माने गए परिवारों को ₹2 लाख की पूरी अनुदान राशि मिलती है और इसमें ऋण का कोई हिस्सा नहीं है। इसे बिहार के जाति-आधारित सर्वेक्षण के बाद बनाया गया था। उस सर्वेक्षण में पता चला था कि राज्य में लगभग 94 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय ₹6,000 से कम है।
दोनों योजनाएँ एक ही पोर्टल से चलती हैं और दोनों में पहले रैंडमाइजेशन, फिर दस्तावेज़ जाँच का तरीका अपनाया जाता है। अगर आप ₹10 लाख वाली खबर देखकर “उद्यमी योजना” ढूँढ़ रहे हैं, तो आपको MMUY चाहिए। अगर आपके परिवार की आय बहुत कम है और आप ऐसी छोटी अनुदान राशि चाहते हैं जिसे बिल्कुल भी लौटाना न पड़े, तो BLUY आपके लिए है।
योजना में क्या मिलता है
MMUY की मुख्य पेशकश को एक पंक्ति में याद रखना आसान है: परियोजना लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी और 50 प्रतिशत ऋण, दोनों की सीमा ₹5 लाख।
| घटक | रकम | प्रकृति | वापसी |
|---|---|---|---|
| सब्सिडी (अनुदान) | ₹5 लाख तक | सीधा अनुदान | नहीं |
| ऋण | ₹5 लाख तक | आसान ऋण | 84 मासिक किस्तें |
| कुल सहायता | ₹10 लाख तक | — | — |
ब्याज का नियम घटक के हिसाब से बदलता है। SC/ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक घटकों में ऋण पर ब्याज नहीं है। सामान्य और पिछड़े वर्ग के पुरुष युवाओं वाले घटक में नाममात्र का ब्याज लगता है। हाल की किस्तों में उद्योग विभाग ने इसे सालाना 1 प्रतिशत बताया है। विभाग अलग-अलग दौर में घटकों की शर्तें बदलता रहता है, इसलिए अपनी किस्तों का हिसाब लगाने से पहले पोर्टल पर चालू वर्ष की अधिसूचना में ब्याज वाली पंक्ति ज़रूर देख लें।
पैसा खाते में आते ही वापसी शुरू नहीं होती। इकाई का उत्पादन शुरू होने के बाद किस्तें शुरू होती हैं, इसलिए नए कारोबार को शुरुआती महीनों में थोड़ा समय मिल जाता है।
पैसा एक साथ भी नहीं आता। MMUY प्रगति के आधार पर तीन हिस्सों में सहायता जारी करती है। पहला हिस्सा तब मिलता है जब चुना गया आवेदक विभाग का छोटा उद्यमिता प्रशिक्षण पूरा कर लेता है और फर्म के नाम पर चालू खाता दिखाता है। इसका इस्तेमाल जगह तैयार करने, मशीनरी की अग्रिम रकम देने और बिजली कनेक्शन लेने के लिए किया जाना है। दूसरे और तीसरे हिस्से से पहले यह देखा जाता है कि पिछली रकम उसी काम पर लगी है या नहीं जो परियोजना रिपोर्ट में बताया गया था। जो आवेदक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को महज़ औपचारिकता मानते हैं, वे अक्सर इसी चरण पर अटक जाते हैं।
एक और शर्त लोग भूल जाते हैं: इकाई नई होनी चाहिए। पहले से चल रहे कारोबार को बढ़ाने के लिए इस सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। कारोबार का पंजीकृत रूप भी होना चाहिए, जैसे एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके नाम पर अपना चालू खाता भी होना चाहिए, क्योंकि पैसा व्यक्तिगत बचत खाते में नहीं, फर्म के खाते में आता है।
बिहार लघु उद्यमी योजना का तरीका अलग है। इसमें ₹2 लाख तीन किस्तों में मिलते हैं: पहले ₹50,000, फिर ₹1 लाख और फिर ₹50,000। यह रकम वापस नहीं ली जाती। इसका मकसद ऐसे परिवार को औज़ार, सामान और काम करने की जगह जुटाने में मदद करना है जिसके पास इनमें से कुछ भी नहीं है।


कौन पात्र है
MMUY की पात्रता चार बातों पर टिकी है: निवास, उम्र, शिक्षा और कारोबार की स्थिति।
| मापदंड | शर्त |
|---|---|
| निवास | बिहार का स्थायी निवासी और वैध निवास प्रमाणपत्र |
| उम्र | 18 वर्ष या उससे अधिक; हाल के दौर में ऊपरी सीमा 50 वर्ष बताई गई है |
| शिक्षा | कक्षा 12 पास, या ITI प्रमाणपत्र, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या इससे अधिक |
| श्रेणी | संबंधित घटक के ज़रिए आवेदन: SC/ST, EBC, महिला, अल्पसंख्यक, या सामान्य और BC युवा। जहाँ ज़रूरी हो, सक्षम प्राधिकारी का जाति प्रमाणपत्र देना होगा |
| कारोबार | केवल नई इकाई; एकल स्वामित्व, साझेदारी, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी |
| बैंक खाता | फर्म के नाम पर बिहार की किसी बैंक शाखा में चालू खाता |
| दस्तावेज़ | आधार, PAN, जन्मतिथि के लिए मैट्रिक प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, जहाँ लागू हो जाति प्रमाणपत्र, हाल की तस्वीर और हस्ताक्षर |
कौन लोग बाहर रखे जाते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं हैं। जिसने इस योजना या किसी मिलती-जुलती सब्सिडी योजना का लाभ पहले ले लिया है, उसे भी लाभ नहीं मिलेगा। पहले से कारोबार चला रहे व्यक्ति के लिए पुराने कारोबार को जारी रखते हुए कागज़ पर एक “नई” इकाई बनाना भी काम नहीं करेगा। आधार, बैंक खाते और प्रमाणपत्र में नाम अलग-अलग होने पर रैंडम चयन के बाद भी दस्तावेज़ जाँच में आवेदन रद्द होने की बहुत संभावना है।
ऊपरी उम्र सीमा हर आवेदन सत्र में सबसे अधिक विवाद वाला आँकड़ा है, क्योंकि अलग-अलग दौर में यह बदलती रही है और विभिन्न घटकों में पहले अलग सीमाएँ भी रही हैं। WhatsApp पर भेजी गई तालिका पर भरोसा करने के बजाय चालू वर्ष की अधिसूचना पढ़ें।
बिहार लघु उद्यमी योजना में शर्तें अलग हैं। आवेदक का परिवार जाति-आधारित सर्वेक्षण में पहचाने गए बेहद गरीब वर्ग में होना चाहिए, यानी जाँची गई पारिवारिक मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए। आवेदक बिहार का स्थायी निवासी और 18 से 50 वर्ष के बीच का होना चाहिए। हर परिवार से केवल एक सदस्य इस अनुदान का लाभ ले सकता है।
आवेदन कैसे करें, चरण-दर-चरण
दस्तावेज़ जाँच तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहती है। दस्तावेज़ों की जाँच जिला उद्योग केंद्र में होती है।
- पोर्टल पर पंजीकरण करें। आवेदन विंडो खुली होने पर udyami.bihar.gov.in पर जाएँ और अपना नाम, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और ईमेल देकर पंजीकरण करें। पोर्टल OTP भेजेगा। बाद की हर सूचना इसी नंबर पर आएगी, इसलिए ऐसा नंबर दें जिसे आप आगे भी इस्तेमाल करेंगे।
- आवेदन भरें। व्यक्तिगत जानकारी, श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, प्रस्तावित काम और परियोजना की अनुमानित लागत भरें। पोर्टल आम कारोबारों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के नमूने देता है। उन्हें नमूने की तरह इस्तेमाल करें, कोई सामान्य फाइल अपलोड न करें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें। आधार, PAN, मैट्रिक प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, घटक के अनुसार जाति प्रमाणपत्र, तस्वीर, हस्ताक्षर और बैंक की जानकारी लगाएँ।
- अंतिम तारीख से पहले जमा करें। देर से आए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते। अधिसूचित समय पर पोर्टल बंद हो जाता है।
- रैंडमाइजेशन का इंतज़ार करें। विभाग साल के स्वीकृत लक्ष्य के आधार पर कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से छोटी सूची बनाता है। नतीजे पोर्टल पर चयन सूची के रूप में जारी होते हैं।
- दस्तावेज़ जाँच पूरी करें। चुने गए आवेदक तय समय के भीतर मूल दस्तावेज़ अपलोड करते हैं या जमा करते हैं और जिला उद्योग केंद्र उनकी जाँच करता है। सबसे अधिक आवेदन इसी चरण में रद्द होते हैं।
- प्रशिक्षण लें। जाँचे गए लाभार्थियों को जिला कार्यालय के ज़रिए चलने वाले छोटे उद्यमिता विकास कार्यक्रम में शामिल होना होता है।
- फर्म का चालू खाता खोलें और पहली किस्त लें। पैसा फर्म के खाते में आएगा, व्यक्तिगत खाते में नहीं।
- रकम खर्च करें, हिसाब रखें और अगली किस्त माँगें। हर बिल संभालकर रखें और लगाई गई मशीनरी की तस्वीर लें। दूसरी और तीसरी किस्त इस बात के प्रमाण पर मिलती हैं कि पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ है।
स्थिति देखने के लिए उन्हीं विवरणों से पोर्टल पर फिर लॉगिन करें। डैशबोर्ड में आवेदन की स्थिति, चयन सूची और किस्त की स्थिति दिखाई देती है। विभाग कामकाजी समय में 1800-345-6214 पर टोल-फ्री हेल्पलाइन भी चलाता है।
FY 2025-26 के दौर में विभाग ने 25 February 2026 को आवेदन खोले, अंतिम तारीख बढ़ाकर 23 March 2026 की, 20 May 2026 को कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन किया और दस्तावेज़ अपलोड करने की विंडो 24 June 2026 तक खुली रखी। यह क्रम, यानी सर्दियों के अंत में आवेदन, वसंत में लॉटरी और गर्मियों की शुरुआत में जाँच, काफ़ी हद तक स्थिर रहा है। अगला दौर कब खुलेगा, इसका सबसे अच्छा अंदाज़ इसी से मिलता है।
ज़मीन पर योजना कैसे चलती है
राज्य के औद्योगिक कार्यक्रमों में यह योजना एक असामान्य काम कर पाई है: ऐसे जिलों से भी लाखों आवेदन आए जहाँ औपचारिक उद्योग बहुत कम हैं। हर साल माँग स्वीकृत लक्ष्य से कई गुना अधिक रहती है, इसलिए रैंडमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह अंतर योजना के प्रदर्शन का सबसे ईमानदार संकेत है। इससे पता चलता है कि बिहार में लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं; असली रुकावट उनकी इच्छा नहीं है।
चयन के बाद की तस्वीर मिली-जुली है। दस्तावेज़ों में नाम के अंतर, गलत श्रेणी का दावा या जाँच के दौरान पहले से चल रहा कारोबार सामने आने पर रैंडम चुने गए कई आवेदन बाहर हो जाते हैं। दूसरा समूह फर्म पंजीकरण और चालू खाते के चरण पर छूट जाता है, क्योंकि कारोबार के नाम पर बैंक खाता खोलना ऑनलाइन फॉर्म भरने से कहीं मुश्किल होता है।
तीन किस्तों वाला ढाँचा यहाँ सचमुच काम आता है। पैसे को खर्च के प्रमाण से जोड़ने पर एक साथ रकम देने की तुलना में उसका दूसरी जगह इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। लेकिन इससे प्रक्रिया धीमी भी होती है। मशीनरी आधी लगी हो और इकाई दूसरी किस्त का इंतज़ार कर रही हो, ऐसी शिकायत जिला कार्यालयों में आम है।
बिहार लघु उद्यमी योजना का पैमाना इससे बहुत अलग है। राज्य ने कहा है कि वह कई वर्षों में सालाना समूहों के ज़रिए बेहद गरीब माने गए लगभग 94 लाख परिवारों को कवर करना चाहता है। घरेलू कारोबार के लिए बिना शर्त अनुदान देने की यह भारत के किसी राज्य की सबसे बड़ी प्रतिबद्धताओं में है। इसकी सफलता का आकलन केवल बाँटी गई रकम से नहीं, बल्कि इस बात से होना चाहिए कि इससे शुरू हुई छोटी इकाइयाँ तीसरे साल भी चल रही हैं या नहीं।
राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की कारोबार सहायता कहाँ बैठती है, यह समझने के लिए देखें कि छोटे कारोबारों के लिए केंद्र सरकार का ऋण मार्ग Mudra Yojana से और कारीगरों के लिए खास सहायता PM Vishwakarma से मिलती है। बिहार की योजना की खास बात इसका अनुदान वाला हिस्सा है। केंद्र की ज़्यादातर योजनाएँ पूँजी नहीं, ऋण देती हैं।
चुनौतियाँ और किन बातों पर नज़र रखें
रैंडमाइजेशन निष्पक्ष है, लेकिन मोटा तरीका है। लॉटरी से अधिकारियों की मनमानी और उससे जुड़ी वसूली की गुंजाइश घटती है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि बैंक से पैसा मिलने लायक मजबूत परियोजना किसी कमजोर परियोजना से हार सकती है। कुछ विश्लेषक चयन से पहले परियोजना की व्यवहार्यता का स्कोर चाहते हैं। विभाग का जवाब है कि स्कोरिंग से फिर अधिकारियों की मनमानी लौट आएगी।
दस्तावेज़ जाँच में असफल होना असली अड़चन है। इसके आम कारण टाले जा सकते हैं: आधार, बैंक और प्रमाणपत्रों में नाम अलग-अलग लिखा होना, गलत प्राधिकारी का जाति प्रमाणपत्र या पुराना निवास प्रमाणपत्र। इन कमियों को आवेदन करने से पहले ठीक करें, चयन के बाद नहीं।
ऋण वाले हिस्से की वापसी। पैकेज की ₹5 लाख रकम कम मुनाफ़े वाली छोटी इकाइयों से 84 महीनों में वापस आनी है। इसलिए लोग समय पर किस्त चुकाते हैं या नहीं, यही योजना की लंबे समय की वित्तीय चुनौती है।
मंज़ूरी नहीं, कारोबार का टिकना असली नतीजा है। बाँटी गई रकम के आँकड़े प्रकाशित करना आसान है। मदद पाने वाली कितनी इकाइयाँ तीन साल बाद भी चल रही हैं और उनमें कितने रोज़गार बचे हैं, इसका हिसाब बहुत कम मिलता है। माँगे जाने लायक असली प्रमाण यही है।
हर दौर में होने वाले बदलाव देखें। उम्र सीमा, घटकों के नाम, ब्याज का नियम और न्यूनतम योग्यता अलग-अलग दौर में बदले हैं। इंटरनेट पर मिली किसी भी तालिका को केवल योजना का ढाँचा समझने के लिए इस्तेमाल करें। मौजूदा आँकड़ों के लिए पोर्टल की अधिसूचना ही अंतिम स्रोत है।
सामान्य प्रश्न
बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कुल कितनी सहायता मिलती है? चुने गए हर आवेदक को ₹10 लाख तक मिल सकते हैं: ₹5 लाख ऐसी सब्सिडी के रूप में जिसे लौटाना नहीं होता और ₹5 लाख का ऋण, जिसे इकाई का उत्पादन शुरू होने के बाद 84 मासिक किस्तों में चुकाना होता है।
क्या ₹5 लाख का ऋण सचमुच ब्याज-मुक्त है? SC/ST, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला और अल्पसंख्यक घटकों में हाँ। सामान्य और पिछड़े वर्ग के पुरुष युवाओं वाले घटक में हाल के दौर में सालाना 1 प्रतिशत का नाममात्र ब्याज बताया गया है। यह आँकड़ा चालू वर्ष की अधिसूचना में ज़रूर जाँचें।
आवेदकों का चयन कैसे होता है? साल के स्वीकृत लक्ष्य के आधार पर कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से सूची बनती है और उसके बाद जिला उद्योग केंद्र में दस्तावेज़ों की जाँच होती है। आवेदन करने से चयन पक्का नहीं होता और रैंडम चयन के बाद भी कागज़ों में कमी होने पर मंज़ूरी नहीं मिलती।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना में क्या अंतर है? MMUY में नई इकाई शुरू करने के लिए ₹10 लाख तक मिलते हैं, जिसमें आधी अनुदान और आधा ऋण होता है। इसमें कम-से-कम कक्षा 12, ITI या डिप्लोमा की योग्यता चाहिए। BLUY में बेहद गरीब परिवारों को ₹2 लाख की पूरी अनुदान राशि तीन किस्तों में मिलती है और जाँची गई पारिवारिक मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए।
क्या पहले से दुकान या छोटा कारोबार चलाने पर आवेदन कर सकता हूँ? नहीं। सहायता नई इकाई शुरू करने के लिए है। पहले से कारोबार चलाने वाले आवेदक, नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारी और मिलती-जुलती सब्सिडी योजना का लाभ पहले ले चुके लोग पात्र नहीं हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रीलिम्स MCQ
- बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में चुने गए आवेदक को अधिकतम कितनी सहायता मिल सकती है? (a) ₹2 लाख (b) ₹5 लाख (c) ₹10 लाख (d) ₹25 लाख उत्तर: (c) पैकेज ₹10 लाख तक का है, जिसमें ₹5 लाख की सब्सिडी और ₹5 लाख का ऋण शामिल है।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पैकेज वाले ऋण को कितनी मासिक किस्तों में चुकाना होता है? (a) 36 मासिक किस्तें (b) 60 मासिक किस्तें (c) 84 मासिक किस्तें (d) 120 मासिक किस्तें उत्तर: (c) ऋण 84 मासिक किस्तों में चुकाया जाता है और इकाई का उत्पादन शुरू होने के बाद वापसी शुरू होती है।
- बिहार सरकार का कौन-सा विभाग उद्यमी योजना चलाता है? (a) ग्रामीण विकास विभाग (b) उद्योग विभाग (c) समाज कल्याण विभाग (d) श्रम संसाधन विभाग उत्तर: (b) उद्योग विभाग जिला उद्योग केंद्रों और udyami.bihar.gov.in पोर्टल के ज़रिए योजनाएँ चलाता है।
- बिहार लघु उद्यमी योजना में कितनी सहायता दी जाती है? (a) ऋण के रूप में ₹1 लाख (b) पूरी अनुदान राशि के रूप में ₹2 लाख (c) ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में ₹2 लाख (d) आधी अनुदान और आधा ऋण, कुल ₹5 लाख उत्तर: (b) BLUY में ₹2 लाख का सीधा अनुदान तीन किस्तों में मिलता है और इसे लौटाना नहीं होता।
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदकों की छोटी सूची किस तरीके से बनाई जाती है? (a) जिला समिति के सामने साक्षात्कार से (b) अंकों के आधार पर मेरिट सूची से (c) कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से (d) पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उत्तर: (c) कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन से छोटी सूची बनती है और उसके बाद दस्तावेज़ों की जाँच होती है।
मुख्य परीक्षा प्रश्न
- बिहार की उद्यमी योजना सीधी पूँजीगत अनुदान राशि को ब्याज-मुक्त ऋण के साथ जोड़ती है। निजी कारोबार का आधार कमजोर होने वाले राज्यों में केवल ऋण देने के बजाय पूँजीगत सब्सिडी देने के पक्ष का आकलन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन चयन में मनमानी घटाता है, लेकिन परियोजना की व्यवहार्यता को नज़रअंदाज़ करता है। अधिकार-आधारित उद्यमिता योजनाओं के ढाँचे में निष्पक्षता और प्रभावशीलता के बीच इस समझौते पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
- “बाँटी गई रकम नतीजे का अच्छा संकेत नहीं है।” बिहार के अनुभव के आधार पर बताइए कि राज्य की उद्यमिता योजनाओं का मूल्यांकन किन संकेतकों से किया जाना चाहिए। (10 अंक, 150 शब्द)
- पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए राज्य की पूँजीगत अनुदान योजना की तुलना छोटे कारोबारों के लिए केंद्र के ऋण-गारंटी साधनों से कीजिए। गिरवी की समस्या को कौन-सा मॉडल बेहतर ढंग से हल करता है और क्यों? (15 अंक, 250 शब्द)
- बिहार की लघु उद्यमी योजना जैसी बिना शर्त घरेलू अनुदान राशियों का इस्तेमाल गरीबी घटाने के साधन के रूप में बढ़ रहा है। रोज़गार-गारंटी योजनाओं की तुलना में इनके लाभ और जोखिमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)