UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

103वाँ संशोधन 2019: EWS आरक्षण की पूरी बात

103वाँ संविधान संशोधन क्या है, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) की भाषा, EWS पात्रता की शर्तें, जनहित अभियान का 3:2 फ़ैसला और 50% सीमा पर उसका असर।

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103वाँ संशोधन EWS पहली बार है जब भारतीय संविधान ने पूरी तरह आर्थिक आधार पर आरक्षण की इजाज़त दी। जनवरी 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे पास कराया, और 103वाँ संशोधन EWS अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, दोनों में खंड (6) जोड़ता है। इससे राज्य शिक्षा संस्थानों की सीटों और सरकारी नौकरी के पदों में 10 प्रतिशत तक आरक्षण उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए रख सकता है, जिन्हें SC, ST या OBC श्रेणी में आरक्षण का फ़ायदा पहले से नहीं मिलता। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (नवंबर 2022) में संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से इस संशोधन को सही ठहराया — और इस तरह 103वाँ संशोधन EWS मूल ढाँचे के सिद्धांत की सबसे नई परीक्षा बन गया।

यह लेख पृष्ठभूमि, संशोधन की ठीक-ठीक भाषा, पात्रता की शर्तें, जनहित अभियान का फ़ैसला, अल्पमत की राय, और 103वाँ संशोधन EWS का भारत में आरक्षण के भविष्य के लिए मतलब — सब एक-एक कर खोलता है।

पृष्ठभूमि: आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों?

भारत में आरक्षण अब तक जाति के भेदभाव से पैदा हुए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर टिका रहा है। मंडल आयोग (1980) ने OBC के लिए 27% आरक्षण सुझाया, जिसे इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) ने सही ठहराया। उसी फ़ैसले ने दो अहम हदें भी तय कीं:

  • कुल आरक्षण पर 50% की सीमा
  • सिर्फ़ आर्थिक आधार पर आरक्षण की रोक, इस तर्क के साथ कि गरीबी आती-जाती हालत है और संवैधानिक अर्थ में पिछड़ेपन की निशानी नहीं है

इसलिए तीन दशक तक आर्थिक आधार वाला आरक्षण संविधान के हिसाब से बंद माना जाता रहा। इसे लाने की कई कोशिशें हुईं — 1991 में नरसिंह राव की (आर्थिक रूप से पिछड़े हिंदुओं के लिए 10%) और 2010 में सिन्हो आयोग की — लेकिन वे अदालत में टिक नहीं पाईं या संसद तक ही नहीं पहुँचीं।

103वें संशोधन EWS ने यह बाँध तोड़ दिया। यह सिर्फ़ किसी क़ानून से EWS आरक्षण नहीं देता; यह संविधान में ही बदलाव करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की इजाज़त देता है।

संशोधन की भाषा

संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 ने ये जोड़े:

अनुच्छेद 15(6)

यह राज्य को यह अधिकार देता है कि वह कोई ख़ास प्रावधान बनाए — (a) खंड (4) और (5) में बताए वर्गों से अलग, नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की तरक़्क़ी के लिए; और (b) उन्हें शिक्षा संस्थानों में दाख़िला देने के लिए, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल हैं, चाहे उन्हें सरकारी मदद मिलती हो या न मिलती हो — सिर्फ़ अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान इससे बाहर हैं। यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण के ऊपर से मिलता है और कुल सीटों के 10% तक सीमित है।

अनुच्छेद 16(6)

यह राज्य को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करे, वह भी मौजूदा आरक्षण के ऊपर से — और हर श्रेणी के पदों के 10% से ज़्यादा नहीं।

ऊपर से” वाला यह वाक्यांश संविधान के लिहाज़ से बहुत मायने रखता है — इसका मतलब है कि 10% EWS कोटा मौजूदा 49.5% (15% SC + 7.5% ST + 27% OBC) के ऊपर बैठता है, जिससे कुल आरक्षण 59.5% तक पहुँच जाता है और इंद्रा साहनी में तय 50% की सीमा टूट जाती है।

“आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग” — तय कौन करेगा?

संशोधन EWS को ऐसे वर्गों के रूप में बताता है “जिन्हें राज्य समय-समय पर परिवार की आय और आर्थिक नुक़सान के दूसरे संकेतकों के आधार पर अधिसूचित करे”। यानी शर्तें ख़ुद संविधान में नहीं हैं; उन्हें सरकारी अधिसूचना पर छोड़ दिया गया है।

EWS की पात्रता की शर्तें

केंद्र सरकार के जनवरी 2019 के कार्यालय ज्ञापन (OM) और उसके बाद के बदलावों ने EWS के लिए ये शर्तें तय कीं:

  • सभी स्रोतों से, खेती की आय समेत, परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम
  • परिवार के पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती की ज़मीन न हो
  • परिवार के पास 1,000 वर्ग फ़ुट या उससे बड़ा रिहायशी फ़्लैट न हो
  • परिवार के पास अधिसूचित नगरपालिका इलाक़े में 100 वर्ग गज़ या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट, या ग़ैर-अधिसूचित इलाक़े में 200 वर्ग गज़ या उससे बड़ा प्लॉट न हो
  • आवेदक SC, ST या OBC (केंद्रीय सूची) में न आता हो

“परिवार” में आवेदक, माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, पति या पत्नी, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे आते हैं। इन शर्तों की आलोचना यह रही है कि वे ज़रूरत से ज़्यादा ढीली हैं (₹8 लाख OBC की क्रीमी लेयर की भी हद है) और महानगर व गाँव में रहने के ख़र्च का फ़र्क़ नहीं देखतीं। जनवरी 2022 की एक समीक्षा समिति ने ₹8 लाख की हद बनाए रखने की सिफ़ारिश की, इस शर्त के साथ कि इसे समय-समय पर बदला जाए।

संविधान में चुनौती: जनहित अभियान बनाम भारत संघ

103वें संशोधन EWS को कई याचिकाओं में तीन आधारों पर चुनौती दी गई:

  1. मूल ढाँचे का उल्लंघन — सिर्फ़ आर्थिक आधार पर आरक्षण बराबरी की संवैधानिक धारणा और सामाजिक न्याय के औज़ार वाली आरक्षण की धारणा, दोनों को बदल देता है।
  2. 50% की सीमा टूटना — मौजूदा 49.5% के ऊपर 10% जोड़कर यह संशोधन इंद्रा साहनी की उस सीमा का उल्लंघन करता है, जिसे बराबरी की व्यवस्था का हिस्सा माना गया था।
  3. SC/ST/OBC को बाहर रखना — SC, ST और OBC श्रेणियों के गरीबों को EWS कोटे से बाहर रखना ख़ुद भेदभाव है, क्योंकि इन समूहों के गरीब दोनों — सामाजिक और आर्थिक — नुक़सान झेलते हैं।

पाँच जजों की संविधान पीठ ने सितंबर 2022 में फ़ैसला सुरक्षित रखा और 7 नवंबर 2022 को सुनाया।

बहुमत (3:2): संशोधन सही

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने संशोधन को सही ठहराया। मुख्य बातें:

  • आर्थिक पिछड़ापन एक जायज़ आधार है सकारात्मक कार्रवाई के लिए। आरक्षण बराबरी का एकमात्र औज़ार नहीं है; यह कई में से एक है। राज्य आर्थिक नुक़सान पहचान सकता है और आरक्षण से उसका इलाज कर सकता है।
  • 50% की सीमा जड़ नहीं है। वह अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत मिलने वाले आरक्षण पर लागू होती है — यानी मौजूदा SC/ST/OBC ढाँचे पर। EWS आरक्षण नए खंड 15(6) और 16(6) के तहत संविधान की अलग रचना है और इंद्रा साहनी की सीमा से बँधा नहीं है।
  • EWS से SC/ST/OBC को बाहर रखना संविधान के मुताबिक़ है। चूँकि इन समूहों को अलग आरक्षण पहले से मिलता है, उन्हें EWS में भी रखना दोहरा फ़ायदा होगा। यह वर्गीकरण वाजिब है और मक़सद से इसका तर्कसंगत नाता है।
  • मूल ढाँचे का कोई उल्लंघन नहीं। संशोधन बराबरी की व्यवस्था बदलता नहीं; उसमें एक नया पहलू जोड़ता है।

अल्पमत (2): संशोधन रद्द

मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित और जस्टिस एस. रविंद्र भट ने अलग राय दी। जस्टिस भट ने (मुख्य अल्पमत राय में) यह तर्क दिया:

  • SC/ST/OBC को बाहर रखना संविधान के हिसाब से नहीं चल सकता। इन समूहों के गरीब दोहरा नुक़सान झेलते हैं, और उन्हें आर्थिक आधार का फ़ायदा इस वजह से नहीं रोका जा सकता कि सामाजिक आधार का आरक्षण उन्हें पहले से मिलता है।
  • 50% की सीमा मूल ढाँचे का हिस्सा है। उसे हमेशा के लिए तोड़ देना (क्योंकि EWS ऊपर से जुड़ता है) बराबरी की व्यवस्था को ही ख़त्म कर देता है।
  • इसलिए यह संशोधन “सकारात्मक कार्रवाई के भेस में भेदभाव” है।

असर और उसके बाद

जनहित अभियान से ज़मीन पर कई नतीजे निकले:

  • केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण असर में 59.5% तक पहुँच गया है (15% SC + 7.5% ST + 27% OBC + 10% EWS)।
  • राज्य अपनी राज्य-सूची वाले आरक्षण अलग से जोड़ सकते हैं, जिससे कुछ राज्यों में कुल प्रतिशत और ऊपर चला जाता है (जैसे तमिलनाडु की 69% क़ानूनी सीमा, और बिहार की 75%, जिसे जून 2024 में वहाँ के उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया)।
  • यह फ़ैसला आगे आर्थिक आधार वाले आरक्षण के लिए सोच की जगह खोल देता है — जैसे पदोन्नति में, या निजी क्षेत्र की नौकरियों में।
  • EWS की शर्तों पर मुक़दमे अब भी चल रहे हैं। यूथ फ़ॉर इक्वालिटी बनाम भारत संघ (2022) में अदालत ने ₹8 लाख की हद रद्द करने से इनकार किया और मामला सरकारी अधिसूचना पर छोड़ दिया।

पूरा पाठ और अमल के नियम संविधान के अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में टिके हैं — और ये ख़ुद मौलिक अधिकारों के ढाँचे का हिस्सा हैं। अनुच्छेद 14 के तहत बराबरी की बड़ी व्यवस्था के साथ इसका रिश्ता ही EWS पर UPSC मुख्य परीक्षा के निबंधों का असली विश्लेषण-चश्मा है।

EWS और बाक़ी आरक्षण श्रेणियाँ

पहलूSCSTOBCEWS
संवैधानिक आधारअनु. 15(4), 16(4)अनु. 15(4), 16(4)अनु. 15(4), 16(4)अनु. 15(6), 16(6)
कोटा15%7.5%27%10%
आधारसामाजिक (जाति)सामाजिक (जनजाति)सामाजिक + क्रीमी लेयरआर्थिक (परिवार की आय)
क्रीमी लेयरनहींनहींहाँ (₹8 लाख)हद तय है (₹8 लाख + संपत्ति की जाँच)
पदोन्नति में लागूहाँ (शर्तों के साथ)हाँ (शर्तों के साथ)आम तौर पर नहींअभी नहीं
निजी बिना-मदद संस्थानों पर लागूहाँ (अनु. 15(5))हाँ (अनु. 15(5))हाँ (अनु. 15(5))हाँ (अनु. 15(6), अल्पसंख्यक संस्थान छोड़कर)

यह तालिका प्रीलिम्स के लिए बहुत काम की है।

UPSC राजव्यवस्था के लिए यह क्यों मायने रखता है

103वाँ संशोधन EWS तीन कोणों से पूछा जाता है:

  1. संविधान का ढाँचा — अनुच्छेद 15(6) और 16(6) मौजूदा बराबरी के ढाँचे के साथ कैसे बैठते हैं। इस पर हमारा संविधान के भाग वाला मुख्य लेख देखिए।
  2. अदालत का तर्कजनहित अभियान संशोधन की शक्ति पर मूल ढाँचे की हदों को लेकर मील का पत्थर है, केशवानंद, मिनर्वा मिल्स और आई. आर. कोएल्हो की तरह।
  3. नीति पर असर — 50% की सीमा, क्रीमी लेयर का सिद्धांत, और आर्थिक आधार वाली सकारात्मक कार्रवाई का भविष्य।

इसे 73वें और 74वें संशोधन 1992 (जिन्होंने आरक्षण को स्थानीय सरकार तक पहुँचाया) से जोड़कर पढ़िए, और 42वें संशोधन 1976 और 44वें संशोधन 1978 जैसे पुराने संशोधनों से भी, ताकि बराबरी और अधिकारों पर असर डालने वाले संवैधानिक संशोधनों की पूरी समय-रेखा बन जाए।

सामान्य प्रश्न

संविधान का 103वाँ संशोधन क्या है?

संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 ने अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में खंड (6) जोड़ा, जिससे राज्य शिक्षा संस्थानों (निजी बिना-मदद संस्थान भी शामिल, अल्पसंख्यक संस्थान छोड़कर) और सरकारी नौकरी में उन नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए 10% तक आरक्षण दे सकता है, जो मौजूदा SC, ST या OBC आरक्षण में नहीं आते।

EWS आरक्षण के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं?

सभी स्रोतों से परिवार की सालाना आय ₹8 लाख से कम हो; परिवार के पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती की ज़मीन, 1,000 वर्ग फ़ुट या उससे बड़ा रिहायशी फ़्लैट, अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज़ का प्लॉट, या ग़ैर-अधिसूचित इलाक़े में 200 वर्ग गज़ का प्लॉट न हो; और आवेदक SC, ST या OBC में न आता हो।

क्या 10% EWS कोटा 50% आरक्षण की सीमा तोड़ता है?

हाँ, केंद्रीय संस्थानों में कुल आरक्षण अब 59.5% हो गया है (15% SC + 7.5% ST + 27% OBC + 10% EWS)। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में कहा कि 50% की सीमा सिर्फ़ अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) के तहत SC/ST/OBC आरक्षण पर लागू होती है — अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत नए आर्थिक आधार वाले आरक्षण पर नहीं।

जनहित अभियान के फ़ैसले में क्या तय हुआ?

पाँच जजों की संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन को सही ठहराया। बहुमत ने कहा कि आर्थिक आधार वाला आरक्षण मूल ढाँचे का उल्लंघन नहीं करता, 50% की सीमा नए खंडों को नहीं बाँधती, और EWS से SC/ST/OBC को बाहर रखना संविधान के मुताबिक़ है। मुख्य न्यायाधीश ललित और जस्टिस भट ने अलग राय दी।

SC, ST और OBC को EWS आरक्षण से बाहर क्यों रखा गया है?

क्योंकि उन्हें सामाजिक आधार पर अलग आरक्षण पहले से मिलता है। जनहित अभियान में बहुमत ने कहा कि उन्हें EWS में भी रखना दोहरा फ़ायदा होगा, और यह बाहर रखना एक वाजिब वर्गीकरण है जिसका मक़सद से तर्कसंगत नाता है। अल्पमत ने इससे असहमति जताई और इसे भेदभाव कहा।

क्या EWS आरक्षण निजी शिक्षा संस्थानों पर लागू होता है?

हाँ, सिर्फ़ अनुच्छेद 30(1) के तहत सुरक्षित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान इससे बाहर हैं। अनुच्छेद 15(6) साफ़ तौर पर निजी शिक्षा संस्थानों को, चाहे उन्हें सरकारी मदद मिले या न मिले, इसमें लाता है, लेकिन अल्पसंख्यक संस्थानों को छूट देता है।

क्या 103वाँ संशोधन मूल ढाँचे की बहस का हिस्सा है?

हाँ। जनहित अभियान अब संशोधन की शक्ति पर मूल ढाँचे की हदों का एक प्रमुख फ़ैसला है, केशवानंद भारती (1973), मिनर्वा मिल्स (1980) और आई. आर. कोएल्हो (2007) के साथ। 3:2 का बँटवारा दिखाता है कि बराबरी और आरक्षण पर इसका इस्तेमाल अब भी विवाद में है।

103वाँ संशोधन कब से लागू हुआ?

इसे संसद ने 9 जनवरी 2019 (राज्यसभा) को पास किया और राष्ट्रपति की मंज़ूरी 12 जनवरी 2019 को मिली। ज़्यादातर प्रावधान 14 जनवरी 2019 से लागू हुए, यानी 2019-20 के दाख़िले और भर्ती के चक्र से पहले।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

UPSC Content Team Head · Web Developer & Designer · AnantamIAS

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