Anantam IASHindi Note · 3 September 2026

भारत में संसदीय समितियाँ: स्थायी, तदर्थ, वित्तीय और DRSC

स्थायी और तदर्थ समितियों का पूरा ढाँचा: PAC, प्राक्कलन और COPU, 24 DRSC, प्रवर समितियाँ और JPC, विधेयक भेजने की गिरती दर, और मुख्य फ़र्क़ एक नज़र की टेबल में।

भारत में संसदीय समितियाँ विधायी निगरानी का इंजन-रूम हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सदस्य पूरा सदन बैठाकर हर विधेयक पर बहस नहीं कर सकते, हर अनुदान की मांग नहीं देख सकते, न हर मंत्रालय का बारीक हिसाब जाँच सकते हैं — इसलिए संसद यह काम छोटी और ख़ास समितियों को सौंप देती है। इन समितियों की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 से आती है, और दोनों सदनों की प्रक्रिया नियमावली से। UPSC की राजव्यवस्था में भारत में संसदीय समितियाँ बार-बार लौटने वाला विषय है — लोक लेखा समिति, विभाग-संबंधित स्थायी समितियों (DRSC) और संयुक्त संसदीय समितियों पर सवाल लगभग हर साल आते हैं।

यह गाइड पूरा ढाँचा खोलकर रखती है: स्थायी बनाम तदर्थ (ad-hoc), तीन वित्तीय समितियाँ, 24 DRSC, JPC और प्रवर समितियाँ, और इनके साथ विशेषाधिकार, नियम तथा कामकाज देखने वाली घरेलू समितियाँ। विधेयक जैसे-जैसे लंबे, तकनीकी और राजनीतिक रूप से विवादित होते गए हैं, भारत में संसदीय समितियाँ की भूमिका उतनी ही बढ़ी है।

भारत में संसदीय समितियाँ क्या हैं

औपचारिक अर्थ में संसदीय समिति वह समिति है जिसे सदन चुनता या नियुक्त करता है, या अध्यक्ष/सभापति नामित करते हैं; जो अध्यक्ष/सभापति के निर्देश पर काम करती है; जो अपनी रिपोर्ट सदन को देती है; और जिसका सचिवालय लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय देता है। अनुच्छेद 105 समिति की कार्यवाही तक संसदीय विशेषाधिकार बढ़ा देता है; अनुच्छेद 118 हर सदन को प्रक्रिया के नियम बनाने देता है, जिसमें समितियाँ बनाना भी शामिल है।

भारत में संसदीय समितियाँ दो बड़े परिवारों में बँटी हैं: स्थायी समितियाँ (पक्की, हर साल नए सिरे से बनने वाली) और तदर्थ समितियाँ (अस्थायी, काम पूरा होते ही ख़त्म)। स्थायी परिवार के अंदर वित्तीय समितियाँ, DRSC, और घरेलू कामकाज की लंबी सूची बैठती है।

स्थायी समितियाँ

स्थायी समितियाँ संसदीय कैलेंडर का पक्का हिस्सा हैं। इनकी सदस्यता हर साल बदलती है, लेकिन समिति ख़ुद बनी रहती है। सबसे ज़रूरी तीन समूह हैं — वित्तीय समितियाँ, DRSC, और वे समितियाँ जो सदन को चलाए रखती हैं।

वित्तीय समितियाँ

सरकारी पैसे पर विधायिका के काबू की रीढ़ तीन वित्तीय समितियाँ हैं:

ये तीनों मिलकर ऑडिट, बजट-अनुमान और PSU के काम — इस तिकोन को ढँक लेती हैं। ये नीति की समीक्षा नहीं कर सकतीं; ये अमल की समीक्षा करती हैं।

विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC)

DRSC व्यवस्था 1993 में अध्यक्ष शिवराज पाटिल के समय शुरू हुई, और 17 से बढ़ाकर 2004 में 24 समितियाँ कर दी गईं। हर DRSC कुछ मंत्रालयों के समूह पर नज़र रखती है। इन 24 में 16 का काम लोकसभा सचिवालय देखता है और 8 का राज्यसभा सचिवालय, लेकिन हर समिति में 31 सदस्य होते हैं — 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से — जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और सभापति नामित करते हैं।

DRSC चार काम करती हैं: अपने मंत्रालयों की अनुदान मांगें देखना (और मांगों पर वोट होने से पहले रिपोर्ट देना), उनके पास भेजे गए विधेयक देखना, सालाना रिपोर्ट पर विचार करना, और देश की बुनियादी लंबी अवधि वाली नीति के दस्तावेज़ जाँचना। ये सीधे नीति बदलने की सिफ़ारिश नहीं कर सकतीं, लेकिन इनकी रिपोर्ट बहस की शक्ल तय करती है।

मंत्री DRSC के सदस्य नहीं बन सकते — यह जान-बूझकर बनाई गई दीवार है, ताकि निगरानी सरकार के असर से बची रहे। DRSC की रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी जाती है, पर वह सिफ़ारिश भर होती है।

सदन चलाने वाली स्थायी समितियाँ

समितियों की एक लंबी सूची सदन को चलाए रखती है। UPSC में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली ये हैं:

तदर्थ समितियाँ

तदर्थ समितियाँ किसी एक काम के लिए बनती हैं और काम ख़त्म होते ही भंग हो जाती हैं। इनकी दो मुख्य क़िस्में हैं — प्रवर समितियाँ (Select Committees) और संयुक्त समितियाँ

प्रवर समितियाँ

प्रवर समिति सिर्फ़ एक सदन की समिति होती है, जो किसी ख़ास विधेयक पर विचार के लिए बनती है। समिति विधेयक को खंड-दर-खंड देखती है, विशेषज्ञों और जुड़े लोगों को बुलाती है, और सुझाए बदलावों के साथ सदन को रिपोर्ट देती है। हाल के उदाहरण हैं — व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर प्रवर समिति (2019, राज्यसभा) और वेतन संहिता पर लोकसभा की प्रवर समिति।

संयुक्त संसदीय समितियाँ (JPC)

JPC दोनों सदनों की संयुक्त समिति होती है। यह किसी ख़ास विधेयक को देखने के लिए बन सकती है (संयुक्त प्रवर समिति), या राष्ट्रीय महत्व के किसी मामले की जाँच के लिए — और “JPC” कहने पर ज़्यादातर लोगों का मतलब यही दूसरा होता है। मशहूर JPC में शामिल हैं:

सदस्यता मोटे तौर पर लोकसभा और राज्यसभा के 2:1 अनुपात में होती है। JPC गवाहों को बुला सकती है, दस्तावेज़ देख सकती है, और रिपोर्ट सदन में रख सकती है।

जाँच समितियाँ

JPC के अलावा अध्यक्ष या सभापति तदर्थ जाँच समितियाँ भी बना सकते हैं — मिसाल के लिए, सदस्यों के आचरण पर लगे किसी ख़ास आरोप को देखने के लिए। ये आचार समितियों से अलग हैं, क्योंकि आचार समितियाँ स्थायी होती हैं।

विधेयक समितियों को कैसे भेजे जाते हैं

पेश होने के बाद विधेयक को या तो किसी DRSC को भेजा जा सकता है (जो पहले से मौजूद है), या उसी विधेयक के लिए बनी प्रवर/संयुक्त प्रवर समिति को। यह अपने आप नहीं होता — इसके लिए मंत्री का अनुरोध, सदन में प्रस्ताव, या अध्यक्ष/सभापति का निर्देश चाहिए। हाल के संसदीय व्यवहार के आलोचक बताते हैं कि समितियों को भेजे जाने वाले विधेयकों का प्रतिशत तेज़ी से गिरा है — 15वीं लोकसभा में क़रीब 71% से 17वीं लोकसभा में 20% से नीचे। UPSC के निबंध जैसे सवालों में यह चिंता बार-बार आती है।

विधायी निगरानी में भारत में संसदीय समितियाँ की भूमिका

भारत में संसदीय समितियाँ की भूमिका को पाँच कामों में समेटा जा सकता है:

  1. विधेयकों की बारीक जाँच — खंड-दर-खंड काम, जो पूरा सदन नहीं कर सकता।
  2. बजट से पहले और बाद का काबू — DRSC अनुदान मांगें देखती हैं; PAC ऑडिट देखती है; प्राक्कलन समिति बचत के सुझाव देती है; COPU PSU पर नज़र रखती है।
  3. सरकार की जवाबदेही — सालाना रिपोर्ट, कामकाज के ऑडिट और नीति दस्तावेज़ देखकर।
  4. अधीनस्थ विधान पर नज़र — यह जाँचना कि क़ानून के तहत बने नियम मूल क़ानून से आगे न निकल जाएँ।
  5. विशेषाधिकार और आचरण — विशेषाधिकार और आचार समितियाँ सदन की हिफ़ाज़त करती हैं और अपने ही सदस्यों पर नज़र रखती हैं।

समितियाँ (ज़्यादातर) बंद कमरे में काम करती हैं, जिससे सदस्यों पर जनता के सामने अकड़ दिखाने का दबाव नहीं रहता और दलों के बीच सहमति बन पाती है। इसीलिए DRSC और JPC की रिपोर्ट सदन की बहसों से ज़्यादा दलगत सीमाओं से ऊपर पढ़ी जाती हैं।

सीमाएँ

तीन ढाँचागत सीमाएँ भारत में संसदीय समितियाँ को कमज़ोर करती हैं:

वोहरा समिति, संविधान के कामकाज की समीक्षा वाले राष्ट्रीय आयोग (NCRWC, 2002) और PRS-India के कई अध्ययनों ने जो सुधार सुझाए हैं, उनमें ये शामिल हैं: एक तय सीमा से ऊपर के सारे विधेयक अनिवार्य रूप से समिति को भेजना, खुली सुनवाई, और हर DRSC के लिए एक शोध विंग — अमेरिकी Congressional Research Service की तर्ज़ पर। नई संसद इमारत के हाइब्रिड सुनवाई कक्ष और संसद भाषिणी AI अनुवाद की शुरुआत ढाँचे की तरफ़ के सुधार हैं, लेकिन प्रक्रिया वाले सुधार अटके हुए हैं।

मुख्य फ़र्क़ एक नज़र में

क़िस्मसदस्यताकार्यकालअध्यक्षआम काम
PAC22 (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)1 सालविपक्ष (परंपरा से)CAG की ऑडिट रिपोर्ट
प्राक्कलन30 (सिर्फ़ लोकसभा)1 सालसत्ता पक्षबजट अनुमान
COPU22 (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)1 सालमिला-जुलाPSU का कामकाज
DRSC31 (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा)1 सालमिला-जुलामंत्रालय, विधेयक, मांगें
प्रवरबदलती रहती है, एक सदनविधेयक तकमिला-जुलाएक ख़ास विधेयक
JPCबदलती रहती है, दोनों सदनकाम तकमिला-जुलाविधेयक या घोटाले की जाँच

सामान्य प्रश्न

भारत में संसदीय समितियाँ कितनी हैं?

कोई पक्का कुल आँकड़ा नहीं है, क्योंकि गिनती बदलती रहती है — लेकिन बुनियादी ढाँचे में 24 DRSC, 3 वित्तीय समितियाँ (PAC, प्राक्कलन, COPU), और हर सदन में क़रीब 10–12 घरेलू स्थायी समितियाँ हैं। ज़रूरत के हिसाब से प्रवर और संयुक्त समितियाँ इनके ऊपर बनती रहती हैं।

लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है?

1967 से परंपरा यह है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष का कोई वरिष्ठ सदस्य होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। यह संविधान में लिखा नहीं है; यह संसद की ख़ुद पर लगाई हुई परंपरा है।

हर DRSC में कितने सदस्य होते हैं?

हर विभाग-संबंधित स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं — 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, जिन्हें क्रमशः अध्यक्ष और सभापति नामित करते हैं। मंत्री सदस्य नहीं बन सकते।

संसदीय समिति की सिफ़ारिशें मानना ज़रूरी होता है?

नहीं। भारत में संसदीय समितियाँ सिफ़ारिश करने वाली संस्थाएँ हैं। उनकी रिपोर्ट सरकार के काम पर असर डालती है, पर उसे बाँधती नहीं। सरकार सिफ़ारिश पूरी मान सकती है, आधी मान सकती है, या ठुकरा सकती है — और उसे एक Action Taken Report सदन में रखनी होती है।

प्रवर समिति और संयुक्त संसदीय समिति में क्या फ़र्क़ है?

प्रवर समिति सिर्फ़ एक सदन की होती है और आमतौर पर किसी ख़ास विधेयक को देखने के लिए बनती है। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) दोनों सदन मिलकर बनाते हैं — या तो साथ भेजे गए विधेयक की जाँच के लिए, या राष्ट्रीय महत्व के किसी मामले की पड़ताल के लिए।

समितियों को कम विधेयक क्यों भेजे जा रहे हैं?

PRS Legislative Research के आँकड़े दिखाते हैं कि भेजे जाने की दर क़रीब 71% (15वीं लोकसभा) से 20% से नीचे (17वीं लोकसभा) आ गई है। वजहें कई हैं — राजनीतिक जल्दबाज़ी, सरकार के पास बहुमत होने से दलों के बीच सहमति की ज़रूरत घट जाना, और सत्र के दिन घटते जाना।

कार्य मंत्रणा समिति क्या है?

कार्य मंत्रणा समिति सरकारी कामकाज के लिए समय बाँटती है और चर्चा के लिए विधेयकों की प्राथमिकता तय करती है। लोकसभा में इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं (15 सदस्य) और राज्यसभा में सभापति (11 सदस्य)। सत्र के दौरान यह हर हफ़्ते बैठती है।

भारत की सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन-सी है?

लोक लेखा समिति, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में बनी, सबसे पुरानी है। यह 1950 के संविधान से भी पहले की है और आज़ादी के बाद बढ़ी हुई सदस्यता के साथ बिना टूटे चलती रही।