UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

भारतीय संविधान का निर्माण

संविधान सभा को कोरा काग़ज़ नहीं मिला था। 1935 का अधिनियम, वेस्टमिंस्टर विरासत, उद्देश्य प्रस्ताव, और संविधान पर उदार, गांधीवादी, मार्क्सवादी, आंबेडकरवादी नज़रिये।

A semicircular assembly chamber with tiered wooden desks in green baize and an empty rostrum at the focus, dust in the light.

संविधान सभा के सामने कोरा काग़ज़ नहीं था। उसे सौ साल का औपनिवेशिक प्रशासनिक क़ानून विरासत में मिला, उसने बँटवारे के बीच लिखा, और उसे उदार अधिकारों वाले ढाँचे को ऐसे समाज से जोड़ना था जो सरकारी दख़ल के बिना वे अधिकार दे ही नहीं सकता था।

यह PSIR Optional Notes का 21वाँ अध्याय है, जो पेपर I के पाठ्यक्रम में भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।

UPSC पाठ्यक्रम

भारतीय संविधान का निर्माण: ब्रिटिश शासन की विरासत; अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक नज़रिये।

एक पन्ने में

  • संविधान ने दूसरी जगहों से बहुत कुछ लिया है, और सोच-समझकर लिया है। सबसे बड़ा इकलौता स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है, जिससे क़रीब दो-तिहाई पाठ आया है।
  • ब्रिटिश विरासत में यह मिला: संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल की ज़िम्मेदारी, क़ानून का राज, इकहरी नागरिकता, स्पीकर का पद, संसदीय विशेषाधिकार का सिद्धांत।
  • संविधान सभा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई, सीमित मताधिकार पर, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
  • नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया, 22 जनवरी 1947 को पास हुआ। इसने भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, और यही प्रस्तावना का आधार बना।
  • बँटवारे के बाद सभा से मुस्लिम लीग के ज़्यादातर सदस्य हट गए, जिससे बचा हुआ सदन कांग्रेस के दबदबे वाला रह गया। हर आलोचक जो प्रतिनिधित्व वाला सवाल उठाता है, वह यहीं से उठता है।
  • सभा ने समितियों के ज़रिए काम किया। तकनीकी काम आंबेडकर की अगुवाई वाली प्रारूप समिति ने किया, जिसमें बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे, एस.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार।
  • ग्रैनविल ऑस्टिन की पढ़त ही मानक मानी जाती है: संविधान एक सामाजिक दस्तावेज़ है, और इसका मूल है राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति — तीनों को साथ-साथ साधने वाला बिना जोड़ वाला जाल
  • नज़रिये आपस में तीख़े ढंग से बँटे हैं। उदार आलोचक और गांधीवादी आलोचक इसे उलटी दिशाओं से घेरते हैं, जबकि मार्क्सवादी आरोप यह है कि इसने बराबरी का वादा करते हुए संपत्ति को पक्का कर दिया।

औपनिवेशिक विरासत

2023 के पेपर ने भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान की छाप पूछी थी। इसके लिए तीन अलग-अलग तरह की विरासत को अलग-अलग पहचानना पड़ता है।

क़ानूनों से मिली विरासत

अधिनियमों की एक कड़ी ने वह प्रशासनिक और प्रतिनिधि ढाँचा खड़ा किया जो सभा को विरासत में मिला।

  • रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से कंपनी पर संसद का नियंत्रण शुरू होता है, और गवर्नर-जनरल का पद बनता है।
  • चार्टर एक्ट 1833 भारत का गवर्नर-जनरल बनाता है, क़ानून बनाने की शक्ति एक जगह ले आता है, और एक ऐसी धारा रखता है जिसका हवाला बाद में ख़ूब दिया गया: किसी भारतीय को धर्म, जन्म, वंश या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जाएगा।
  • भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909 भारतीयों को विधान परिषदों में लाते हैं, फिर चुनाव का सिद्धांत लाते हैं, फिर मॉर्ले-मिंटो के तहत अलग निर्वाचन मंडल।
  • भारत सरकार अधिनियम 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड) प्रांतों में द्वैध शासन (dyarchy) लाता है, विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बाँटता है, और केंद्र में दो सदन बनाता है।
  • भारत सरकार अधिनियम 1935 ही निर्णायक स्रोत है: द्वैध शासन की जगह प्रांतीय स्वायत्तता, तीन सूचियों वाली संघीय योजना, संघीय न्यायालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, गवर्नर की स्वविवेक वाली शक्तियाँ।

1935 के अधिनियम का योगदान ऊपरी नहीं, ढाँचागत है। शक्तियों का संघीय बँटवारा, संघ-राज्य-समवर्ती सूचियाँ, गवर्नर का पद, धारा 93 की शक्ल में राष्ट्रपति शासन, केंद्र-प्रांत के प्रशासनिक रिश्ते, और पाठ लिखने की बहुत-सी परंपराएँ — सब वहीं से आए। सभा में इस उधारी का बचाव करते हुए आंबेडकर ने कहा था कि उधार लेने में शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि संवैधानिक ढाँचे की बुनियादी चीज़ें हर जगह क़रीब-क़रीब एक जैसी होती हैं; असली सवाल यह है कि उन्हें अपने देश की ख़ास हालत के मुताबिक़ ढाला गया या नहीं।

असली वेस्टमिंस्टर विरासत

अधिनियमों से अलग वह चीज़ है जो ब्रिटिश संवैधानिक व्यवहार से ली गई। ब्रिटेन में इसका ज़्यादातर हिस्सा अलिखित है, इसलिए भारत में उसे लिखकर रखना पड़ा।

पहलूब्रिटेन से लियाभारत ने कहाँ अलग राह ली
कार्यपालिकासंसदीय व्यवस्था; सामूहिक ज़िम्मेदारी; नाममात्र का राष्ट्राध्यक्षगणराज्य, जिसमें राष्ट्रपति चुना जाता है — वंश से मिला ताज नहीं
विधायिकादो सदन; स्पीकर, उपाध्यक्ष; संसदीय विशेषाधिकार; क़ानून बनाने की प्रक्रियाराज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यह वंशानुगत सदन नहीं है
क़ानून का राजक़ानून के सामने बराबरी, आम अदालतों से चलने वाला आम क़ानूनलिखित है और अदालत में लागू कराया जा सकता है, महज़ परंपरा नहीं
नागरिकतापूरे संघ के लिए इकहरी नागरिकतासंघीय ढाँचे के बावजूद इसे बनाए रखा
संप्रभुतासंसद की सर्वोच्चताठुकराई: लिखित संविधान, न्यायिक समीक्षा, मूल संरचना
अधिकारकॉमन लॉ की अलिखित स्वतंत्रताएँभाग III में लिखे गए, अनुच्छेद 32 से लागू कराए जा सकते हैं
ब्रिटिश छाप, और वे जगहें जहाँ भारत ने जान-बूझकर अलग राह ली। दाईं तरफ़ का कॉलम ही एक सधे हुए उत्तर को महज़ सूची से अलग करता है।

जो ठुकराया गया, वह उतना ही अहम है जितना जो लिया गया। भारत ने संसदीय कार्यपालिका ली, पर संसदीय संप्रभुता से इनकार कर दिया। इसीलिए न्यायिक समीक्षा यहाँ मुमकिन हुई, और बाद में मूल संरचना का सिद्धांत भी — ब्रिटेन में ये दोनों नहीं हैं।

बाक़ी स्रोत, संक्षेप में

अमेरिका से मौलिक अधिकार, साथ ही ऐसा राष्ट्रपति-पद जिस पर महाभियोग चल सके; आयरलैंड से नीति-निदेशक तत्व, साथ ही राष्ट्रपति चुनने का तरीक़ा; ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार-वाणिज्य के प्रावधान, संयुक्त बैठक; वाइमर संविधान से आपातकालीन प्रावधान, साथ ही अधिकारों का निलंबन; सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, साथ ही पंचवर्षीय योजना; दक्षिण अफ़्रीका से संशोधन की प्रक्रिया, साथ ही राज्यसभा सदस्यों का चुनाव; जापान से “क़ानून से तय की गई प्रक्रिया” वाला रूप; कनाडा से मंत्रिमंडल की ज़िम्मेदारी, साथ ही अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास रहना।

एक फ़र्क़ बताने लायक़ है: अनुच्छेद 21 में क़ानून से तय की गई प्रक्रिया जापान से ली गई, अमेरिकी ड्यू प्रोसेस के बजाय। यह बी.एन. राव की सलाह पर हुआ, जो उन्होंने जस्टिस फ़्रैंकफ़र्टर से बातचीत के बाद दी थी। फिर मेनका गांधी (1978) ने अदालती रास्ते से उसी ठुकराए हुए रूप का सार वापस ले आया।

संविधान सभा

बनावट और कामकाज

सभा 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी: सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने गए, सीटें सामान्य, मुस्लिम, सिख श्रेणियों में बाँटी गईं, और इनके साथ रियासतों के मनोनीत सदस्य भी थे। प्रांतीय विधानसभाएँ ख़ुद 1946 में ऐसे मताधिकार पर चुनी गई थीं जो बालिग़ आबादी के क़रीब सातवें हिस्से तक ही जाता था।

पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे; 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। बँटवारे के बाद सदस्य संख्या घटकर क़रीब 299 रह गई। सभा ग्यारह सत्रों में 165 दिन बैठी, यानी दो साल, ग्यारह महीने, अठारह दिन। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ — यह तारीख़ इसलिए चुनी गई कि 1930 की स्वाधीनता प्रतिज्ञा की सालगिरह इसी दिन पड़ती थी।

काम समितियों में हुआ, और कुछ के नाम ठीक-ठीक लिख देना नंबर दिलाता है: नेहरू की अगुवाई में संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति; पटेल की अगुवाई में प्रांतीय संविधान समिति; मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति भी पटेल के पास, जिसकी उपसमितियाँ जे.बी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी के पास थीं; प्रारूप समिति आंबेडकर के पास; संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद के पास। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने पहला मसौदा तैयार किया, विदेशी व्यवस्थाओं का दौरा भी किया; एस.एन. मुखर्जी मुख्य प्रारूपकार थे।

उद्देश्य प्रस्ताव

नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को यह पास हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव सभा के मक़सद का बयान है, और प्रस्तावना का सीधा पुरखा भी। इसमें क्या था:

  • भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, जिसका संविधान यह सभा ख़ुद बनाएगी।
  • इलाक़े मिलकर एक संघ बनाएँगे — तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय इलाक़े, रियासतें, और जो दूसरे इलाक़े राज़ी हों। संघ को जो शक्तियाँ दी गई हों उन्हें छोड़कर बाक़ी अवशिष्ट शक्तियाँ इकाइयों के पास रहेंगी।
  • सारी शक्ति जनता से आती है।
  • न्याय — सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की गारंटी; क़ानून के सामने हैसियत और अवसर की बराबरी; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, पेशे, संगठन, कर्म की आज़ादी — क़ानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमा में।
  • अल्पसंख्यकों, पिछड़े इलाक़ों, आदिवासी इलाक़ों, दबे-कुचले और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण
  • इलाक़े की अखंडता बनी रहेगी। ज़मीन, समुद्र, हवा पर उसके संप्रभु अधिकार भी बने रहेंगे — न्याय के मुताबिक़, और सभ्य राष्ट्रों के क़ानून के मुताबिक़।
  • विश्व शांति और मानव कल्याण में दिल से योगदान

इसके अलावा दो बातें। भाषण के लिहाज़ से नेहरू ने इसे क़ानूनी मसौदे की तरह नहीं, एक प्रतिज्ञा की तरह रखा, और इसी ने संघीय ढाँचे पर गहरे मतभेदों के बीच सभा को जोड़े रखा। क़ानूनी लिहाज़ से सर्वोच्च न्यायालय इसे व्याख्या में मदद की तरह इस्तेमाल करता रहा है, और केशवानंद भारती (1973) ने संविधान की बुनियादी विशेषताएँ पहचानते वक़्त इसी का सहारा लिया।

प्रतिनिधित्व वाला सवाल

जो आलोचनाएँ आम हैं, उन्हें टालना नहीं चाहिए — कहना चाहिए, फिर जवाब देना चाहिए।

सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, वह भी क़रीब चौदह फ़ीसदी बालिग़ों वाले मताधिकार पर। यह कांग्रेस के दबदबे वाली थी, और लीग के हटने के बाद तो पूरी तरह — क़रीब बयासी फ़ीसदी सीटें उसी के पास थीं। सामाजिक रूप से भी यह प्रतिनिधि नहीं थी: ज़्यादातर ऊँची जाति के, शहरी, अंग्रेज़ी पढ़े वकील। विंस्टन चर्चिल का यह ताना कि इसमें सिर्फ़ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व है, बाद के बहुत अलग-अलग खेमों के आलोचकों ने भी दोहराया।

बचाव भी उतने ही मज़बूत हैं। कांग्रेस ने जान-बूझकर बाहर के लोगों को शामिल किया, जिनमें आंबेडकर सबसे अहम थे — वे अपनी मूल सीट हार चुके थे, और बँटवारे से उनका बंगाल वाला निर्वाचन क्षेत्र चला जाने के बाद कांग्रेस की मदद से बंबई से लौटे। एच.वी. कामथ, के.टी. शाह, नज़ीरुद्दीन अहमद, सोमनाथ लाहिड़ी जैसे स्वतंत्र सोच वाले सदस्य बार-बार असहमति जताते रहे, और बहसों में हर जगह मौजूद हैं। कांग्रेस के भीतर ख़ुद हिंदू परंपरावादियों से लेकर समाजवादियों तक पूरी वैचारिक रेंज मौजूद थी। और सभा की कार्यवाही सार्वजनिक थी, छपती थी, लंबी चलती थी — यह जवाबदेही का ऐसा रूप है जो अकेला सर्वजन मताधिकार नहीं देता। ग्रैनविल ऑस्टिन का फ़ैसला यह है कि सभा एक ऐसे देश में एक-दलीय सदन थी जो ख़ुद असल में एक-दलीय था, और वह दल ख़ुद एक छतरी था।

संविधान पर अलग-अलग नज़रिये

विचारक

ग्रैनविल ऑस्टिन (1927–2014)

मुख्य रचनाएँ। The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation (1966), Working a Democratic Constitution (1999)

मूल दावा। संविधान सबसे पहले एक सामाजिक दस्तावेज़ है: इसके ज़्यादातर प्रावधान या तो सीधे सामाजिक क्रांति के लक्ष्य आगे बढ़ाते हैं, या उसके लिए ज़मीन तैयार करते हैं। इसकी बुनियादी प्रतिबद्धताएँ तीन धागों का बिना जोड़ वाला जाल बनाती हैं — राष्ट्रीय एकता और अखंडता, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, सामाजिक क्रांति — जिन्हें अलग-अलग साधने की कोशिश तीनों को नुक़सान पहुँचाती है।

आम आलोचना। बिना जोड़ वाले जाल की छवि उन असली अंतर्विरोधों को ढँक सकती है जिन्हें सभा ने अनसुलझा छोड़ा था, ख़ासकर संपत्ति के अधिकार और पुनर्वितरण के बीच वाले। और कांग्रेस के स्रोतों तक उनकी पहुँच होने से नेतृत्व के फ़ैसलों की उनकी पढ़त हमदर्दी वाली हो जाती है।

परीक्षा में पकड़। 2023 के सवाल ने उनका “cornerstone of a nation” वाला वाक्यांश सीधे उद्धृत किया था। संविधान के चरित्र पर लिखा कोई भी उत्तर उनके ढाँचे से टकराए बिना पूरा नहीं होता।

नज़रिये, संक्षेप में

उदार। इसकी उपलब्धि यह है कि एक ग़रीब और बहुरंगी समाज में अदालत से लागू कराए जा सकने वाले अधिकार मिले, स्वतंत्र न्यायपालिका मिली, पहले दिन से सर्वजन वयस्क मताधिकार मिला, संवैधानिक शासन मिला। इसी खेमे की आलोचना यह है कि आपातकालीन शक्तियाँ बहुत चौड़ी हैं, अनुच्छेद 368 अपने मूल रूप में संशोधन को बहुत आसान बनाता था, और अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध लिख दिया गया — जिसका बचाव ख़ुद आंबेडकर ने साफ़ असहजता के साथ किया था।

गांधीवादी। यह आलोचना आंदोलन की अपनी परंपरा से आती है, सभा के भीतर के. संथानम ने रखी, बाहर औरों ने। बात यह है कि संविधान केंद्र की तरफ़ झुका है, शहर की तरफ़ देखता है, पश्चिमी ढाँचे पर बना है, और गाँव को जगह सिर्फ़ अनुच्छेद 40 में मिली, वह भी ऐसी जो अदालत में लागू नहीं होती। गांधी के महासागरीय वृत्त (oceanic circles), यानी गाँव-गणराज्यों से ऊपर की ओर बनती व्यवस्था, को अपनाया नहीं गया, और 73वाँ संशोधन चार दशक बाद आया।

मार्क्सवादी। सभा में सोमनाथ लाहिड़ी की यह टिप्पणी सबसे तीखा भीतरी रूप है कि बहुत-से मौलिक अधिकार एक सिपाही की नज़र से लिखे गए हैं। बड़ा आरोप यह है कि संविधान संपत्ति की रक्षा करते हुए बराबरी सिर्फ़ काग़ज़ पर देता है, सामाजिक-आर्थिक वादे उस भाग IV में डाल दिए गए जो अदालत में नहीं चलता। यह बात दोनों की वर्ग-बनावट दिखाती है — आंदोलन की भी, सभा की भी।

आंबेडकरवादी। ख़ुद आंबेडकर का रुख़ सीधा-सादा जश्न वाला नहीं है। उन्होंने इस दस्तावेज़ का बचाव सबसे बेहतर उपलब्ध विकल्प के तौर पर किया, और 25 नवंबर 1949 को चेताया भी: संविधान उतना ही अच्छा होता है जितने उसे चलाने वाले लोग; ग़ैर-बराबर सामाजिक ज़मीन पर खड़ा राजनीतिक लोकतंत्र अंतर्विरोधों की ज़िंदगी है; और लोगों को अराजकता का व्याकरण छोड़ना होगा, व्यक्ति-पूजा भी। उनका बाद का मोहभंग — 1953 में राज्यसभा में यह कहना कि इसे जलाने वाला पहला आदमी वे होंगे — अक्सर उसके संदर्भ के बिना उद्धृत होता है। वह संदर्भ था हिंदू कोड बिल के गिरने की खीझ, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बर्ताव की खीझ।

परंपरावादी और हिंदू परंपरावादी। आपत्ति यह है कि संविधान ने देसी राजनीतिक परंपराओं को अनदेखा किया, भारतीय स्रोतों से कुछ लिया ही नहीं। यह बात सभा में भी उठी, बाद में भी। जवाब यह है कि अनुच्छेद 40, मौलिक कर्तव्य, व्यक्तिगत क़ानून को मिला संवैधानिक संरक्षण — ये तीनों भारतीय सामग्री से ही आते हैं।

बहस: क्या संविधान सभा इतनी प्रतिनिधि थी कि संविधान बना सके?

नहीं। चौदह फ़ीसदी मताधिकार पर अप्रत्यक्ष चुनाव, चार-पाँचवें से ज़्यादा सीटों वाला एक ही दबदबे वाला दल, और सदस्यता एक तंग सामाजिक तबक़े से। जिन लोगों की ज़िंदगी संविधान ने सबसे ज़्यादा बदली — खेतिहर मज़दूर, महिलाएँ, आरक्षित सीटों से बाहर के दलित — वे उस कमरे में लगभग थे ही नहीं। लीग के हटने से मुख्य विपक्ष हट गया, यानी दस्तावेज़ उस वक़्त बना जब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मतभेद वहाँ मौजूद ही नहीं था। हाँ, इतनी तो थी। दुनिया में कोई संविधान सभा सर्वजन मताधिकार पर चुनी ही नहीं गई, क्योंकि मताधिकार तय करने वाला संविधान तब होता ही नहीं। यह आपत्ति बढ़ते-बढ़ते नामुमकिन शर्त बन जाती है। कांग्रेस एक छतरी की तरह चली, जिसके नीचे समाजवादी, परंपरावादी, उदारवादी सब थे, और उसने बाहर की प्रतिभा को जान-बूझकर साथ लिया — सबसे बड़े नतीजे वाला नाम आंबेडकर। बहसें सार्वजनिक थीं, लंबी थीं, असहमति दर्ज होती थी और अक्सर मान भी ली जाती थी। और सभा ने ख़ुद को सर्वजन वयस्क मताधिकार दिया, जो इस बात का सबसे मज़बूत सबूत है कि उसने अपने ही तबक़े के लिए क़ानून नहीं बनाया। परीक्षक वाली लाइन। औपचारिक कमी सच्ची है, पर असली रिकॉर्ड उस औपचारिक बनावट से जितना अनुमान लगता, उससे बेहतर है। इसे सिर्फ़ इनपुट से नहीं, नतीजों से भी परखिए: संपत्तिवालों की एक सभा ने सबको वोट दिया, छुआछूत ख़त्म की, आरक्षण का इंतज़ाम किया। ऑस्टिन का यह निष्कर्ष सही सारांश है कि एक-दलीय देश में एक-दलीय सदन था, जिसमें वह दल ख़ुद एक गठजोड़ था। और आंबेडकर की चेतावनी — कि दस्तावेज़ उतना ही अच्छा रहेगा जितने उसे चलाने वाले — आगे ले जाने लायक़ ज़्यादा काम का सवाल है।

भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे बढ़कर एक सामाजिक दस्तावेज़ है

ग्रैनविल ऑस्टिन, The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation, 1966

संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा ही साबित होगा अगर उसे चलाने वालों की जमात बुरी निकले

बी. आर. आंबेडकर, संविधान सभा, 25 नवंबर 1949

जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं

  • देश-दर-देश उधार ली गई चीज़ें गिना देना, पर यह न बताना कि कहाँ अलग राह ली गई। भारत ने संसदीय कार्यपालिका ली और संसदीय संप्रभुता ठुकराई; यही तुलना असल उत्तर है।
  • यह कह देना कि संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की नक़ल की, पर यह न बताना कि उसने क्या बदला: चुना हुआ राष्ट्राध्यक्ष, अदालत में लागू होने वाले अधिकार, सर्वजन मताधिकार, और ज़िम्मेदार मंत्रिमंडल पर गवर्नर की स्वविवेकी काट का ख़त्म हो जाना।
  • उद्देश्य प्रस्ताव को सिर्फ़ प्रस्तावना का मसौदा मान लेना। उसने गणराज्य का सवाल तय किया, सत्ता का स्रोत तय किया, और अदालतें उसे व्याख्या में इस्तेमाल करती रही हैं।
  • आंबेडकर की 1953 वाली “जला दूँगा” टिप्पणी संदर्भ के बिना उद्धृत करना। उसमें हिंदू कोड बिल पर खीझ थी, अल्पसंख्यकों के बर्ताव पर भी, उस दस्तावेज़ से इनकार नहीं जिसका बचाव उन्होंने 1949 में किया था।
  • ऑस्टिन को सिर्फ़ उद्धरणों की खान बना देना। बिना जोड़ वाला जाल और सामाजिक-दस्तावेज़ वाली थीसिस — दोनों विश्लेषण के दावे हैं, जिन्हें लगाया और परखा जा सकता है।
  • वे नज़रिये छोड़ देना जो सवाल माँग रहा है। पाठ्यक्रम की पंक्ति साफ़ कहती है: सामाजिक और राजनीतिक नज़रिये। सिर्फ़ संस्थाओं वाला उत्तर आधे नंबर गँवा देता है।

पहले पूछा जा चुका है

  • भारत का संविधान “एक राष्ट्र की आधारशिला” है। (ग्रैनविल ऑस्टिन)। विश्लेषण कीजिए। (2023, पेपर I, 15 अंक)
  • भारतीय संविधान पर ब्रिटिश संविधान की छाप। (2023, पेपर I, 10 अंक)
  • संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव। (2024, पेपर I, 10 अंक)

उत्तर का ढाँचा

भारत का संविधान “एक राष्ट्र की आधारशिला” है। (ग्रैनविल ऑस्टिन)। विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

शुरुआत। ऑस्टिन का यह वाक्यांश तारीफ़ नहीं, एक दावा है: संविधान वह नींव बनना था जिस पर एक राष्ट्र खड़ा किया जाएगा, क्योंकि 1950 में राष्ट्र अभी बना ही नहीं था।

थीसिस खोलिए। संविधान एक सामाजिक दस्तावेज़ है: ज़्यादातर प्रावधान या तो सामाजिक क्रांति की तरफ़ जाते हैं, या उसकी शर्तें बनाते हैं। और राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, सामाजिक क्रांति का बिना जोड़ वाला जाल, जिसके तीनों धागे साथ ही टिकते हैं या साथ ही टूटते हैं।

इसके पक्ष में सबूत। पहले ही दिन सर्वजन वयस्क मताधिकार, बिना किसी चरणबद्ध विस्तार के; अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत; आरक्षण; भाग IV के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य; बाद में भाषाई पुनर्गठन को इसी ढाँचे के भीतर जगह मिल जाना; और बँटे हुए देश को जोड़े रखने के लिए मज़बूत केंद्र के साथ इकहरी नागरिकता।

उपमा को परखिए। आधारशिला वह बोझ उठाती है जो वह ख़ुद पैदा नहीं करती। संविधान ने औज़ार दिए, सामाजिक बदलाव नहीं। अनुच्छेद 17 से छुआछूत ख़त्म नहीं हुई, और भाग IV को अदालत से बाहर ठीक इसीलिए रखा गया कि वह वादा बाँधे नहीं।

आलोचनाएँ, संक्षेप में। गांधीवादी, कि गाँव छूट गया; मार्क्सवादी, कि बराबरी का वादा करते हुए संपत्ति बचा ली गई; आंबेडकरवादी, कि संविधान उतना ही अच्छा होता है जितने उसे चलाने वाले।

आकलन। यह जाल दबाव में टिका रहा है: आपातकाल, गठबंधन सरकारें, उग्रवाद, सत्रह आम चुनाव। जहाँ यह चरमराया, वहाँ ठीक उसी लकीर पर चरमराया जिसे ऑस्टिन ने पहचाना था — जब एकता को बाक़ी दो धागों की क़ीमत पर साधा गया।

निष्कर्ष। इमारत नहीं, आधारशिला ही सही छवि है, और सही फ़ैसला यह है कि नींव मज़बूत निकली जबकि इमारत अब भी अधूरी है।

आख़िरी दौर का रिवीज़न

  • अधिनियम: 1773, 1784, 1833, 1861, 1892, 1909, 1919 का द्वैध शासन, 1935 की प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय योजना; क़रीब दो-तिहाई पाठ 1935 से।
  • ब्रिटिश छाप: संसदीय कार्यपालिका, सामूहिक ज़िम्मेदारी, क़ानून का राज, इकहरी नागरिकता, स्पीकर, विशेषाधिकार, दो सदन। ठुकराया: संसद की सर्वोच्चता।
  • बाक़ी स्रोत: अमेरिकी अधिकार और महाभियोग; आयरिश DPSP और राष्ट्रपति चुनाव; ऑस्ट्रेलियाई समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक; वाइमर आपातकाल; सोवियत कर्तव्य और नियोजन; दक्षिण अफ़्रीकी संशोधन; जापानी “क़ानून से तय की गई प्रक्रिया”; कनाडाई मज़बूत केंद्र और अवशिष्ट शक्ति।
  • सभा: कैबिनेट मिशन योजना 1946, अप्रत्यक्ष चुनाव, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष 11 दिसंबर, 2 साल 11 महीने 18 दिन में 165 दिन की बैठकें, 26 नवंबर 1949 को अपनाया, 26 जनवरी 1950 से लागू।
  • उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को पास; संप्रभु गणराज्य, सत्ता जनता से, न्याय सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक, अल्पसंख्यक संरक्षण, विश्व शांति।
  • समितियाँ: संघ शक्ति और संघ संविधान पर नेहरू; प्रांतीय संविधान और मौलिक अधिकार-अल्पसंख्यक पर पटेल; प्रारूप पर आंबेडकर; सलाहकार बी.एन. राव; मुख्य प्रारूपकार एस.एन. मुखर्जी।
  • ऑस्टिन: सामाजिक दस्तावेज़; एकता, लोकतंत्र, सामाजिक क्रांति का बिना जोड़ वाला जाल।
  • नज़रिये: उदार (आपातकालीन शक्तियाँ, निवारक निरोध), गांधीवादी (गाँव छूटा), मार्क्सवादी (लाहिड़ी की सिपाही वाली टिप्पणी), आंबेडकरवादी (जितने उसे चलाने वाले, उतना ही अच्छा)।

आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

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