UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

भारत में आंतरिक दलीय लोकतंत्र: दलों को कौन नियंत्रित करेगा

धारा 29A, 2,550 से ज्यादा रजिस्टर्ड दल और रद्द करने की शक्ति का अभाव। आंतरिक दलीय लोकतंत्र क्यों जरूरी है और सुधार की सिफारिशें आज तक क्यों अटकी हैं।

A crowd holding party flags at a rally

भारत में हर चुने जाने वाले पद का हर उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक दल की पसंद होता है। संविधान राजनीतिक दलों का जिक्र सिर्फ एक बार करता है, दसवीं अनुसूची में, और वह भी सिर्फ यह बताने के लिए कि दल छोड़ने पर विधायक या सांसद की सदस्यता कब जा सकती है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र (inner party democracy) इन्हीं दो तथ्यों के बीच की खाली जगह है।

अगर दल तय करते हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, और यह कोई नहीं देखता कि दल यह तय कैसे करते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र का सबसे भारी चुनाव लोकतांत्रिक जांच के दायरे से पूरी तरह बाहर हो जाता है।

नियमन का ढांचा, जितना भी है

संविधान से बाहर का दर्जा. दलों पर मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (Representation of the People Act) की धारा 29A लागू होती है।

धारा 29A मांगती क्या है. रजिस्ट्रेशन चाहने वाले दल को संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का वचन देना होता है, और यह भी कि वह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखेगा। पूरी असल शर्त बस यही घोषणा है। इसमें कहीं भी दल को अपने भीतर लोकतांत्रिक ढांचा रखने के लिए बाध्य नहीं किया गया।

रजिस्ट्रेशन के कागज क्या मांगते हैं. संगठन के ढांचे का ब्योरा, दल के अंगों की शक्तियां और काम, और पदाधिकारियों की नियुक्ति का तरीका। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद यह कभी जांचा नहीं जाता कि इनका पालन हो भी रहा है या नहीं।

चुनाव आयोग क्या नहीं कर सकता. रजिस्ट्रेशन रद्द करना। देश में 2,550 से ज्यादा दल रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 10 प्रतिशत से भी कम चुनाव लड़ते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आयोग के पास निष्क्रिय या फर्जी रजिस्ट्रेशन हटाने की ताकत नहीं है, और इसी वजह से सोए हुए दलों के रजिस्ट्रेशन मनी लॉन्ड्रिंग के काम आते रहे हैं।

आंतरिक दलीय लोकतंत्र से मिलना क्या चाहिए

  • दल के भीतर अलग-अलग आवाजों को जगह
  • भीतरी बहस से नीति बनना
  • उम्मीदवार चुनने में पारदर्शिता
  • नेतृत्व की सदस्यों के प्रति जवाबदेही
  • दल की ताकत का विकेंद्रीकरण

हकीकत में है क्या

कोई भी बड़ा राष्ट्रीय दल नेतृत्व के लिए सचमुच का आंतरिक चुनाव नहीं कराता। वंशवादी उत्तराधिकार हर विचारधारा में मिलता है: कांग्रेस में गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी और RJD में यादव परिवार, BJD में पटनायक का उत्तराधिकार, शिरोमणि अकाली दल में बादल परिवार। यह विचारधारा की सीमा पार कर जाता है, और यही असली बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वजह दलगत नहीं, ढांचागत है।

2022 का कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव इसका सबसे सिखाने वाला उदाहरण है। 22 साल में यह पहला मौका था जब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मुकाबला हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले और शशि थरूर को 1,072, यानी करीब 13 प्रतिशत। इसे बड़े पैमाने पर एक नियंत्रित कवायद माना गया। अहम बात जीत का अंतर नहीं है; अहम यह है कि एक बड़े राष्ट्रीय दल में मुकाबले वाला आंतरिक चुनाव होना अपने-आप में खबर बन जाता है।

कारण और नतीजे की कड़ी

नतीजे एक के बाद एक आते हैं, और उन्हें अलग-अलग गिनाने से बेहतर है उन्हें एक कड़ी की तरह देखना।

ताकत एक जगह सिमटती है, इससे व्यक्ति-पूजा पैदा होती है, उससे वंशवादी उत्तराधिकार आसान हो जाता है, उससे शासन कमजोर पड़ता है क्योंकि नेतृत्व काबिलियत के आधार पर नहीं चुना जाता, उससे जनता का भरोसा घटता है, और उससे राजनीति के अपराधीकरण की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि जिन नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं, वही बिना किसी लोकतांत्रिक अंकुश के उम्मीदवार तय करते हैं।

आखिरी कड़ी ही इस विषय को चुनाव सुधार की पूरी बहस से जोड़ती है। अपराधीकरण पर चर्चा आम तौर पर अयोग्यता के नियमों के इर्द-गिर्द घूमती है। लेकिन उम्मीदवार तो दल चुनते हैं, और जिस दल का नेतृत्व भीतर किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, उसके पास जीतने लायक उम्मीदवार के मुकाबले साफ छवि वाले उम्मीदवार को चुनने की कोई वजह नहीं होती।

दो सिफारिशें, दोनों अनसुनी

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, शासन में नैतिकता (2008): आंतरिक चुनाव अनिवार्य हों, उम्मीदवार चुनने में पारदर्शिता हो, और दलों के वित्त का ऑडिट हो।

विधि आयोग, 170वीं रिपोर्ट (1999): दलों के भीतरी ढांचे को नियंत्रित करने वाले कानून बनें, जिनमें दल के पदों के लिए नियमित चुनाव और चंदे में पारदर्शिता शामिल हो।

एक सिफारिश को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं और दूसरी को करीब दो दशक। दोनों में से कोई लागू नहीं हुई, और वजह कोई रहस्य नहीं है: यह सुधार उन्हीं लोगों को कानून बनाकर लाना है जिनकी अपनी कुर्सी उसी व्यवस्था पर टिकी है जिसे यह सुधार बदल देगा।

आगे का रास्ता

  • चुनाव आयोग को रजिस्ट्रेशन रद्द करने की ताकत दें, यह सबसे कम विवाद वाला सुधार है और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता बंद कर देता है।
  • रजिस्ट्रेशन के वादों को लागू करने योग्य बनाएं, यानी दल ने जो संगठनात्मक ढांचा घोषित किया था, उसकी समय-समय पर जांच जरूरी हो।
  • स्वतंत्र निगरानी में आंतरिक चुनाव अनिवार्य करें, क्योंकि खुद की देखरेख में होने वाले आंतरिक चुनाव वही नतीजा देते हैं जो 2022 में दिखा।
  • दलों के ऑडिट किए हुए हिसाब सार्वजनिक करना जरूरी करें, क्योंकि पैसे की अपारदर्शिता और संगठन की अपारदर्शिता एक-दूसरे को जिंदा रखती हैं।
  • उम्मीदवार चुनने के मानदंड सार्वजनिक करें, यही वह बिंदु है जहां आंतरिक दलीय लोकतंत्र निजी मामला नहीं, जनहित का मामला बन जाता है।

दलों के बीच स्वतंत्र चुनाव अपने-आप में प्रतिनिधि सरकार की गारंटी नहीं हैं, अगर मतपत्र पर रखे गए विकल्प ही गैर-लोकतांत्रिक तरीके से तय हुए हों।

सामान्य प्रश्न

भारत में राजनीतिक दलों की संवैधानिक स्थिति क्या है?

व्यवहार में वे संविधान से बाहर हैं। संविधान में राजनीतिक दलों का जिक्र सिर्फ दसवीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून में है, और वह भी केवल अयोग्यता के संदर्भ में। उन पर मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A लागू होती है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A क्या मांगती है?

रजिस्ट्रेशन चाहने वाले दल को संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा का वचन देना होता है, और यह भी कि वह धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बस यही घोषणा चाहिए, भीतरी लोकतंत्र को लेकर कोई ढांचागत वादा नहीं।

रजिस्ट्रेशन के समय दल को कौन से कागज देने होते हैं?

संगठन के ढांचे, दल के अंगों की शक्तियों और कामों, और पदाधिकारियों की नियुक्ति के तरीकों से जुड़े दस्तावेज। लेकिन रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद यह कभी जांचा नहीं जाता कि इन संगठनात्मक वादों का पालन हो रहा है या नहीं।

क्या चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है?

नहीं। देश में 2,550 से ज्यादा दल रजिस्टर्ड हैं और उनमें से 10 प्रतिशत से भी कम चुनाव लड़ते हैं, फिर भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के पास निष्क्रिय या फर्जी दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति नहीं है। सोए हुए रजिस्ट्रेशन मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होते रहे हैं।

आंतरिक दलीय लोकतंत्र से कौन से काम पूरे होने चाहिए?

दल के भीतर अलग-अलग आवाजों को जगह मिलना, भीतरी बहस से नीति बनना, उम्मीदवार चुनने में पारदर्शिता, नेतृत्व की सदस्यों के प्रति जवाबदेही, और दल की ताकत का विकेंद्रीकरण।

व्यवहार में भारतीय दल कितने केंद्रीकृत हैं?

कोई भी बड़ा राष्ट्रीय दल नेतृत्व चुनने के लिए सचमुच का आंतरिक चुनाव नहीं कराता। वंशवादी उत्तराधिकार हर विचारधारा में दिखता है, जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार, समाजवादी पार्टी और RJD में यादव परिवार, BJD में पटनायक का उत्तराधिकार और शिरोमणि अकाली दल में बादल परिवार। संस्थागत प्रक्रियाओं की जगह व्यक्ति-पूजा ले लेती है।

कांग्रेस के 2022 के आंतरिक चुनाव से क्या पता चला?

यह 22 साल में कांग्रेस अध्यक्ष पद का पहला मुकाबले वाला चुनाव था, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले और शशि थरूर को 1,072 यानी करीब 13 प्रतिशत। इसे असली भीतरी प्रतिस्पर्धा के बजाय एक नियंत्रित कवायद माना गया, और यही बताता है कि ऐसे मुकाबले कितने दुर्लभ और कितने संचालित होते हैं।

इस पर कौन सी सुधार सिफारिशें आई हैं?

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने 2008 की अपनी शासन में नैतिकता रिपोर्ट में अनिवार्य आंतरिक चुनाव, उम्मीदवार चयन में पारदर्शिता और दलों के वित्त के ऑडिट की सिफारिश की थी। विधि आयोग की 1999 की 170वीं रिपोर्ट ने दलों के भीतरी ढांचे को नियंत्रित करने वाले कानूनों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें दल के पदों के लिए नियमित चुनाव और चंदे में पारदर्शिता शामिल थी। 25 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी दोनों लागू नहीं हुईं।

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

  1. भारत में राजनीतिक दलों पर मुख्य रूप से लागू होता है
    (a) संविधान का अनुच्छेद 324
    (b) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A
    (c) केवल दसवीं अनुसूची
    (d) कंपनी अधिनियम
    उत्तर: (b) रजिस्ट्रेशन धारा 29A से तय होता है; संविधान दलों का जिक्र सिर्फ दलबदल से जुड़ी दसवीं अनुसूची में करता है।
  2. भारत में लगभग कितने राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं?
    (a) करीब 250
    (b) करीब 800
    (c) 2,550 से ज्यादा
    (d) 10,000 से ज्यादा
    उत्तर: (c) 2,550 से ज्यादा दल रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 10 प्रतिशत से भी कम चुनाव लड़ते हैं।
  3. निष्क्रिय दलों पर चुनाव आयोग की ताकत सीमित है क्योंकि वह
    (a) नए दलों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता
    (b) दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकता
    (c) चुनाव चिह्न आवंटित नहीं कर सकता
    (d) हिसाब का ऑडिट नहीं करा सकता
    उत्तर: (b) जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति न होने से सोए हुए रजिस्ट्रेशन बने रहते हैं और उनका दुरुपयोग होता है।
  4. 22 साल में कांग्रेस अध्यक्ष पद का पहला मुकाबले वाला चुनाव हुआ
    (a) 2014 में
    (b) 2019 में
    (c) 2022 में
    (d) 2024 में
    उत्तर: (c) 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया, और इस मुकाबले को व्यापक रूप से नियंत्रित माना गया।
  5. दलों में अनिवार्य आंतरिक चुनाव और वित्त के ऑडिट की सिफारिश की थी
    (a) पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने
    (b) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी शासन में नैतिकता रिपोर्ट में
    (c) सरकारिया आयोग ने
    (d) पुंछी आयोग ने
    उत्तर: (b) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की 2008 की रिपोर्ट में आंतरिक चुनाव, पारदर्शी उम्मीदवार चयन और वित्तीय ऑडिट की सिफारिश थी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

  1. राजनीतिक दल हर पद का हर उम्मीदवार चुनते हैं, फिर भी वे काफी हद तक नियमन से बाहर हैं। भारतीय लोकतंत्र पर इसके नतीजों की जांच कीजिए। (250 शब्द)
  2. आंतरिक दलीय लोकतंत्र स्वतंत्र चुनाव और प्रतिनिधि सरकार के बीच की छूटी हुई कड़ी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)
  3. क्या चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए? तर्कसंगत उत्तर दीजिए। (150 शब्द)
  4. भारतीय राजनीतिक दलों में वंशवादी उत्तराधिकार हर विचारधारा में मौजूद है। इसके कारणों और परिणामों पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)
  5. दलों के भीतरी ढांचे के नियमन पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग और विधि आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन कीजिए। (150 शब्द)

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

UPSC Content Team Head · Web Developer & Designer · AnantamIAS

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