UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

चुनावी राजनीति और चुनाव सुधार

चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर आज़ाद चुनाव कराने की समस्या हल कर दी। अब पैसा, अपराध और नियुक्ति की शर्तें बची हैं — परिसीमन, चुनावी बॉन्ड और सुधार के प्रस्ताव एक जगह।

A wooden polling booth screen, a sealed ballot box, a small bottle of indelible ink and a rope queue barrier in an empty schoolroom.

चुनाव आयोग को जिस समस्या के लिए बनाया गया था, उसे उसने हल कर दिया — इतने बड़े पैमाने पर आज़ाद चुनाव कराना। पर जो समस्याएँ अब उसकी जगह आ गई हैं, उन पर उसकी पकड़ कमज़ोर है: पैसा, अपराध, और ख़ुद रेफ़री की नियुक्ति की शर्तें।

यह PSIR Optional Notes का 34वाँ अध्याय है, जो पेपर I के भारतीय शासन और राजनीति वाले हिस्से से आता है। पूरी किताब मुफ़्त डाउनलोड की जा सकती है।

UPSC पाठ्यक्रम

चुनावी राजनीति: चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार। (मतदान व्यवहार अध्याय 31 में है; यह अध्याय चुनावी मशीनरी और उसके सुधार पर है।)

एक पन्ने में

  • अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — इन सबके चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है। स्थानीय निकायों के चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य चुनाव आयोगों के पास हैं।
  • 1993 में यह पक्के तौर पर बहु-सदस्यीय निकाय बना। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है; बाक़ी आयुक्तों को सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर — यानी उनकी हिफ़ाज़त कमज़ोर है।
  • अनूप बरनवाल (2023) ने कहा कि जब तक संसद क़ानून न बनाए, नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की समिति करे। 2023 के अधिनियम ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री रख दिया — 2025 का सवाल इसी पर है।
  • परिसीमन 42वें संशोधन से रुका हुआ है, फिर 84वें (2001) और 87वें (2002) संशोधनों ने इसे 2026 के बाद की पहली जनगणना तक खींच दिया। इससे 2027 की जनगणना ही असली ट्रिगर बन जाती है।
  • परिसीमन की समस्या संघीय है: आज की आबादी पर सीटें दोबारा खींची जाएँ तो दक्षिण और पश्चिम के राज्यों से सीटें उत्तर की तरफ़ चली जाएँगी, क्योंकि प्रजनन दर सबसे तेज़ी से उन्हीं राज्यों ने घटाई।
  • सबसे गहरी समस्या पैसा है: ख़र्च की सीमा उम्मीदवार पर लगती है, पार्टी पर नहीं। चुनावी बॉन्ड योजना ने दानदाता का नाम बताना ही ख़त्म कर दिया था, जब तक ADR (2024) में वह रद्द नहीं हुई।
  • हर नई लोकसभा में अपराध बढ़ता गया है। अदालत ने जानकारी देना ज़रूरी किया (2002, 2003) और सज़ायाफ़्ता विधायकों को अयोग्य ठहराया (लिली थॉमस, 2013), पर आरोप तय होने पर अयोग्यता का फ़ैसला संसद पर छोड़ दिया।
  • सुधार के प्रस्ताव कुछ ही बिंदुओं के आसपास घूमते हैं: चुनाव का ख़र्च सरकार उठाए, अपराध से मुक्ति, पार्टियों के भीतर लोकतंत्र, एक साथ चुनाव, और आयोग की नियुक्ति में ज़्यादा लोगों की भागीदारी।

चुनाव आयोग

गठन और शक्तियाँ

मतदाता सूची तैयार कराने का, संसद और राज्य विधानमंडलों के सारे चुनाव कराने का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराने का — इन सबका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को देता है। यह प्रावधान जानबूझकर चौड़ा रखा गया है। मोहिंदर सिंह गिल (1978) ने कहा कि अनुच्छेद 324 ऐसी शक्तियों का भंडार है जो उन हालात के लिए है जिन्हें क़ानून ने छुआ ही नहीं। यानी जहाँ क़ानून चुप है वहाँ आयोग काम कर सकता है, बस नैसर्गिक न्याय के नियम मानने होंगे।

इसका क़ानूनी ढाँचा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 है। इसके मुख्य औज़ार: आदर्श आचार संहिता, जिसे क़ानून का बल हासिल नहीं और जो सहमति से, सार्वजनिक दबाव से चलती है; मतदान रद्द करने या टालने की शक्ति; 1968 के आदेश के तहत मान्यता देना और चुनाव चिह्न बाँटना; और धारा 29A के तहत पार्टियों का पंजीकरण।

आयोग 1989 में बहु-सदस्यीय बना, फिर वापस एक-सदस्यीय हुआ, और 1993 में पक्के तौर पर बहु-सदस्यीय कर दिया गया। 1990 से शुरू हुआ टी.एन. शेषन का दौर आयोग की शक्तियों को असल में इस्तेमाल करने का मानक उदाहरण है: आदर्श आचार संहिता पर सख़्ती, ख़र्च की निगरानी, फ़ोटो पहचान पत्र, और पर्यवेक्षकों की नियमित तैनाती।

नियुक्ति और स्वतंत्रता

2025 के प्रश्नपत्र में नियुक्ति की प्रक्रिया पूछी गई, जो इस वक़्त का ज़िंदा विवाद है।

2023 तक नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते थे, यानी असल में उस वक़्त की सरकार करती थी, और कोई क़ानूनी प्रक्रिया थी ही नहीं। अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023) में संविधान पीठ ने माना कि इससे आयोग कमज़ोर पड़ जाता है, और निर्देश दिया कि जब तक संसद क़ानून न बना दे, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर हों।

इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम 2023 बनाया। इसमें चयन समिति प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और नेता प्रतिपक्ष से बनती है। नाम सुझाने के लिए क़ानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति है।

दोनों तरफ़ के तर्क तौलिए:

  • अधिनियम के पक्ष में। नियुक्ति कार्यपालिका का काम है; अदालत का इंतज़ाम ख़ुद कहकर दिया गया था कि यह संसद के क़ानून बनाने तक ही है; जिस संस्था के फ़ैसलों की समीक्षा बाद में अदालत कर सकती है, उसकी नियुक्ति में न्यायपालिका को डालना अपना अलग टकराव खड़ा करता है; और कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह रहती ही है।
  • ख़िलाफ़ में। तीन सदस्यों की समिति में दो सरकार के हों तो सरकार का बहुमत पक्का है, यानी वही कमी लौट आती है जो अनूप बरनवाल ने गिनाई थी। आयोग ऐसे विवाद तय करता है जिनमें सत्ताधारी दल ख़ुद एक पक्ष होता है, इसलिए स्वतंत्र दिखना भी उसके काम का हिस्सा है।
  • जो असमानता बची हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है; बाक़ी आयुक्तों को सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर। गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015), दोनों ने सभी आयुक्तों के लिए बराबर हिफ़ाज़त की सिफ़ारिश की थी। किसी पर अमल नहीं हुआ।

परिसीमन

परिसीमन का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमाएँ दोबारा खींचना, और राज्यों के बीच सीटें दोबारा बाँटना। यह अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग करता है। ऐसे आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में बने।

असली बात रोक की है। 42वें संशोधन (1976) ने राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बँटवारा 1971 की जनगणना पर 2001 की जनगणना तक जमा दिया, ताकि जिन राज्यों ने प्रजनन दर घटाई उन्हें भरोसा रहे कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। 84वें संशोधन (2001) ने यह रोक 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दी, और 87वें (2002) ने 2002 के आयोग को इजाज़त दी कि वह राज्यों के भीतर 2001 की आबादी पर सीमाएँ दोबारा खींचे, बिना किसी राज्य की सीट संख्या बदले।

2025 का सवाल परिसीमन को 2027 में जनगणना कराने के फ़ैसले से जोड़ता है, इसलिए जवाब में संघीय समस्या बिल्कुल साफ़ रखिए।

  • गणित। जिन राज्यों ने प्रजनन दर सबसे तेज़ी से घटाई — केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक — वे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से धीरे बढ़े हैं। सीटें सख़्ती से आज की आबादी पर बाँटी जाएँ तो वे पहले समूह से दूसरे की तरफ़ खिसक जाएँगी।
  • शिकायत। राज्यों से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नीति मानने की सज़ा भुगतो। यही तर्क वित्तीय बँटवारे में भी चलता है, जहाँ पंद्रहवें वित्त आयोग के 2011 की आबादी वाले आँकड़े इस्तेमाल करने पर ठीक यही ऐतराज़ उठा था।
  • जवाबी तर्क। हर वोट का बराबर वज़न लोकतंत्र का उसूल है, और आज चुनाव क्षेत्रों की आबादी में बहुत बड़ा फ़र्क़ है, जो अपने आप में राजनीतिक बराबरी का उल्लंघन है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य आंबेडकर का ही वाक्य है।
  • जो रास्ते सुझाए गए हैं। कुल सीटें बढ़ा दी जाएँ और राज्यों का हिस्सा जमा रहे, ताकि किसी राज्य की सीटें असल संख्या में घटें नहीं; आबादी के साथ प्रदर्शन को भी वज़न दिया जाए; भरपाई के लिए राज्यसभा को राज्यों के सदन के रूप में मज़बूत किया जाए; या रोक एक बार और बढ़ा दी जाए।
  • इससे जुड़ा सवाल। 106वाँ संशोधन (2023), जो एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रखता है, जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा। इसलिए तीनों सवाल अब एक ही कवायद से बँधे हैं।

चुनाव में पैसा

उम्मीदवार के ख़र्च की ऊपरी सीमा चुनाव संचालन नियमों के तहत तय होती है और समय-समय पर बदली जाती है। हर उम्मीदवार को अपना हिसाब जमा करना होता है। यह सीमा पार्टी के ख़र्च पर या समर्थकों के ख़र्च पर लागू नहीं होती। कँवर लाल गुप्ता (1975) ने कहा था कि इसे भी जोड़ा जाना चाहिए, पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के स्पष्टीकरण 1 में संशोधन करके इसे बाहर कर दिया गया। पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही छूट है।

बीस हज़ार रुपये से ऊपर के चंदे की जानकारी धारा 29C के तहत देनी होती है। 2018 में आए चुनावी बॉन्ड ने एक तय बैंक से ख़रीदे गए साधन के ज़रिए बिना नाम बताए चंदा देने की छूट दी, और कंपनी अधिनियम में संशोधन करके कॉर्पोरेट चंदे पर मुनाफ़े से जुड़ी सीमा हटा दी। किसे दिया, यह बताने की शर्त भी हटा दी। Association for Democratic Reforms बनाम भारत संघ (फ़रवरी 2024) में सुप्रीम कोर्ट ने योजना को अनुच्छेद 19(1)(a) के जानने के अधिकार का उल्लंघन मानकर रद्द किया, कंपनी अधिनियम के संशोधनों को साफ़ तौर पर मनमाना बताया, और पुरानी ख़रीद का ब्योरा सामने रखने का निर्देश दिया।

जो समस्याएँ बची हैं: बीस हज़ार की सीमा के नीचे छोटे-छोटे चंदे जितने चाहें बिना बताए जोड़े जा सकते हैं; 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने छह राष्ट्रीय दलों को लोक प्राधिकरण माना था, फिर भी पार्टियाँ सूचना का अधिकार अधिनियम से बाहर हैं; और चुनावी ट्रस्ट बॉन्ड से ज़्यादा पारदर्शी ज़रूर हैं, पर कॉर्पोरेट पैसे को बीच में लाते वे भी हैं।

अपराधीकरण, और बाक़ी सुधार

अपराधीकरण

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत अयोग्यता सज़ा होने पर आती है, आरोप लगने पर नहीं। अदालत चरणों में आगे बढ़ी है: भारत संघ बनाम ADR (2002) और PUCL (2003) ने उम्मीदवारों से हलफ़नामे में आपराधिक मामले, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता बताना ज़रूरी किया; लिली थॉमस (2013) ने धारा 8(4) रद्द कर दी, जो सज़ायाफ़्ता विधायकों को अपील लंबित रहते पद पर बने रहने देती थी; पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन (2018) ने आरोप तय होने पर अयोग्यता से इनकार किया और कहा कि यह संसद का काम है, पर उम्मीदवारों और पार्टियों से लंबित मामले सार्वजनिक कराना ज़रूरी किया; और 2020 से आए निर्देश पार्टियों से यह कारण छापने को कहते हैं कि लंबित मामलों वाला उम्मीदवार क्यों चुना गया।

विधायकों के मामलों के लिए विशेष अदालतों का निर्देश आया और वे बनीं भी, पर उनकी रफ़्तार मिली-जुली रही है। विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014) ने सिफ़ारिश की थी कि पाँच साल या उससे ज़्यादा की सज़ा वाले अपराधों में आरोप तय होने पर अयोग्यता लगे, और वह भी चुनाव से कम से कम एक साल पहले। संसद ने इसे क़ानून नहीं बनाया।

सुधार का एजेंडा

प्रस्तावस्रोतमुख्य ऐतराज़
चुनाव का ख़र्च सरकार उठाएइंद्रजीत गुप्त समिति 1998; विधि आयोग 170वीं रिपोर्ट 1999निजी पैसा तब तक नहीं हटता जब तक उस पर साथ-साथ सीमा न लगे, और वह सीमा लागू न कराई जाए
आरोप तय होने पर अयोग्यताविधि आयोग 244वीं रिपोर्ट 2014विरोधियों के ख़िलाफ़ मुक़दमे का दुरुपयोग; बेगुनाही की धारणा
पार्टी के ख़र्च पर सीमाबार-बार सिफ़ारिश की गईलागू कराने की क्षमता; पार्टी और उम्मीदवार का ख़र्च अलग कैसे गिनें
पार्टी के भीतर लोकतंत्र और ऑडिट किया हिसाबविधि आयोग 255वीं रिपोर्ट 2015पार्टियाँ विरोध करती हैं; लागू कराने की ताक़त वाला कोई नियामक नहीं
एक साथ चुनावउच्च स्तरीय समिति 2024संविधान संशोधन चाहिए; सदन बीच में गिर जाए तो क्या हो; संघीय ऐतराज़ कि राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के मुद्दों को दबा देंगे
वापस बुलाने का अधिकार और पूरी तरह नकारात्मक मतदानसमय-समय पर उठता रहा हैNOTA है, पर उसका कोई नतीजा नहीं; इतने बड़े पैमाने पर वापस बुलाना चलाना ही मुश्किल है
सभी आयुक्तों को हटाने में बराबर हिफ़ाज़तगोस्वामी 1990; विधि आयोग 255वीं रिपोर्ट 2015लागू नहीं हुआ; असमानता जस की तस है
सुधार के जमे हुए प्रस्ताव, उनका स्रोत, और हर एक पर उठने वाला ऐतराज़। समिति का नाम एक नंबर दिलाता है; ऐतराज़ का नाम उससे ज़्यादा।

PUCL (2013) के बाद NOTA आया और हर मतपत्र पर दिखता है, पर जिस क्षेत्र में NOTA सबसे आगे रहे वहाँ भी सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ही जीतता है। यानी नाराज़गी दर्ज होती है, नतीजा कुछ नहीं। VVPAT 2013 से शुरू होकर हर जगह लागू हुआ। 2024 में अदालत ने सारी पर्चियाँ गिनने का आदेश देने से इनकार किया, पर पर्चियाँ सुरक्षित रखने और उम्मीदवार के कहने पर जाँच की सुविधा देने का निर्देश दिया।

जहाँ उत्तर नंबर गँवाते हैं

  • यह लिखना कि सारे चुनाव चुनाव आयोग कराता है। स्थानीय निकायों के चुनाव अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत राज्य चुनाव आयोगों के पास हैं।
  • आदर्श आचार संहिता को क़ानून मान लेना। उसे क़ानून का बल हासिल नहीं; उसकी ताक़त सहमति और सार्वजनिक दबाव है, जो उसकी मज़बूती भी है और उसकी हद भी।
  • यह कहना कि 2023 के अधिनियम ने अनूप बरनवाल पर अमल किया। उसने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री रख दिया, यानी फ़ैसले के मक़सद को उलट दिया — क़ानून बनाने के उसी के न्योते पर काम करते हुए।
  • परिसीमन को तकनीकी कवायद बताना। यह संघीय पुनर्वितरण का सवाल है, और प्रजनन दर घटाने वाली शिकायत ही उसका असली मुद्दा है।
  • यह लिखना कि चुनावी बॉन्ड अब भी गुमनाम हैं। योजना फ़रवरी 2024 में रद्द हो चुकी है, और पुरानी ख़रीद का ब्योरा सामने लाने का आदेश हुआ था।
  • यह दावा करना कि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार अयोग्य होते हैं। अयोग्यता सज़ा के बाद आती है; पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन (2018) ने आरोप तय होने वाला सवाल साफ़ तौर पर संसद पर छोड़ा।

पहले पूछा जा चुका है

  • भारत के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर बहस चल रही है। इसके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। (2025, पेपर I, 15 अंक)
  • जनगणना-2027 कराने के फ़ैसले ने भारत में परिसीमन की बहस फिर खोल दी है। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। (2025, पेपर I, 20 अंक)

उत्तर का ढाँचा

जनगणना-2027 कराने के फ़ैसले ने भारत में परिसीमन की बहस फिर खोल दी है। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। (20 अंक, 350 शब्द)

शुरुआत। परिसीमन तकनीकी कवायद नहीं, राज्यों के बीच राजनीतिक ताक़त का बँटवारा है, और अनुच्छेद 82 के तहत जनगणना ही उसे चालू करती है।

क़ानूनी स्थिति। अनुच्छेद 82 और परिसीमन आयोग; 1952, 1963, 1973, 2002 के आयोग; 42वें संशोधन की 1971 की आबादी पर रोक; 84वें संशोधन का उसे 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाना; 87वें का 2001 के आँकड़ों पर भीतरी सीमाएँ खींचने देना। इसलिए 2027 की जनगणना पहली ऐसी जनगणना है जो यह रोक ख़त्म कर सकती है।

संघीय समस्या। जिन राज्यों ने प्रजनन दर सबसे तेज़ी से घटाई वे धीरे बढ़े हैं। सख़्ती से आबादी के आधार पर बँटवारा हो तो सीटें दक्षिण और पश्चिम से उत्तर की तरफ़ जाएँगी। शिकायत यह है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मानने की सज़ा मिल रही है, और 2011 के आँकड़ों पर वित्त आयोग के बँटवारे में भी यही तर्क उठा।

लोकतांत्रिक जवाब। राजनीतिक बराबरी के लिए चुनाव क्षेत्रों की आबादी लगभग बराबर होनी चाहिए, और आज का फ़र्क़ बहुत बड़ा है। आंबेडकर का एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य दूसरी तरफ़ काटता है।

रास्ते। कुल सीटें बढ़ाइए ताकि किसी राज्य की सीटें असल संख्या में न घटें; राज्यों का हिस्सा जमा रहे और सीमाएँ भीतर से खींची जाएँ; भरपाई मज़बूत राज्यसभा से हो; या रोक फिर बढ़ा दीजिए, जो हल नहीं, टालना है।

जुड़े हुए सवाल। 106वें संशोधन वाला महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा; और सीटें बढ़ीं तो नई संसद भवन में जगह कितनी है, यह व्यावहारिक सवाल भी खड़ा होता है।

समापन। यह बहस दो संवैधानिक उसूलों की टक्कर है — नागरिकों का बराबर प्रतिनिधित्व, और राज्यों के साथ इंसाफ़। कोई भी गणित अकेले दोनों को संतुष्ट नहीं करता। इसलिए हल राजनीतिक और बातचीत से निकला हुआ ही होगा, जिसका मतलब है कि आयोग बनने के बाद नहीं, पहले अंतर-राज्य परिषद में सलाह-मशविरा हो।

आख़िरी दौर का रिवीज़न

  • अनुच्छेद 324; मोहिंदर सिंह गिल (1978) शक्तियों का भंडार; जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951; आदर्श आचार संहिता ग़ैर-क़ानूनी बल वाली; 1993 से पक्के तौर पर बहु-सदस्यीय; शेषन 1990 से।
  • अनूप बरनवाल (2023): क़ानून बनने तक प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य न्यायाधीश की समिति। CEC और अन्य EC अधिनियम 2023: प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त और बाक़ी आयुक्तों को हटाने में असमानता; गोस्वामी 1990 और विधि आयोग 255वीं रिपोर्ट 2015 ने बराबरी की सिफ़ारिश की।
  • परिसीमन: अनुच्छेद 82; आयोग 1952, 1963, 1973, 2002; 42वें संशोधन की 1971 पर रोक; 84वें से 2026 के बाद की पहली जनगणना तक; 87वें से 2001 पर भीतरी सीमाएँ।
  • पैसा: धारा 77 का स्पष्टीकरण 1, जो पार्टी का ख़र्च बाहर रखता है; धारा 29C में बीस हज़ार से ऊपर की जानकारी; चुनावी बॉन्ड 2018, ADR (फ़रवरी 2024) में रद्द; 2013 के CIC फ़ैसले के बावजूद पार्टियाँ RTI से बाहर।
  • अपराधीकरण: ADR (2002), PUCL (2003), लिली थॉमस (2013), पब्लिक इंटरेस्ट फ़ाउंडेशन (2018); विधि आयोग 244वीं रिपोर्ट 2014।
  • सुधार के स्रोत: इंद्रजीत गुप्त 1998, विधि आयोग 170वीं 1999, 244वीं 2014, 255वीं 2015; PUCL (2013) के बाद NOTA; VVPAT 2013 से और 2024 का फ़ैसला।

आगे पढ़िए। यह अध्याय पूरी PSIR Optional Notes के 58 अध्यायों में से एक है, जिसमें पेपर I और पेपर II दोनों पूरे कवर हैं — मुफ़्त डाउनलोड।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

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