UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार — अनुच्छेद 25-28, भारतीय धर्मनिरपेक्षता एवं यूपीएससी राजव्यवस्था

भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार: अनुच्छेद 25-28, भारतीय बनाम पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, सैद्धांतिक दूरी, आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत और हाल के संवैधानिक विवादों पर यूपीएससी गाइड।

Right to Freedom of Religion in India (UPSC Polity) — UPSC featured image

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कड़े पृथक्करण मॉडल या फ्रांस के laïcité मॉडल के विपरीत, भारत सैद्धांतिक दूरी (Principled Distance) का मॉडल अपनाता है — जब आवश्यक हो धर्म से सक्रिय संलग्नता, सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान, और प्रस्तावना एवं मूल ढाँचे के रूप में धर्मनिरपेक्षता (Secularism) के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता। यूपीएससी राजव्यवस्था के लिए यह विषय मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत परीक्षित होता है।

संवैधानिक संरचना

प्रस्तावना: धर्मनिरपेक्ष गणराज्य

"धर्मनिरपेक्ष" शब्द 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) में माना कि धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है।

समानता (अनुच्छेद 14-18)

  • अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण।
  • अनुच्छेद 15(1) — धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

  • अनुच्छेद 25अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रकाशन, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता (व्यक्ति-राज्य संबंध को नियंत्रित करती है)।
  • अनुच्छेद 26 — धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (राज्य-धर्म संबंध को नियंत्रित करती है)।
  • अनुच्छेद 27 — किसी विशेष धर्म के प्रवर्धन के लिए कर देने से मुक्ति
  • अनुच्छेद 28 — कुछ राज्य-वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति

सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

  • अनुच्छेद 29 — अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण।
  • अनुच्छेद 30 — अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता: सैद्धांतिक दूरी

भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल "सर्व धर्म सम भाव" — सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान — की अवधारणा में समाहित है। विद्वान राजीव भार्गव ने इसे "सैद्धांतिक दूरी" कहा है:

  • राज्य धर्म से यांत्रिक रूप से दूरी नहीं बनाता
  • वह आवश्यकतानुसार संलग्न होता है — सुधार, समानता और अल्पसंख्यक संरक्षण के लिए — लेकिन समान सम्मान बनाए रखता है।
  • वह धर्म में हस्तक्षेप (सुधार के लिए) और विरत भी रह सकता है (स्वायत्तता की रक्षा के लिए)।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचनाएँ

राजनीतिशास्त्री प्रताप भानु मेहता ने तीखी आलोचना की है:

  • सैद्धांतिक रूप से भारतीय धर्मनिरपेक्षता तर्कसंगत लगती है, लेकिन व्यवहार में यह व्यापक अस्पष्टता की गुंजाइश देती है।
  • कभी-कभी इसने वोट-बैंक राजनीति को वैधता दी है।
  • ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल में एक साथ सभी धर्मों से सहानुभूति रखना व्यावहारिक नहीं रह गया।
  • "सैद्धांतिक दूरी" की अवधारणा राजनीतिक सुविधा के अनुसार बहुसंख्यक समायोजन या अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आवरण बन सकती है।
  • मेहता चेतावनी देते हैं कि सैद्धांतिक ढाँचे के बिना भारतीय मॉडल सभी समुदायों को असुरक्षित कर सकता है।

पश्चिमी बनाम भारतीय धर्मनिरपेक्षता

वैचारिक ढाँचा

  • पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता — धर्म और राज्य के बीच कड़ा पृथक्करण; ज्ञानोदय के उन मूल्यों से प्रेरित जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तर्कसंगतता की वकालत करते हैं। यह मॉडल धर्म के निजीकरण को बढ़ावा देता है।
  • भारतीय धर्मनिरपेक्षता — धर्म और राज्य के बीच सैद्धांतिक दूरी। यह सार्वजनिक जीवन में धर्म के महत्त्व को स्वीकार करती है और धर्म के निजीकरण को बाध्य किए बिना व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों में संतुलन बनाती है।

धर्म के प्रति दृष्टिकोण

  • पश्चिमी: व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और तर्कसंगत शासन के लिए राज्य के कार्यों से धर्म को बाहर रखना।
  • भारतीय: सभी धर्मों के बीच परस्पर सम्मान को अपनाना और समान व्यवहार सुनिश्चित करते हुए, सामाजिक सुधार के लिए राज्य हस्तक्षेप को सक्षम करते हुए सार्वजनिक जीवन में धार्मिक विचारों की अनुमति देना।

कानूनी और संवैधानिक प्रावधान

  • पश्चिमी: चर्च और राज्य का स्पष्ट पृथक्करण (जैसे, अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन किसी धर्म की स्थापना पर रोक लगाता है)।
  • भारतीय: संविधान राज्य को समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति देता है — अनुच्छेद 25-30 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और सुधार के लिए राज्य हस्तक्षेप (जैसे अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिर-प्रवेश, तीन तलाक निषेध) की भी अनुमति देते हैं।

ऐतिहासिक विकास

  • पश्चिमी: मुख्यतः समरूप ईसाई समाजों में विकसित हुई, चर्च की राजनीतिक शक्ति पर अंकुश लगाने पर केंद्रित।
  • भारतीय: गहरी धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक संघर्षों के संदर्भ में विकसित। यह बहुलवादी समाज में सहअस्तित्व को बढ़ावा देती है, अंतर-धार्मिक और अंत:धार्मिक दोनों असमानताओं को संबोधित करती है।

सारांश तुलना

आयामपश्चिमी धर्मनिरपेक्षताभारतीय धर्मनिरपेक्षता
मॉडलकड़ा पृथक्करणसैद्धांतिक दूरी
सार्वजनिक जीवन में धर्मनिजीकृतमान्यता प्राप्त
राज्य हस्तक्षेपन्यूनतमसुधार-उन्मुख
विश्लेषण की इकाईव्यक्तिव्यक्ति + समुदाय
ऐतिहासिक कारकचर्च-राज्य संघर्षबहुल सहअस्तित्व

अनुच्छेद 25: अंत:करण और धर्म की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 25 "सभी व्यक्तियों" (नागरिक और गैर-नागरिक) को गारंटी देता है:

  • अंत:करण की स्वतंत्रता — आंतरिक धार्मिक आस्था।
  • धर्म का स्वतंत्र रूप से प्रकाशन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता — बाहरी अभिव्यक्ति।

यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन है। राज्य कर सकता है:

  • धार्मिक अभ्यास से संबद्ध धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों का विनियमन (अनु. 25(2)(a))।
  • सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के हिंदुओं के लिए खोलना (अनु. 25(2)(b))।

अनुच्छेद 26: धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय का अधिकार है:

  • धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाएँ स्थापित और अनुरक्षित करना।
  • धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन
  • संपत्ति का स्वामित्व और अर्जन
  • विधि के अनुसार संपत्ति का प्रशासन

अनुच्छेद 27: धर्म के लिए कर नहीं

किसी को भी किसी विशेष धर्म के प्रवर्धन या पोषण के लिए विशेष रूप से निर्धारित कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 28: राज्य संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं

पूरी तरह से राज्य-निधि से अनुरक्षित किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य-सहायता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय ने "आवश्यक धार्मिक प्रथाओं" (Essential Religious Practices — ERP) का सिद्धांत विकसित किया है — केवल वे प्रथाएँ जो किसी धर्म के लिए अभिन्न हैं, अनुच्छेद 25-26 के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण पाती हैं। राज्य गैर-आवश्यक प्रथाओं को विनियमित कर सकता है। प्रमुख अनुप्रयोग:

  • शिरूर मठ (1954) — सिद्धांत की उत्पत्ति।
  • तीन तलाक (शायरा बानो, 2017) — इस्लाम के लिए आवश्यक नहीं माना गया।
  • सबरीमाला (2018) — 10-50 वर्ष की महिलाओं का बहिष्करण आवश्यक प्रथा नहीं माना गया।
  • हाजी अली दरगाह (2016, बम्बई HC) — महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति।

नवीनतम घटनाक्रम (2024-26)

  • पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 — सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक चुनौती लंबित है।
  • समान नागरिक संहिता (UCC) — उत्तराखंड ने 2024 में UCC लागू किया; अन्य राज्य विचार कर रहे हैं।
  • हिजाब मामला (आयशत शिफा) — 2022 का विभाजित निर्णय, बड़ी पीठ के समक्ष लंबित।
  • कई राज्यों के धर्मांतरण-विरोधी कानूनों को संवैधानिक चुनौती।
  • मदरसा शिक्षा — इलाहाबाद HC ने UP मदरसा अधिनियम असंवैधानिक घोषित किया; सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाई (2024)।

यूपीएससी प्रासंगिकता

GS-II मानचित्रण: भारतीय संविधान — मूल अधिकार; धर्मनिरपेक्षता; अल्पसंख्यक अधिकार; तुलनात्मक संवैधानिक मॉडल।

प्रारंभिक परीक्षा के मुख्य बिंदु:

  • अनुच्छेद 25-28 — धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
  • अनुच्छेद 29-30 — अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार।
  • "धर्मनिरपेक्ष" शब्द 42वें संशोधन, 1976 से जोड़ा गया; धर्मनिरपेक्षता मूल लक्षण है (बोम्मई, 1994)।
  • आवश्यक धार्मिक प्रथाएँ — सिद्धांत शिरूर मठ (1954) से।
  • भारतीय मॉडल: सैद्धांतिक दूरी; पश्चिमी मॉडल: कड़ा पृथक्करण

मुख्य परीक्षा के कोण:

  • "भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म का विरोधाभास नहीं, बल्कि धार्मिक बहुलता को व्यवस्थित करने का तरीका है।" चर्चा करें।
  • भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की तुलना करें।
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के सिद्धांत के प्रयोग का समालोचनात्मक परीक्षण करें।
  • पिछले एक दशक में धार्मिक सुधार में राज्य की भूमिका बढ़ी है या घटी?

सामान्य प्रश्न

भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं: अनुच्छेद 25 (अंत:करण और धर्म के प्रकाशन, आचरण, प्रचार की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), अनुच्छेद 27 (धर्म-विशेष के लिए कर से मुक्ति), और अनुच्छेद 28 (राज्य-वित्तपोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति)।

भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है?

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के बीच कड़ा पृथक्करण और धर्म के निजीकरण को बढ़ावा देती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता "सैद्धांतिक दूरी" का मॉडल है जो सभी धर्मों को समान सम्मान देता है, सामाजिक सुधार के लिए राज्य हस्तक्षेप की अनुमति देता है और व्यक्तिगत व सामुदायिक दोनों अधिकारों को संतुलित करता है।

आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत क्या है?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिरूर मठ (1954) मामले में विकसित इस सिद्धांत के अनुसार केवल वे प्रथाएँ संवैधानिक संरक्षण पाती हैं जो किसी धर्म के लिए अभिन्न हैं। राज्य गैर-आवश्यक प्रथाओं को विनियमित कर सकता है। तीन तलाक और सबरीमाला इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

अनुच्छेद 25 और 26 में क्या अंतर है?

अनुच्छेद 25 व्यक्ति की अंत:करण की स्वतंत्रता और धर्म के प्रकाशन, आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है (व्यक्ति-राज्य संबंध)। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों के प्रबंधन, संस्थाओं की स्थापना और संपत्ति के अधिग्रहण और प्रशासन का अधिकार देता है (राज्य-धर्म संबंध)।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

UPSC Content Team Head · Web Developer & Designer · AnantamIAS

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