UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

भारत में चुनावी खर्च: उम्मीदवार की सीमा और खर्च कौन उठाता है (UPSC राजव्यवस्था)

भारत में चुनावी खर्च समझिए: उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी की सीमाएँ, लोकसभा-विधानसभा चुनाव का खर्च, संचित निधि और चुनावी सुधार।

भारत में चुनावी खर्च पर हिंदी इन्फोग्राफिक: उम्मीदवार की लोकसभा और विधानसभा खर्च सीमा बनाम राजनीतिक पार्टी के कुल चुनावी खर्च पर कोई सीमा नहीं।

ज़्यादातर लोगों से पूछिए कि आम चुनाव का खर्च कौन उठाता है, तो वे कंधे उचकाकर कहेंगे, सरकार। लेकिन यह छोटा-सा जवाब भारतीय लोकतंत्र के एक अहम हिस्से को छिपा देता है। चुनाव में पैसा तीन बिल्कुल अलग रास्तों से चलता है और हर रास्ते के नियम भी अलग हैं। पहला, चुनावी मशीनरी चलाने वाला सार्वजनिक पैसा: बूथ, EVM और स्टाफ। दूसरा, उम्मीदवार को प्रचार पर खर्च करने की इजाज़त वाला निजी पैसा, जिसकी एक-एक रुपये तक सीमा है। तीसरा, राजनीतिक पार्टी का खर्च, जिस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। उम्मीदवार और टिप्पणीकार अक्सर इन तीनों को मिला देते हैं, और पूरा विषय धुंधला हो जाता है।

UPSC अभ्यर्थी के लिए यह ऐसा विषय है जिसमें सटीकता का सीधा फायदा मिलता है। इसमें Representation of the People Act, निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद 324 के तहत शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसले और चुनावी फंडिंग में पैसे की भूमिका पर चल रही बहस, सब एक साथ आते हैं। चुनावी बॉन्ड (electoral bonds) योजना रद्द होने से लेकर चुनावों की राज्य फंडिंग की मांग तक, यह बहस लगातार चलती रहती है। कौन कितना खर्च कर सकता है और सार्वजनिक खर्च कौन उठाता है, इन तीनों रास्तों को अलग रख लीजिए। फिर चुनावी धन पर पूछे गए सवाल का एक साफ, मजबूत उत्तर आपके पास होगा।

उम्मीदवार की खर्च सीमा: एक व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है

सबसे पहले उस रास्ते को समझिए जिस पर कड़ी सीमा लगी है। लोकसभा या राज्य विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार नामांकन की तारीख से नतीजे घोषित होने तक अपने चुनावी खर्च की एक तय सीमा के भीतर रहता है। यह सीमा Representation of the People Act, 1951 की धारा 77 और Conduct of Election Rules, 1961 के नियम 90 से तय होती है। वास्तविक रकम सरकार, निर्वाचन आयोग की सलाह पर बदलती है। 2024 के आम चुनाव में बड़े राज्य में लोकसभा उम्मीदवार ₹95 लाख तक और विधानसभा उम्मीदवार ₹40 लाख तक खर्च कर सकता था। छोटे राज्यों और ज़्यादातर केंद्रशासित प्रदेशों में सीमा कम थी: लोकसभा सीट के लिए करीब ₹75 लाख और विधानसभा सीट के लिए ₹28 लाख। 2020 में इन सीमाओं को करीब 10 प्रतिशत बढ़ाया गया था। उसके बाद चुनावी खर्च बढ़ने पर आयोग की बनाई समिति की जाँच के आधार पर इन्हें मौजूदा स्तर तक बदला गया।

यह सीमा किन चीज़ों पर लागू होती है? जीतने के लिए उम्मीदवार जो कुछ खर्च करता है, सब पर: सार्वजनिक बैठकें और रैलियाँ, प्रिंट और होर्डिंग के विज्ञापन, पोस्टर, बैनर, गाड़ियों का किराया, प्रचारकर्मी और साझा कार्यक्रमों में उम्मीदवार का हिस्सा। हिसाब को विश्वसनीय रखने के लिए क़ानून इसके चारों ओर पूरी व्यवस्था बनाता है। उम्मीदवार को सिर्फ चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होता है और प्रचार का हर रुपया उसी रास्ते से चलाना होता है। उसे रोज़ का खर्च-रजिस्टर रखना होता है। आयोग के खर्च पर्यवेक्षक और फ्लाइंग स्क्वॉड इसे अपने छाया खातों से मिलाकर देखते हैं। नतीजा घोषित होने के 30 दिनों के भीतर हर उम्मीदवार को जिला निर्वाचन अधिकारी के पास चुनावी खर्च का पूरा विवरण जमा करना होता है। गलत या अधूरा हिसाब देना या सीमा तोड़ना भ्रष्ट आचरण है। अधिनियम की धारा 10A के तहत इससे तीन साल तक अयोग्यता हो सकती है।

पार्टी की गुंजाइश: पार्टियों पर खर्च की सीमा क्यों नहीं है

यहीं से विषय सचमुच दिलचस्प होता है और यहीं लापरवाही करने वाले अभ्यर्थी नंबर गंवाते हैं। ऊपर बताई गई सीमा उम्मीदवार पर लागू होती है। उम्मीदवार की पार्टी पर नहीं। भारत में राजनीतिक पार्टी आम चुनाव के प्रचार पर बिना किसी ऊपरी सीमा के खर्च कर सकती है। यह प्रारूप की कोई अनजानी कमी नहीं है। इसके पीछे अदालतों और संसद के बीच चला एक जानबूझकर बना संघर्ष है, जिसे अच्छे उत्तर में समझाना चाहिए।

कहानी 1975 में Kanwar Lal Gupta v. Amar Nath Chawla से शुरू होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी खास उम्मीदवार को बढ़ावा देने के लिए पार्टी या समर्थकों का खर्च उसी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में गिना जाना चाहिए और उम्मीदवार की सीमा के भीतर आना चाहिए। तर्क बराबरी का था। अगर अमीर पार्टी किसी उम्मीदवार के प्रचार में असीमित पैसा लगा सकती है और उम्मीदवार पर सीमा बनी रहती है, तो वह सीमा बेअसर हो जाएगी और चुनाव पैसे की ताकत से तय होगा। संसद ने इसका जवाब जल्दी और साफ तरीके से दिया। उसने धारा 77 में स्पष्टीकरण 1 जोड़ा। इसमें कहा गया कि पार्टी के कार्यक्रम को सामान्य रूप से बढ़ावा देने के लिए पार्टी या दूसरे लोगों का खर्च उम्मीदवार का खर्च नहीं माना जाएगा। इस एक बदलाव से सीमा की असली पकड़ कम हो गई। पार्टी अपने प्रचार के नाम पर खुलकर खर्च कर सकती थी, जब तक खर्च को किसी एक उम्मीदवार की जगह पार्टी को बढ़ावा देने वाला बताया जाए।

Election and Other Related Laws (Amendment) Act, 2003 ने इस स्थिति को कुछ कड़ा किया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया। संशोधन ने स्पष्टीकरण को फिर से लिखा। अब पार्टी या समर्थक किसी खास उम्मीदवार पर जो खर्च करें, उसे रिपोर्ट करना और उम्मीदवार की सीमा में गिनना होगा। लेकिन सचमुच सामान्य पार्टी प्रचार और खास तौर पर पार्टी के स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च इससे बाहर रहेगा। यानी किनारों पर जाँच मौजूद है, पर मुख्य स्थिति वही है: पार्टी के कुल चुनावी खर्च पर आज भी सीमा नहीं है। विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग, दोनों ने इसे व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी बताया है। उम्मीदवार के खर्च को सीमित करके पार्टी को करोड़ों खर्च करने की छूट देने से पैसा बस एक स्तर ऊपर चला जाता है और उतना ही अपारदर्शी रहता है।

उम्मीदवार की लोकसभा और विधानसभा खर्च सीमा की तुलना और राजनीतिक पार्टी के कुल चुनावी खर्च पर कोई सीमा न होने का अंतर दिखाने वाला हिंदी इन्फोग्राफिक
उम्मीदवार के खर्च की सीमा है, लेकिन उसे समर्थन देने वाली पार्टी के कुल खर्च की कोई सीमा नहीं है।
लोकसभा चुनाव का खर्च केंद्र, विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य, साथ-साथ चुनाव का खर्च दोनों के बीच बराबर और आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित दिखाने वाला हिंदी इन्फोग्राफिक
तीन सरकारी जेबें: लोकसभा चुनाव के लिए केंद्र, विधानसभा चुनाव के लिए राज्य और आयुक्तों के वेतन के लिए भारत की संचित निधि।

चुनाव कराने का खर्च कौन उठाता है: केंद्र, राज्य और संचित निधि

अब निजी प्रचार-खर्च से पूरी तरह अलग रास्ते पर आइए। चुनाव कराने की मशीनरी का सार्वजनिक खर्च, जैसे मतपत्र सामग्री छापना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लगाना, लाखों मतदान और गिनती के कर्मचारियों को भुगतान करना और बूथों की सुरक्षा करना, सरकारी खजाने से आता है। कौन भुगतान करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि चुनाव किस सदन का है। लोकसभा का आम चुनाव कराने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। राज्य विधानसभा चुनाव कराने का पूरा खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाती है। यह बँटवारा केंद्रीय विधि मंत्रालय की 1979 में जारी दिशा-निर्देश से तय हुआ था और तब से यही चल रहा है।

फिर स्वाभाविक सवाल आता है: जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाएँ, जैसा अक्सर होता है, तब क्या होगा? जवाब है कि दोनों सरकारें खर्च बाँटती हैं। साथ-साथ होने वाले चुनाव का खर्च केंद्र और संबंधित राज्य के बीच बराबर बाँटा जाता है। इस नियम को ठीक-ठीक याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि अभ्यर्थी ने विषय पढ़ा है या अंदाज़ा लगा रहा है। इसलिए अलग से कराए गए लोकसभा आम चुनाव के लिए “कौन भुगतान करता है” का सही जवाब केंद्र सरकार है। राज्य नहीं और, जैसा किसी गलत विकल्प में फँसाने के लिए कहा जा सकता है, किसी राज्य की संचित निधि भी नहीं।

एक और परत है जिसे अलग रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों बातें आसानी से मिल जाती हैं। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन और भत्ता, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन मिलता है, भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इससे संसद उस रकम को वोट से घटाकर आयोग पर दबाव नहीं बना सकती। लेकिन आयोग का रोज़मर्रा का प्रशासन चलाने वाला बड़ा संचालन बजट संसद दूसरे विभागों की तरह वोट से मंजूर करती है। वह संचित निधि पर भारित नहीं होता। इसलिए चुनाव का सार्वजनिक पैसा तीन जेबों में रहता है: लोकसभा चुनाव कराने के लिए केंद्र का बजट, विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों का बजट और आयुक्तों के वेतन के लिए भारत की संचित निधि। इन तीनों को अलग रखिए, फिर “कौन भुगतान करता है” वाला सवाल उलझेगा नहीं।

बड़ी लड़ाई: काला धन, चुनावी बॉन्ड और सुधार

ये सारे नियम एक ऐसी समस्या के भीतर काम करते हैं जिसका हल अभी बाकी है: भारतीय लोकतंत्र में पैसे की ताकत की भूमिका। उम्मीदवार की सीमा धन के असर को रोकने के लिए बनाई गई थी, लेकिन पार्टी की गुंजाइश, घोषित खर्च और असल खर्च के बीच का अंतर और बिना हिसाब का नकद पैसा इस सवाल को दशकों से जिंदा रखे हुए हैं। Association for Democratic Reforms की रिपोर्टें लगातार दिखाती हैं कि पार्टियाँ और उम्मीदवार, पर्यवेक्षकों के अनुमान से होने वाले कुल खर्च का केवल एक हिस्सा बताते हैं। पार्टी की आय का बड़ा हिस्सा भी लंबे समय तक ऐसे स्रोतों से आता रहा जिन्हें जनता देख नहीं सकती थी। पैसा तय करता है कि कौन गंभीर चुनावी अभियान चला सकता है। इससे चुपचाप यह भी तय होने लगता है कि जीतने की दौड़ में कौन आ सकता है।

सबसे नया अध्याय चुनावी बॉन्ड का है। 2018 में शुरू हुई इस योजना में दानदाता, भारतीय स्टेट बैंक से बिना ब्याज वाले वाहक बॉन्ड खरीदकर उन्हें पार्टियों को गुमनाम रूप से दे सकते थे। जनता को दानदाता की पहचान नहीं बताई जाती थी। समर्थकों का तर्क था कि इससे राजनीतिक पैसा नकद से निकलकर बैंकिंग चैनल में आएगा। आलोचकों ने कहा कि इससे पारदर्शिता के उलट हुआ, क्योंकि गुमनाम और बिना सीमा के कॉर्पोरेट दान को क़ानूनी रास्ता मिला और उस समय की सत्ताधारी पार्टी को फायदा हुआ। फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Association for Democratic Reforms मामले में इस योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दानदाताओं को मिली गुमनामी, मतदाता के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को यह बताने का आदेश दिया कि बॉन्ड किसने खरीदे और किन पार्टियों ने उन्हें भुनाया। इसने उस व्यवस्था का पर्दा हटा दिया जिसे पर्दा बनाए रखने के लिए बनाया गया था।

तो परीक्षक किस तरह का आगे का रास्ता देखना चाहता है? बार-बार सामने आने वाले सुझाव साफ हैं। सिर्फ उम्मीदवार के खर्च पर नहीं, पार्टी के खर्च पर भी सीमा लगाइए, ताकि सीमा सच में असर डाले। सभी पार्टियों को Right to Information Act के तहत लाइए और उनके खातों की ऑडिट कड़ी कीजिए। निजी पैसे पर निर्भरता घटाने के लिए चुनावों की किसी रूप की राज्य फंडिंग पर विचार कीजिए, जैसा Indrajit Gupta Committee और विधि आयोग ने सुझाया है। निर्वाचन आयोग की अपने लागू कराने की शक्तियाँ भी मज़बूत कीजिए। इनमें से कोई कदम आसान नहीं है और हर एक के साथ फायदे-नुकसान हैं। फिर भी, ये मिलकर उस सुधार बहस का नक्शा बनाते हैं जिसे चुनावी पैसे पर किसी भी उत्तर में सामने आना चाहिए।

आपके मुख्य परीक्षा उत्तर के लिए

यह GS पत्र 2 का मुख्य विषय है। इसे संविधान, चुनाव कराने की प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की भूमिका और शक्तियों, चुनावी सुधार और राजनीति के अपराधीकरण के तहत पढ़ा जा सकता है। पैसे की ताकत, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता, Representation of the People Act की ताकत और सीमाएँ और चुनावी फंडिंग के नियमन पर पूछे गए सवालों में यह सामग्री काम आ सकती है। परीक्षक जिस कौशल को पुरस्कृत करता है, वह इस पूरे लेख का आधार है: पैसे के तीन रास्ते अलग रखिए, हर रास्ते के साथ सही रकम और धारा जोड़िए और उत्तर को सुधार बहस पर खत्म कीजिए।

उत्तर कैसे बनाएँ

शुरुआत चुनाव में पैसे के तीन रास्तों से कीजिए: उम्मीदवार का खर्च, जिस पर सीमा है; पार्टी का खर्च, जिस पर सीमा नहीं है; और चुनाव कराने का सार्वजनिक खर्च, जिसे केंद्र या राज्य उठाता है। फिर इन्हें इसी क्रम में समझाइए। पहले धारा 77 के तहत उम्मीदवार की सीमा, बड़े राज्यों में ₹95 लाख और ₹40 लाख की रकम और निगरानी की व्यवस्था। इसके बाद Kanwar Lal Gupta-स्पष्टीकरण 1-2003 संशोधन वाला पार्टी का बचाव का रास्ता। फिर चुनाव कराने का खर्च कौन उठाता है: लोकसभा के लिए केंद्र, विधानसभा के लिए राज्य और साथ-साथ चुनाव होने पर साझा खर्च। अंत में चुनावी बॉन्ड के जरिए सुधार बहस पर आइए। पारदर्शिता पर संतुलित पंक्ति के साथ उत्तर पूरा कीजिए। यह ढाँचा चुनावी फंडिंग के लगभग हर सवाल में फिट हो सकता है।

इन आम गलतियों से बचें

यह मत लिखिए कि पार्टी के खर्च पर सीमा है। ऐसी कोई सीमा नहीं है और यही पूरे विषय का मुख्य अंतर है। यह भी मत कहिए कि लोकसभा चुनाव कराने का खर्च भारत की संचित निधि उठाती है। यह खर्च केंद्र सरकार के बजट से आता है, जबकि संचित निधि पर सिर्फ आयुक्तों का वेतन भारित होता है। उम्मीदवार का खाता, जो 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा होता है, उसे पार्टी के खाते से न मिलाएँ, जो आयोग के पास जमा होता है। चुनावी बॉन्ड को अभी चल रही व्यवस्था की तरह भी न लिखें। फरवरी 2024 में यह योजना रद्द हो चुकी है।

संक्षिप्त उत्तर-ढाँचा

पैसे के तीन रास्ते → धारा 77 और नियम 90 के तहत उम्मीदवार की सीमा: बड़े राज्यों में लोकसभा ₹95 लाख और विधानसभा ₹40 लाख, पर्यवेक्षकों की निगरानी, 30 दिनों में खाता जमा, सीमा तोड़ना भ्रष्ट आचरण → पार्टी के खर्च पर कोई सीमा नहीं: Kanwar Lal Gupta (1975) ने इसे उम्मीदवार की सीमा में लाने की कोशिश की, धारा 77 का स्पष्टीकरण 1 ने उसे पलट दिया, 2003 संशोधन ने अंतर को सिर्फ कुछ हद तक बंद किया → चुनाव कराने वाला भुगतान करता है: लोकसभा के लिए केंद्र, विधानसभा के लिए राज्य, साथ-साथ होने पर खर्च साझा; मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित → पैसे की ताकत की समस्या: चुनावी बॉन्ड फरवरी 2024 में अनुच्छेद 19(1)(a) के आधार पर रद्द → सुधार: पार्टी के खर्च की सीमा, पार्टियों पर RTI, चुनावों की राज्य फंडिंग और मज़बूत ECI।

डायग्राम या फ्लोचार्ट का विचार

एक साफ तीन-कॉलम तालिका बनाइए। पहले कॉलम में “उम्मीदवार” लिखिए: सीमा, धारा 77, ₹95/40 लाख और 30 दिनों में खाता। दूसरे में “पार्टी”: कोई सीमा नहीं, 2003 संशोधन। तीसरे में “चुनाव कराने का सार्वजनिक खर्च”: केंद्र = लोकसभा, राज्य = विधानसभा, साझा = साथ-साथ चुनाव। इस तरह का साथ-साथ तुलना चुनावी पैसे की असमानता एक नज़र में दिखाता है और समय-सीमा वाले उत्तर में जल्दी बनाया जा सकता है।

संतुलित निष्कर्ष की पंक्ति

नंबर दिलाने वाली पंक्ति हो सकती है: “भारत उम्मीदवार के खर्च को आखिरी रुपये तक सीमित करता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी पार्टी को बिना सीमा खर्च करने देता है। इसलिए चुनावी पैसे में असली सुधार उम्मीदवार की सीमा और कड़ी करने से कम, पार्टी और दानदाता दोनों को पारदर्शिता के दायरे में लाने से होगा।”

आँकड़ों को ठूँसने के बजाय कैसे इस्तेमाल करें

आपको आँकड़ों की पूरी तालिका नहीं, सिर्फ चार आधार चाहिए: ₹95 लाख और ₹40 लाख, यानी बड़े राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीमाएँ; 30 दिन, यानी खर्च खाता जमा करने की समय-सीमा; 1975 और 2003, यानी Kanwar Lal Gupta मामला और पार्टी वाले छेद को आकार देने वाला संशोधन; और फरवरी 2024, यानी चुनावी बॉन्ड के रद्द होने का समय। इन आँकड़ों को साफ तरीके से स्रोत दीजिए, जैसे “निर्वाचन आयोग के खर्च मानकों के अनुसार।” बिना संदर्भ के आँकड़े गिनाते न चले जाएँ।

सामान्य प्रश्न

लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है? Representation of the People Act, 1951 की धारा 77 के तहत बड़े राज्य में लोकसभा उम्मीदवार के लिए सीमा ₹95 लाख है। विधानसभा उम्मीदवार के लिए यह ₹40 लाख है। छोटे राज्यों और ज़्यादातर केंद्रशासित प्रदेशों में यह सीमा करीब ₹75 लाख और ₹28 लाख है। सीमा पूरे प्रचार पर लागू होती है, जिसमें रैलियाँ, विज्ञापन, गाड़ियाँ और प्रचारकर्मी शामिल हैं। हर उम्मीदवार को नतीजे के 30 दिनों के भीतर खर्च का पूरा विवरण जमा करना होता है।

क्या राजनीतिक पार्टी के खर्च की भी कोई सीमा है? नहीं। राजनीतिक पार्टी के कुल चुनावी खर्च पर कोई क़ानूनी ऊपरी सीमा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने Kanwar Lal Gupta v. Amar Nath Chawla (1975) में किसी उम्मीदवार पर पार्टी के खर्च को उम्मीदवार की सीमा में लाने की कोशिश की थी। संसद ने धारा 77 में स्पष्टीकरण 1 जोड़कर उस स्थिति को बदला और 2003 संशोधन ने अंतर को सिर्फ कुछ हद तक बंद किया। नतीजा यह है कि उम्मीदवार की सीमा है, लेकिन पार्टी की नहीं। इसे चुनावी फंडिंग क़ानून की सबसे बड़ी खामी माना जाता है।

लोकसभा चुनाव कराने का खर्च कौन उठाता है? केंद्र सरकार। लोकसभा आम चुनाव कराने का पूरा खर्च केंद्र उठाता है। राज्य विधानसभा चुनाव का खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाती है। यह व्यवस्था केंद्रीय विधि मंत्रालय की 1979 में जारी दिशा-निर्देश पर आधारित है। दोनों चुनाव साथ हों तो खर्च केंद्र और राज्य के बीच बराबर बाँटा जाता है। अलग से, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।

चुनावी बॉन्ड को क्यों रद्द किया गया? फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने Association for Democratic Reforms मामले में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि योजना से राजनीतिक दानदाताओं को मिली गुमनामी, मतदाता के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड खरीदने वालों और उन्हें भुनाने वाली पार्टियों की जानकारी बताने का आदेश दिया।

अभ्यास प्रश्न

प्रीलिम्स MCQ

  1. उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा किस प्रावधान के तहत तय की जाती है?
    (a) Representation of the People Act, 1951 की धारा 29A
    (b) Representation of the People Act, 1951 की धारा 77
    (c) संविधान का अनुच्छेद 324
    (d) Representation of the People Act, 1951 की धारा 8
    उत्तर: (b) धारा 77 को Conduct of Election Rules, 1961 के नियम 90 के साथ पढ़ने पर उम्मीदवार के खर्च की सीमा तय होती है।
  2. अकेले कराए गए लोकसभा आम चुनाव का खर्च कौन उठाता है?
    (a) केंद्र सरकार
    (b) संबंधित राज्य सरकारें
    (c) सीधे भारत की संचित निधि
    (d) भारत का निर्वाचन आयोग अपने बजट से
    उत्तर: (a) लोकसभा चुनाव कराने का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। राज्य विधानसभा चुनाव का खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाती है और साथ-साथ चुनाव हों तो खर्च बराबर बाँटा जाता है।
  3. भारत में चुनावी खर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
    1. राजनीतिक पार्टी के कुल प्रचार खर्च पर क़ानूनी सीमा है।
    2. उम्मीदवार को नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्च का खाता जमा करना होता है। इनमें से कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल 1
    (b) केवल 2
    (c) 1 और 2 दोनों
    (d) न 1, न 2
    उत्तर: (b) पार्टी के कुल खर्च पर कोई सीमा नहीं है। उम्मीदवार के खाते को 30 दिनों में जमा करने की शर्त सही है।
  4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन:
    (a) हर साल संसद वोट से मंजूर करती है
    (b) भारत की संचित निधि पर भारित होता है
    (c) भारत की आकस्मिकता निधि से दिया जाता है
    (d) संबंधित राज्य सरकारें उठाती हैं
    उत्तर: (b) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इससे वे संसद के दबाव से सुरक्षित रहते हैं।
  5. सर्वोच्च न्यायालय का Kanwar Lal Gupta v. Amar Nath Chawla (1975) फैसला किस मुद्दे से जुड़ा है?
    (a) दोषी विधायकों की अयोग्यता
    (b) उम्मीदवार की खर्च सीमा में उम्मीदवार पर पार्टी के खर्च को गिनना
    (c) चुनावी बॉन्ड की वैधता
    (d) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल
    उत्तर: (b) न्यायालय ने कहा था कि उम्मीदवार को बढ़ावा देने के लिए पार्टी का खर्च उम्मीदवार के चुनावी खर्च में गिना जाना चाहिए। बाद में संसद ने धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 के जरिए इस फैसले का असर कम किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

  1. भारत में चुनावी खर्च को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था समझाइए। राजनीतिक पार्टी के खर्च पर सीमा न होना इस व्यवस्था की मुख्य कमजोरी क्यों माना जाता है? (15 अंक, 250 शब्द)
  2. “भारत उम्मीदवार के खर्च पर सीमा लगाता है, पार्टी के खर्च पर नहीं।” धारा 77, Kanwar Lal Gupta फैसला और 2003 संशोधन के मेल ने चुनावी फंडिंग के नियमन को कैसे आकार दिया है, आलोचनात्मक ढंग से जाँचिए। (15 अंक, 250 शब्द)
  3. भारत में चुनाव प्रचार पर खर्च होने वाले निजी पैसे और चुनाव कराने पर खर्च होने वाले सार्वजनिक पैसे में अंतर बताइए। दोनों मामलों में खर्च कौन उठाता है? (10 अंक, 150 शब्द)
  4. राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के 2024 फैसले के प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
  5. भारतीय चुनावों में पैसे की ताकत को व्यापक रूप से बिगाड़ने वाली ताकत माना जाता है। इससे निपटने के लिए चुनावों की राज्य फंडिंग और राजनीतिक पार्टियों को Right to Information Act के तहत लाने समेत प्रस्तावित सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

UPSC Content Team Head · Web Developer & Designer · AnantamIAS

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