Anantam IASHindi Note · 23 August 2026

राष्ट्रीय अपील न्यायालय: क्या भारत को इसकी जरूरत है

सुप्रीम कोर्ट पर 70,000 से ज्यादा मामलों का बोझ है और 60 प्रतिशत से ज्यादा काम SLP का। क्षेत्रीय पीठों का प्रस्ताव, अनुच्छेद 130 का रास्ता और इसके पक्ष-विपक्ष की दलीलें।

अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट साल भर में करीब 70 मामले सुनता है और हर एक पर ठहरकर विचार करता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट 70,000 से ज्यादा मामले निपटाता है। हजार गुने का यह फर्क सिर्फ यह नहीं बताता कि भारत में मुकदमेबाजी ज्यादा है; यह एक ढांचागत सच्चाई है कि हमारी सबसे बड़ी अदालत बन क्या गई है। और राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Court of Appeal) की मांग की जड़ यहीं है।

फली नरीमन और जस्टिस रूमा पाल, दोनों ने यह बात सीधे कही है: सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत से खिसककर एक आम अपील अदालत बन गया है, और उसके काम का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा संवैधानिक सवालों का नहीं, विशेष अनुमति याचिकाओं (special leave petitions) का है।

संकट क्या है

संवैधानिक मामले अपीलों के पीछे कतार में लगते हैं. चुनावी बॉन्ड का मामला, CAA को चुनौती और अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाएं, तीनों को सुनवाई तक पहुंचने में सालों लगे, जबकि अदालत SLP निपटाती रही। समलैंगिक विवाह पर संविधान पीठ 2023 में बैठी, और उसके पीछे हजारों SLP लंबित थीं।

पहुंच भौगोलिक रूप से असमान है. अदालत सिर्फ दिल्ली में बैठती है। मणिपुर, लक्षद्वीप या ग्रामीण बिहार के मुकदमेबाज को वहीं तक जाना पड़ता है, और दूरदराज के राज्यों से आई SLP के दाखिल होने की दर एक प्रतिशत से भी कम है। व्यवहार में सर्वोच्च स्तर का न्याय दिल्ली का विशेषाधिकार बन गया है।

पहचान का सवाल. अदालत को अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 131 से 136 के तहत एक संवैधानिक अदालत के रूप में गढ़ा गया था। अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति को विवेकाधीन और अपवाद वाला अधिकार क्षेत्र लिखा गया था। वह रोजमर्रा का रास्ता बन चुका है। जो अदालत आम दीवानी और फौजदारी झगड़े निपटाती हो, वह साथ-साथ संविधान को पूरा वक्त और पूरा ध्यान नहीं दे सकती।

प्रस्ताव क्या है

उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में सुप्रीम कोर्ट की चार क्षेत्रीय पीठें बनें, जो विशेष अनुमति याचिकाएं और आम अपीलें सुनें। इससे दिल्ली की अदालत सिर्फ संवैधानिक सवाल, संघीय विवाद और राष्ट्रीय महत्व के जनहित मामले सुनने के लिए खाली हो जाएगी।

संवैधानिक रास्ता उतना मुश्किल नहीं जितना माना जाता है. अनुच्छेद 130 पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना के साथ दिल्ली से बाहर बैठने की इजाजत देता है। यानी पीठों के बैठने के लिए संशोधन नहीं, कार्यपालिका की अधिसूचना काफी हो सकती है। हां, अलग अदालत के रूप में पूरा ढांचागत विभाजन करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा।

सिफारिश पुरानी है. विधि आयोग की 2009 की 229वीं रिपोर्ट ने ठीक यही सुझाया था: चार क्षेत्रीय कैसेशन पीठें, और दिल्ली सिर्फ संवैधानिक मामलों के लिए। पंद्रह साल बाद भी कुछ नहीं हुआ।

दूसरे देशों का अनुभव

देशव्यवस्था
फ्रांसकैसेशन कोर्ट सिर्फ कानून के सवाल देखता है, तथ्यों के नहीं
जर्मनी, इटलीकई स्तरों वाली अदालतें, जिनमें संवैधानिक और सामान्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हैं
अमेरिकासर्किट कोर्ट ऑफ अपील आम अपीलें संभालते हैं; सुप्रीम कोर्ट साल में करीब 70 मामले सुनता है
भारतएक ही सर्वोच्च अदालत, 70,000 से ज्यादा मामले

हर तुलनीय बड़े देश ने संवैधानिक काम को अपीलीय काम से अलग किया है। भारत अपवाद है, और इसका नतीजा इसी में दिखता है कि संवैधानिक सवाल कितने लंबे इंतजार में पड़े रहते हैं।

विरोध में दलीलें

तीन आपत्तियों में दम है।

नजीर का बिखराव. चार क्षेत्रीय पीठें एक ही कानून की अलग-अलग व्याख्याएं दे सकती हैं, और इन टकरावों को सुलझाने की व्यवस्था खुद एक नया मुकदमों का ढेर बन जाएगी।

सर्वोच्चता के सिद्धांत का कमजोर पड़ना. एक ही सुप्रीम कोर्ट, जिसका कहा आखिरी होता है, उसकी कीमत नापना मुश्किल है और गंवाना आसान।

क्षमता. क्षेत्रीय पीठों के लिए जज, ढांचा और रजिस्ट्री की क्षमता चाहिए, जो अभी है ही नहीं, और वह भी उस दौर में जब अधीनस्थ अदालतों में ही 5,000 से ज्यादा पद खाली हैं।

संस्थाओं का अपना विरोध भी है। अदालत ने आम तौर पर ढांचागत बंटवारे के बजाय भीतरी केस मैनेजमेंट सुधार को तरजीह दी है, और यह बड़ी अड़चन है, क्योंकि रास्ता कोई भी हो, अदालत का सहयोग तो चाहिए ही होगा।

ईमानदार आकलन

इस दलील का सबसे मजबूत रूप दक्षता का नहीं है। असली बात यह है कि संवैधानिक अदालत को सोचने-विचारने का वक्त चाहिए, और जो अदालत हजारों अपीलें निपटा रही हो उसके पास वह वक्त नहीं होता। केशवानंद में महीनों सुनवाई चली थी। उतनी गहराई उस पीठ को नसीब नहीं हो सकती जिसके सामने SLP की लंबी सूची भी पड़ी हो।

सबसे मजबूत जवाबी दलील यह है कि क्षेत्रीय पीठें संख्या की समस्या संस्था को कई हिस्सों में बांटकर हल करती हैं, और कई हिस्सों में बंटी सर्वोच्च अदालत फिर सर्वोच्च अदालत रह ही नहीं जाती।

एक बीच का रास्ता भी है, जिस पर बात कम होती है: अनुच्छेद 136 को ही कसें। अगर विशेष अनुमति को वैसे ही अपवाद वाले अधिकार क्षेत्र की तरह बरता जाए जैसा संविधान में लिखा है, न कि रूटीन तीसरी अपील की तरह, तो मुकदमों का बड़ा हिस्सा बिना किसी ढांचागत बदलाव के ही निपट जाएगा।

आगे का रास्ता

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय अपील न्यायालय का प्रस्ताव क्या है?

उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में सुप्रीम कोर्ट की चार क्षेत्रीय पीठें बनाई जाएं, जो विशेष अनुमति याचिकाएं और आम अपीलें सुनें। इससे दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक संवैधानिक अदालत की तरह काम कर पाएगा और संवैधानिक सवाल, संघीय विवाद और राष्ट्रीय महत्व के जनहित मामले सुनेगा।

सुप्रीम कोर्ट की पहचान का संकट किसे कहा जा रहा है?

इसलिए कि उसे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 131 से 136 के तहत एक संवैधानिक अदालत के रूप में गढ़ा गया था, और अनुच्छेद 136 की विशेष अनुमति को अपवाद माना गया था। वह अब रूटीन बन चुकी है, और अदालत के काम का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा संवैधानिक सवालों के बजाय दीवानी और फौजदारी अपीलें हैं। फली नरीमन और जस्टिस रूमा पाल, दोनों ने इस खिसकाव को संस्था के तौर पर अदालत की पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है।

अपीलों का बोझ संवैधानिक मामलों पर कैसे असर डालता है?

संवैधानिक मामले अपीलीय काम के पीछे कतार में लग जाते हैं। चुनावी बॉन्ड का मामला, CAA को चुनौती और अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिकाएं, तीनों को सुनवाई तक पहुंचने में सालों लगे, क्योंकि अदालत विशेष अनुमति याचिकाओं में ही उलझी रही।

भौगोलिक पहुंच की समस्या क्या है?

सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में बैठता है। मणिपुर, लक्षद्वीप या ग्रामीण बिहार के मुकदमेबाज को वहीं तक जाना पड़ता है, और दूरदराज के राज्यों से आई विशेष अनुमति याचिकाओं के दाखिल होने की दर एक प्रतिशत से भी कम है। अनुच्छेद 130 मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना पर अदालत को कहीं और बैठने की इजाजत देता है, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ।

क्या क्षेत्रीय पीठें बनाने के लिए संविधान संशोधन जरूरी है?

पीठों के बैठने भर के लिए जरूरी नहीं। अनुच्छेद 130 पहले से ही मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर बैठने की इजाजत देता है, इसलिए कार्यपालिका की अधिसूचना काफी हो सकती है। हां, अलग राष्ट्रीय अपील न्यायालय के रूप में पूरा ढांचागत विभाजन करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा।

विधि आयोग ने क्या सिफारिश की थी?

2009 की 229वीं रिपोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर चार कैसेशन पीठों की सिफारिश की थी, और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ संवैधानिक मामलों के लिए रखने को कहा था। पंद्रह साल से ज्यादा बीत गए, यह लागू नहीं हुई।

दूसरे देश इसे कैसे संभालते हैं?

फ्रांस का कैसेशन कोर्ट सिर्फ कानून के सवाल देखता है, तथ्यों के नहीं। जर्मनी और इटली में कई स्तरों वाली व्यवस्था है, जिसमें संवैधानिक और सामान्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हैं। अमेरिका में सर्किट कोर्ट ऑफ अपील आम अपीलें संभाल लेते हैं, इसलिए वहां का सुप्रीम कोर्ट साल में करीब 70 मामले पूरी गहराई से सुनता है, जबकि भारत में यह संख्या 70,000 से ज्यादा है।

इस प्रस्ताव पर क्या आपत्तियां हैं?

कि इससे सुप्रीम कोर्ट का अधिकार बिखर जाएगा और अलग-अलग क्षेत्रों की परस्पर विरोधी नजीरें बनेंगी; कि यह एक ही सर्वोच्च अदालत के सिद्धांत को कमजोर करता है; कि इसके लिए बहुत सा नया ढांचा और बहुत सी नई नियुक्तियां चाहिए; और यह कि खुद अदालत इसका विरोध करती रही है, क्योंकि वह ढांचागत बंटवारे के बजाय भीतरी केस मैनेजमेंट सुधार को बेहतर मानती है।

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

  1. सुप्रीम कोर्ट के काम का लगभग कितना हिस्सा विशेष अनुमति याचिकाओं का है?
    (a) 20 प्रतिशत
    (b) 40 प्रतिशत
    (c) 60 प्रतिशत से ज्यादा
    (d) 90 प्रतिशत से ज्यादा
    उत्तर: (c) 60 प्रतिशत से ज्यादा काम संवैधानिक सवालों का नहीं, दीवानी और फौजदारी अपीलों का है।
  2. कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली से बाहर बैठने की इजाजत देता है?
    (a) अनुच्छेद 124
    (b) अनुच्छेद 130
    (c) अनुच्छेद 136
    (d) अनुच्छेद 141
    उत्तर: (b) अनुच्छेद 130 मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी और राष्ट्रपति की अधिसूचना पर दूसरी जगहों की इजाजत देता है, पर इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ।
  3. विधि आयोग ने चार क्षेत्रीय कैसेशन पीठों की सिफारिश की थी अपनी
    (a) 120वीं रिपोर्ट में
    (b) 189वीं रिपोर्ट में
    (c) 229वीं रिपोर्ट में
    (d) 277वीं रिपोर्ट में
    उत्तर: (c) 2009 की 229वीं रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई।
  4. फ्रांस का कैसेशन कोर्ट इसलिए अलग है क्योंकि वह देखता है
    (a) केवल संवैधानिक सवाल
    (b) केवल कानून के सवाल, तथ्यों के नहीं
    (c) केवल फौजदारी अपीलें
    (d) कानून और तथ्य दोनों, नए सिरे से
    उत्तर: (b) समीक्षा को कानून के सवालों तक सीमित रखना ही उसके मुकदमों की संख्या को संभालने लायक बनाए रखता है।
  5. विशेष अनुमति का अधिकार क्षेत्र मिलता है
    (a) अनुच्छेद 32 से
    (b) अनुच्छेद 131 से
    (c) अनुच्छेद 136 से
    (d) अनुच्छेद 143 से
    उत्तर: (c) अनुच्छेद 136 विवेकाधीन विशेष अनुमति देता है, जिसे रूटीन नहीं, अपवाद माना गया था।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

  1. सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक अदालत से खिसककर आम अपील अदालत बन गया है। इसके नतीजों और उपायों की जांच कीजिए। (250 शब्द)
  2. क्षेत्रीय पीठों वाले राष्ट्रीय अपील न्यायालय के प्रस्ताव का मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
  3. सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भौगोलिक रूप से असमान है। इसके संवैधानिक और व्यावहारिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (150 शब्द)
  4. भारत की सर्वोच्च अदालत के कार्यभार की तुलना अन्य तुलनीय देशों से कीजिए और बताइए कि इससे कौन से ढांचागत सबक निकलते हैं। (250 शब्द)
  5. क्या क्षेत्रीय पीठें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बिखेर देंगी? आलोचनात्मक जांच कीजिए। (150 शब्द)