Anantam IASHindi Note · 24 August 2026

OBC जातियों की केंद्रीय सूची: सरकारी सूची कैसे देखें

केंद्रीय और राज्य की OBC सूची में फ़र्क़ क्या है, NCBC की साइट पर अपनी जाति कैसे खोजें, क्रीमी लेयर का नियम क्या कहता है और OBC-NCL प्रमाण पत्र कैसे बनता है।

पूरे भारत की OBC जातियों की कोई एक सूची नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग-अलग केंद्रीय OBC सूची रखता है, और हर राज्य सरकार अपनी अलग राज्य सूची रखती है, जो केंद्रीय सूची से अलग हो सकती है। केंद्र सरकार की नौकरियों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों या अखिल भारतीय भर्ती में OBC आरक्षण लेना है, तो आपकी जाति का नाम आपके राज्य की केंद्रीय सूची में होना चाहिए — और इसे देखने की एक ही भरोसेमंद जगह है, NCBC की वेबसाइट ncbc.nic.in

केंद्रीय OBC सूची और राज्य की OBC सूची

दो अलग-अलग व्यवस्थाएँ साथ-साथ चलती हैं, और लोग सबसे ज़्यादा ग़लती इन्हीं दोनों को एक समझकर करते हैं:

इसका सीधा नतीजा यह है: सिर्फ़ राज्य की सूची के आधार पर बना प्रमाण पत्र केंद्र सरकार की किसी भर्ती में नहीं चलेगा। केंद्र के कामों के लिए आपको केंद्रीय प्रारूप में OBC प्रमाण पत्र चाहिए, जो यह बताता हो कि आपकी जाति आपके राज्य की केंद्रीय सूची में है और आप क्रीमी लेयर में नहीं आते।

केंद्रीय OBC सूची में जाति है या नहीं, कैसे देखें

  1. NCBC का केंद्रीय सूची वाला पेज खोलिए: ncbc.nic.in — Central List of OBCs
  2. अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चुनिए। साइट उस राज्य की पूरी केंद्रीय सूची, प्रस्ताव संख्या और तारीख़ों के साथ दिखा देती है; राज्यवार PDF भी डाउनलोड की जा सकती है।
  3. अपनी सही प्रविष्टि देखिए। कई प्रविष्टियों में उपजातियाँ, दूसरे नाम और ज़िलों की शर्तें लिखी होती हैं — जैसे कुछ समुदाय किसी राज्य के तय ज़िलों में ही OBC माने जाते हैं। जाति का मोटा नाम नहीं, प्रविष्टि में लिखी बात ही आख़िरी है।
  4. दूसरा रास्ता यह है कि राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल की जाति खोज सेवा से केंद्रीय सूची में जाति, समुदाय या उपजाति के नाम से खोज लीजिए।

अगर जाति आपके राज्य की केंद्रीय सूची में है, तो आप OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं; आवेदन का पूरा तरीक़ा जाति प्रमाण पत्र वाली गाइड में क़दम-दर-क़दम दिया है।

राज्यवार बड़े OBC समुदाय (सिर्फ़ उदाहरण)

नीचे की तालिका में कुछ बड़े राज्यों की NCBC केंद्रीय सूचियों में दर्ज जाने-पहचाने समुदायों के उदाहरण दिए हैं। यह पूरी सूची नहीं है — केंद्रीय सूचियों में हज़ारों प्रविष्टियाँ हैं, जिनके साथ उपजातियाँ, दूसरे नाम और ज़िले की शर्तें जुड़ी हैं। प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले अपने समुदाय की सही प्रविष्टि NCBC की सरकारी राज्य सूची में हमेशा देख लीजिए।

राज्यकेंद्रीय OBC सूची में दर्ज समुदायों के उदाहरण
उत्तर प्रदेशयादव (अहीर), कुर्मी, लोध, गुर्जर, तेली
बिहारयादव, कुर्मी, कोइरी (कुशवाहा), तेली
मध्य प्रदेशयादव, कुर्मी, लोधी, तेली, गुर्जर
राजस्थानजाट (भरतपुर और धौलपुर ज़िलों को छोड़कर), गुर्जर, माली, कुम्हार
महाराष्ट्रकुणबी, माली, तेली, धनगर, वंजारी
गुजरातअहीर, रबारी, माली, कोली (तय उप-समूह)
तमिलनाडुवन्नियकुल क्षत्रिय (वन्नियार), नाडार, कोंगु वेल्लालर, यादव (इडैयर)
कर्नाटककुरुबा, एडिगा (इडिगा), देवांगा, वोक्कालिगा

प्रविष्टियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं — सरकारी प्रस्तावों से समुदाय जोड़े या बदले जाते हैं — इसलिए आज की पूरी और सही सूची के लिए भरोसा सिर्फ़ NCBC की राज्यवार सूचियों पर ही किया जा सकता है।

क्रीमी लेयर का नियम

केंद्रीय OBC सूची में नाम होना पात्रता की सिर्फ़ आधी शर्त है। आरक्षण का फ़ायदा उन्हीं OBC उम्मीदवारों को मिलता है जो क्रीमी लेयर से बाहर हैं — यानी पिछड़े वर्गों का वह ख़ुशहाल हिस्सा, जिसे उच्चतम न्यायालय के इंद्रा साहनी फ़ैसले (1992) के बाद आरक्षण से बाहर रखा गया।

दोनों शर्तें पार कर लीं तो आप “नॉन-क्रीमी लेयर” हैं और केंद्र के 27% OBC कोटे के हक़दार हैं। इसके पूरे नियम, काग़ज़ और वैधता से जुड़े सवाल OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र वाली गाइड में समझाए गए हैं।

OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र कैसे बनता है

  1. अपनी जाति की प्रविष्टि पक्की कीजिए — जैसा ऊपर बताया, अपने राज्य की NCBC केंद्रीय सूची में।
  2. स्थानीय राजस्व अधिकारी के पास आवेदन कीजिए — आम तौर पर तहसीलदार, SDM या ज़िलाधिकारी का दफ़्तर — या तो काउंटर पर, या अपने राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या किसी कॉमन सर्विस सेंटर से।
  3. सबूत जमा कीजिए: पहचान और निवास के काग़ज़, माता-पिता या परिवार के किसी सदस्य का पुराना जाति प्रमाण पत्र अगर हो, और पिछले तीन वित्त वर्षों की माता-पिता की आय घोषणा या आय प्रमाण पत्र।
  4. केंद्रीय प्रारूप वाला प्रमाण पत्र माँगिए (भारत सरकार का तय OBC-NCL प्रारूप), अगर वह केंद्र की नौकरी या दाख़िले के लिए चाहिए — राज्य के प्रारूप वाला प्रमाण पत्र वहाँ शायद न चले।
  5. वैधता का ध्यान रखिए: क्रीमी लेयर की जाँच आमदनी पर टिकी है और आमदनी बदलती रहती है, इसलिए ज़्यादातर संस्थान उसी वित्त वर्ष का बना प्रमाण पत्र माँगते हैं — यही वजह है कि ज़्यादातर लोग इसे हर साल नया बनवाते हैं।

यह समझना भी काम आता है कि ये सूचियाँ राज्य-दर-राज्य अलग क्यों हैं: जाति की श्रेणियाँ राजनीति में तय होती हैं और समय-समय पर बदलती रहती हैं। यह पूरी कहानी भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और नृजातीयता वाले विश्लेषण में खुलकर आई है।

सामान्य प्रश्न

OBC जातियों की सरकारी केंद्रीय सूची कहाँ देखूँ?

NCBC की वेबसाइट पर: ncbc.nic.in → Central List of OBCs, जहाँ अपना राज्य चुनकर पूरी राज्यवार सूची देखी या डाउनलोड की जा सकती है। जाति के नाम से खोजना हो तो राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर भी खोज सकते हैं।

क्या पूरे भारत के लिए एक ही OBC सूची है?

नहीं। केंद्रीय सूची हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग-अलग रखी जाती है, और इसके अलावा हर राज्य की अपनी OBC सूची भी होती है। किसी जाति का दर्जा दोनों सूचियों में अलग हो सकता है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी।

OBC के लिए क्रीमी लेयर की मौजूदा आय सीमा क्या है?

माता-पिता की कुल आमदनी 8 लाख रुपये सालाना, लगातार तीन वित्त वर्षों के लिए। यह सीमा DoPT के 13 सितंबर 2017 के आदेश से लागू है; जुलाई 2026 तक इसे बढ़ाने की कोई अधिसूचना नहीं आई है।

मेरी जाति राज्य की OBC सूची में है, केंद्रीय सूची में नहीं। क्या मुझे केंद्र का OBC आरक्षण मिलेगा?

नहीं। केंद्र का OBC आरक्षण (केंद्र की नौकरियों और केंद्र से पैसा पाने वाले संस्थानों में) तभी मिलेगा जब जाति आपके राज्य की केंद्रीय सूची में हो। जहाँ राज्य की सूची चलती है, वहाँ राज्य स्तर के OBC लाभ आपको तब भी मिलते रहेंगे।

OBC नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र कौन बनाता है?

आपके राज्य के राजस्व अधिकारी — आम तौर पर तहसीलदार, SDM या DM का दफ़्तर — यही इसे बनाते हैं, और भारत सरकार के कामों के लिए ज़रूरी केंद्रीय प्रारूप में भी बनाते हैं। आवेदन आम तौर पर राज्य के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर से जाता है।

क्या खेती की आमदनी 8 लाख वाली क्रीमी लेयर सीमा में गिनी जाती है?

नहीं। DoPT के स्पष्टीकरण के मुताबिक़ क्रीमी लेयर की जाँच में खेती की ज़मीन से होने वाली आमदनी और माता-पिता की तनख़्वाह — दोनों छोड़ दी जाती हैं; उनकी बाक़ी आमदनी गिनी जाती है।

केंद्रीय OBC सूची में कितनी जातियाँ हैं?

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कई हज़ार प्रविष्टियाँ हैं, और सरकार जैसे-जैसे नई प्रविष्टियाँ और संशोधन अधिसूचित करती है, यह संख्या बदलती रहती है। इसीलिए किसी पुरानी बनी-बनाई सूची को नहीं, NCBC की चालू सूची को ही सही मानना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

1. OBC की राज्यवार केंद्रीय सूची कौन रखता है?

क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
ग) संघ लोक सेवा आयोग
घ) गृह मंत्रालय

उत्तर: ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

2. NCBC को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?

क) 93वाँ संविधान संशोधन
ख) 99वाँ संविधान संशोधन
ग) 102वाँ संविधान संशोधन
घ) 105वाँ संविधान संशोधन

उत्तर: ग) 102वाँ संविधान संशोधन

3. केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की मौजूदा आय सीमा क्या है?

क) 6 लाख रुपये सालाना
ख) 8 लाख रुपये सालाना
ग) 10 लाख रुपये सालाना
घ) 12 लाख रुपये सालाना

उत्तर: ख) 8 लाख रुपये सालाना

4. OBC आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखने की बात किस उच्चतम न्यायालय मामले से निकली?

क) केशवानंद भारती मामला
ख) एम. नागराज मामला
ग) इंद्रा साहनी मामला
घ) मेनका गांधी मामला

उत्तर: ग) इंद्रा साहनी मामला

5. केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलता है?

क) 15%
ख) 22.5%
ग) 27%
घ) 33%

उत्तर: ग) 27%