PM फसल बीमा योजना: pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
pmfby.gov.in पर PM फसल बीमा योजना का आवेदन: किसान रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, 2%/1.5%/5% प्रीमियम दरें, नुक़सान की 72 घंटे वाली सूचना, और क्लेम की स्थिति देखने का तरीक़ा।
PM फसल बीमा योजना (PMFBY) से किसान एक सीज़न की फ़सल का बीमा करा सकता है, और उसे प्रीमियम बहुत थोड़ा देना पड़ता है — ख़रीफ़ की फ़सलों पर बीमा राशि का 2%, रबी पर 1.5%, और व्यावसायिक तथा बाग़वानी फ़सलों पर 5%। बाक़ी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भरती हैं। आप अपने बैंक से, किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से, या सीधे राष्ट्रीय फ़सल बीमा पोर्टल pmfby.gov.in पर जुड़ सकते हैं। इस गाइड में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, आवेदन के तीनों रास्ते, प्रीमियम की दरें, फ़सल के नुक़सान की 72 घंटे वाली सूचना का नियम, और आवेदन तथा क्लेम की स्थिति देखने का तरीक़ा है। (योजना की पृष्ठभूमि के लिए: PMFBY पर हमारा अलग लेख इसके ढाँचे, इतिहास और कामकाज पर उठे सवालों को देखता है; यह पन्ना करने का तरीक़ा बताता है।)
कौन आवेदन कर सकता है
अधिसूचित इलाक़ों में अधिसूचित फ़सल उगाने वाला हर किसान जुड़ सकता है — ज़मीन का मालिक भी, किराए पर खेती करने वाला भी, और बटाईदार भी। बीमा हो पाएगा या नहीं, यह दो बातों से तय होता है:
- फ़सल अधिसूचित हो, इलाक़ा अधिसूचित हो। हर राज्य हर सीज़न के लिए बताता है कि किस ज़िले या ब्लॉक में कौन-सी फ़सल का बीमा हो सकता है। अगर आपकी फ़सल और आपके इलाक़े का जोड़ा उस सूची में नहीं है, तो उस सीज़न PMFBY उसे कवर नहीं कर सकती।
- फ़सल में आपका अपना हित हो। खेती असल में आप ही कर रहे हों। किराए पर खेती करने वाले और बटाईदार ज़मीन के काग़ज़ों के साथ अपना खेती का अनुबंध या राज्य का तय किया हुआ प्रमाणपत्र लगाकर आवेदन करते हैं।
इसमें जुड़ना हर किसान के लिए मर्ज़ी की बात है, क़र्ज़ लेने वाले किसानों के लिए भी (यानी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड या सीज़न का फ़सली क़र्ज़ है)। ज़्यादातर राज्यों में बैंक ऐसे किसानों को अपने आप जोड़ देते हैं, लेकिन राज्य की आख़िरी तारीख़ से पहले बैंक में एक घोषणापत्र देकर आप बाहर रह सकते हैं।
प्रीमियम की दरें — आपकी जेब से कितना जाता है
| सीज़न / फ़सल का प्रकार | किसान का हिस्सा | बाक़ी कौन भरता है |
|---|---|---|
| ख़रीफ़ की खाद्य और तिलहन फ़सलें | बीमा राशि का 2% | बाक़ी रकम केंद्र और राज्य सरकार बाँटकर भरती हैं |
| रबी की खाद्य और तिलहन फ़सलें | बीमा राशि का 1.5% | बाक़ी रकम केंद्र और राज्य सरकार बाँटकर भरती हैं |
| सालाना व्यावसायिक और बाग़वानी फ़सलें | बीमा राशि का 5% | बाक़ी रकम केंद्र और राज्य सरकार बाँटकर भरती हैं |
ये ऊपरी हदें योजना के आधिकारिक पोर्टल पर मौजूद परिचालन दिशानिर्देशों से आती हैं। असल में इसका मतलब यह है: अगर आपके ब्लॉक में धान की बीमा राशि ₹50,000 प्रति हेक्टेयर है, तो ख़रीफ़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ₹1,000 प्रति हेक्टेयर देना होगा, बीमा कंपनी ने दर चाहे जो लगाई हो। प्रति हेक्टेयर बीमा राशि हर ज़िले के लिए राज्य की अधिसूचना में अलग-अलग तय होती है; pmfby.gov.in के मुखपृष्ठ पर मौजूद Insurance Premium Calculator से आप पैसा देने से पहले ही अपनी फ़सल, सीज़न और ज़िले का सही आँकड़ा देख सकते हैं।
आवेदन के तीन रास्ते
1. अपने बैंक से (क़र्ज़ लेने वाले किसान)। अगर आपके पास KCC या फ़सली क़र्ज़ है, तो जिस फ़सल के लिए क़र्ज़ मंज़ूर हुआ है उसी पर बैंक शाखा आपको जोड़ देती है और प्रीमियम आपके खाते से कट जाता है। आख़िरी तारीख़ से पहले यह ज़रूर देख लीजिए कि बैंक ने फ़सल और रकबा सही दर्ज किया है — बोई हुई फ़सल और बीमा वाली फ़सल का मेल न खाना क्लेम ख़ारिज होने की सबसे बड़ी वजह है।
2. CSC से। अपने काग़ज़ लेकर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर चले जाइए; ऑपरेटर पोर्टल पर आवेदन भर देता है और प्रीमियम आप वहीं भर देते हैं। प्रीमियम के अलावा किसान से कुछ नहीं लिया जाता। अगर पोर्टल पर ख़ुद काम करना आपको सहज नहीं लगता तो इसी रास्ते में सबसे कम ग़लती की गुंजाइश है।
3. pmfby.gov.in पर ख़ुद रजिस्टर करके। ख़ुद करने वाला रास्ता:
- pmfby.gov.in खोलिए और Farmer Corner — Apply for Crop Insurance Yourself पर क्लिक कीजिए।
- खाता बनाने के लिए Guest Farmer चुनिए। अपना नाम (जैसा बैंक के रिकॉर्ड में है), मोबाइल नंबर, उम्र, श्रेणी और किसान का प्रकार भरिए।
- मोबाइल पर आए OTP से पुष्टि कीजिए; आपका किसान खाता बन जाएगा।
- इसके बाद हर बार मोबाइल नंबर और OTP से Login for Farmer करिए।
- आवेदन भरिए: राज्य, ज़िला, सीज़न, साल, योजना (PMFBY) और फ़सल।
- ज़मीन का ब्योरा डालिए — खसरा या सर्वे नंबर, और कितने रकबे का बीमा कराना है।
- बैंक खाते का ब्योरा डालिए (क्लेम का पैसा इसी खाते में आएगा)।
- काग़ज़ अपलोड कीजिए, एक बार पूरा फ़ॉर्म देख लीजिए, और जमा कर दीजिए।
- प्रीमियम ऑनलाइन भर दीजिए। आवेदन या रसीद नंबर सँभालकर रखिए — आगे हर बार स्थिति देखने में यही काम आएगा।
कौन-कौन से काग़ज़ चाहिए
- आधार कार्ड (जुड़ने के लिए ज़रूरी है)
- बैंक पासबुक या रद्द किया हुआ चेक (खाता किसान के अपने नाम पर हो)
- ज़मीन का रिकॉर्ड: खसरा-खतौनी या अधिकार अभिलेख की नक़ल
- बुवाई का प्रमाणपत्र या बुवाई की अपनी घोषणा, जैसा आपका राज्य माँगता हो
- किराए पर खेती करने वालों और बटाईदारों के लिए: खेती का अनुबंध या राज्य का तय किया हुआ प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर, ताकि OTP और क्लेम की सूचना आ सके
आख़िरी तारीख़
सीज़न ज़ोर पकड़ने से पहले ही आवेदन बंद हो जाते हैं — आम तौर पर ख़रीफ़ के लिए 31 जुलाई और रबी के लिए 31 दिसंबर, हालाँकि पक्की तारीख़ वही है जो आपकी फ़सल के लिए आपके राज्य की अधिसूचना में लिखी हो, और राज्य कभी-कभी इसे बढ़ा भी देते हैं। इस सीज़न की तारीख़ें पोर्टल पर या अपने बैंक या CSC से पहले ही पूछ लीजिए; तारीख़ निकल जाने के बाद आवेदन लिया ही नहीं जाता, और बैंक भी उसके बाद क़र्ज़दार किसानों का प्रीमियम काटना बंद कर देते हैं।
फ़सल का नुक़सान बताना — 72 घंटे वाला नियम
इलाक़े भर की जगह किसी एक खेत पर आई आफ़त (ओलावृष्टि, भूस्खलन, पानी भर जाना, बादल फटना, बिजली गिरने से आग) और कटाई के बाद के नुक़सान (कटी हुई फ़सल खेत में पड़ी हो और कटाई के 14 दिन के भीतर चक्रवात या बेमौसम बारिश से ख़राब हो जाए) में अलग से आपके खेत का क्लेम तभी बनता है जब आप नुक़सान की सूचना 72 घंटे के भीतर दे दें। देर से दी गई सूचना क्लेम ख़ारिज होने की आम वजह है, नुक़सान चाहे कितना भी सच्चा हो। योजना के कृषि रक्षक हेल्पलाइन पन्ने के मुताबिक़ सूचना देने के तरीक़े ये हैं:
- टोल-फ़्री कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन: 14447 पर फ़ोन कीजिए — अपना नाम, पॉलिसी या आवेदन नंबर, फ़सल और नुक़सान किस तरह का है, यह बता दीजिए; SMS से टिकट नंबर आ जाएगा।
- Crop Insurance ऐप पर बताइए (Report Crop Loss में, ख़राब खेत की जियो-टैग की हुई तस्वीर के साथ)।
- अपनी बैंक शाखा, CSC, बीमा कंपनी के टोल-फ़्री नंबर, या पास के कृषि विभाग के दफ़्तर को बता दीजिए — इनमें से कोई भी सूचना मानी जाती है।
सूचना मिलने के लगभग 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को नुक़सान आँकने वाला अधिकारी भेजना होता है; उसके बाद जाँच और भुगतान दिशानिर्देशों में तय समय के हिसाब से चलते हैं। बड़े इलाक़े में हुए नुक़सान (सूखा, या पूरे अधिसूचित इलाक़े में बाढ़) के लिए अलग से सूचना देने की ज़रूरत नहीं — वे फ़सल कटाई प्रयोगों से निकले पैदावार के आँकड़ों पर तय होते हैं।
आवेदन और क्लेम की स्थिति कैसे देखें
- pmfby.gov.in पर Farmer Corner में Application Status खोलिए।
- अपना रसीद या आवेदन नंबर और कैप्चा भरिए।
- स्क्रीन पर मौजूदा चरण दिख जाएगा: जमा हुआ, बीमा कंपनी ने मंज़ूर किया, प्रीमियम मिला, या क्लेम बना और चुकाया गया।
लॉगिन करने वाले किसानों को अपने खाते में सीज़न के हिसाब से सारी पॉलिसियाँ दिख जाती हैं। कोई क्लेम अटका लगे तो अपना टिकट या पॉलिसी नंबर लेकर 14447 पर फ़ोन कीजिए, और फिर भी बात न बने तो ज़िला कृषि अधिकारी के ज़रिए ज़िला स्तरीय शिकायत समिति को लिखित में शिकायत भेजिए। प्रीमियम की रसीद और सूचना का टिकट नंबर सँभालकर रखिए — यही आपका पूरा केस है।
वे आम ग़लतियाँ जो क्लेम डुबो देती हैं
- फ़सल ग़लत दर्ज हो जाना। बैंक ने गेहूँ का बीमा किया और आपने सरसों बोई, तो क्लेम नहीं मिलेगा। जुड़ते वक़्त फ़सल की एंट्री ख़ुद देख लीजिए।
- 72 घंटे निकल जाना। पहले सूचना दीजिए, काग़ज़ बाद में बनाइए। पहले दिन 14447 पर किया गया एक फ़ोन चौथे दिन की बेहतरीन लिखित शिकायत से ज़्यादा काम का है।
- बैंक खाते का मेल न खाना। क्लेम का पैसा DBT से आता है; खाता चालू होना चाहिए और आधार से जुड़ा होना चाहिए — वही अनुशासन जो PM-किसान जैसी योजनाएँ भी माँगती हैं।
- रकबा बढ़ाकर लिखना। ज़मीन के काग़ज़ जितना दिखाते हैं उससे ज़्यादा रकबे का बीमा कराएँगे तो जाँच में क्लेम ख़ारिज हो जाएगा।
सामान्य प्रश्न
PM फसल बीमा योजना में किसान कितना प्रीमियम देता है?
ख़रीफ़ की खाद्य और तिलहन फ़सलों पर बीमा राशि का ज़्यादा से ज़्यादा 2%, रबी की खाद्य और तिलहन फ़सलों पर 1.5%, और सालाना व्यावसायिक तथा बाग़वानी फ़सलों पर 5%। बाक़ी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार भरती हैं।
फ़सली क़र्ज़ लेने वाले किसानों के लिए क्या PMFBY ज़रूरी है?
नहीं। ख़रीफ़ 2020 से यह हर किसान के लिए मर्ज़ी की बात है, क़र्ज़ लेने वालों के लिए भी। ज़्यादातर राज्यों में बैंक ऐसे किसानों को अपने आप जोड़ देते हैं, लेकिन आख़िरी तारीख़ से पहले लिखित घोषणा देकर आप बाहर रह सकते हैं।
PM फसल बीमा योजना का लॉगिन कैसे करें?
pmfby.gov.in पर Farmer Corner → Login for Farmer में जाइए और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा OTP से लॉगिन कीजिए। पहली बार आने वाले Guest Farmer वाले फ़ॉर्म से खाता बनाते हैं।
फ़सल के नुक़सान की सूचना कितने समय में देनी होती है?
किसी एक खेत पर आई आफ़त और कटाई के बाद के नुक़सान में, घटना के 72 घंटे के भीतर। सूचना कृषि रक्षक हेल्पलाइन 14447, Crop Insurance ऐप, अपने बैंक, CSC या पास के कृषि दफ़्तर के ज़रिए दी जा सकती है।
क्लेम का पैसा कैसे मिलता है?
सीधे बीमित किसान के बैंक खाते में DBT से — अकेले खेत के नुक़सान में जाँच के बाद, और बड़े इलाक़े के नुक़सान में फ़सल कटाई प्रयोगों से निकली पैदावार की कमी के हिसाब से।
क्या किराए पर खेती करने वालों और बटाईदारों को PMFBY का कवर मिल सकता है?
हाँ, उन राज्यों में जहाँ उन्हें पात्र बताया गया है — ज़मीन के काग़ज़ों के साथ खेती का तय अनुबंध या प्रमाणपत्र देकर, जिससे फ़सल में उनका हित साबित हो।
अपने PMFBY आवेदन की स्थिति कहाँ देखूँ?
pmfby.gov.in → Application Status में, जुड़ते वक़्त मिले रसीद नंबर से। क्लेम से जुड़े सवाल टोल-फ़्री हेल्पलाइन 14447 पर भी पूछे जा सकते हैं।