भारत में दिव्यांगजनों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ (कुल जनसंख्या का 2.21%) है। उनके अधिकारों की रक्षा और समावेशी विकास के लिए भारत ने महत्त्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत कदम उठाए हैं।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act)
यह अधिनियम 1995 के पुराने कानून की जगह लाया गया। यह UNCRPD के दायित्वों के अनुरूप है।
प्रमुख प्रावधान:
- विकलांगता की श्रेणियाँ 7 से बढ़ाकर 21 प्रकार की गई।
- सरकारी नौकरी में आरक्षण: 3% से बढ़ाकर 4%।
- उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण।
- बाधा-मुक्त पहुँच (Accessibility) का अधिकार।
- मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त की नियुक्ति।
- भेदभाव, उत्पीड़न और शोषण पर दंड।
UNCRPD (दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय)
भारत ने 2007 में UNCRPD पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया। यह अभिसमय दिव्यांगता को चिकित्सा समस्या के बजाय मानवाधिकार का विषय मानता है। इसके आठ मूल सिद्धांत: स्वायत्तता, गैर-भेदभाव, पूर्ण भागीदारी, विविधता का सम्मान, अवसर की समानता, बाधा-मुक्त पहुँच, लिंग समानता और बच्चों के अधिकार।
सुलभ भारत अभियान (Accessible India Campaign)
2015 में प्रारंभ इस अभियान का उद्देश्य है दिव्यांगजनों के लिए:
- सार्वजनिक भवनों और परिवहन में बाधा-मुक्त पहुँच।
- सरकारी वेबसाइटों को दिव्यांग-सुलभ बनाना।
- रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में रैंप, ब्रेल साइनेज।
दिव्यांगजनों की प्रमुख चुनौतियाँ
- सामाजिक कलंक और भेदभाव।
- शिक्षा और रोज़गार में कम भागीदारी।
- स्वास्थ्य सेवाओं और सहायक उपकरणों की कमी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक बाधाएँ।
- कानूनों का कमज़ोर क्रियान्वयन।
यूपीएससी के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु
- RPwD 2016: 21 प्रकार की विकलांगता, 4% आरक्षण।
- UNCRPD 2007: दिव्यांगता = मानवाधिकार का विषय।
- सुलभ भारत 2015: बाधा-मुक्त पहुँच।
- UDID (Unique Disability ID): पहचान और लाभ।
- DEPwD: दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।
सामान्य प्रश्न
RPwD अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
21 प्रकार की विकलांगता की मान्यता, सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण, उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण और बाधा-मुक्त पहुँच का अधिकार इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
UNCRPD क्या है?
दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) दिव्यांगता को चिकित्सा समस्या नहीं बल्कि मानवाधिकार का विषय मानता है। भारत ने 2007 में इसे अनुसमर्थित किया।