UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

DRDO अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और लोकसभा उपाध्यक्ष: मौजूदा पदाधिकारी और भूमिकाएँ

DRDO अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष पर UPSC गाइड, जिसमें इनकी शक्तियाँ, नियुक्ति, कार्यकाल और 2026 तक के मौजूदा पदाधिकारी शामिल हैं।

UPSC guide to the DRDO Chairman, Chairman of Rajya Sabha and Deputy Speaker of Lok Sabha covering powers, appointment, t

भूमिका

तीन संवैधानिक और संस्थागत पद, और एक ही आम उलझन। उम्मीदवार अक्सर DRDO अध्यक्ष (एक वैज्ञानिक-प्रशासनिक पद), राज्यसभा के सभापति (पदेन भारत के उपराष्ट्रपति) और लोकसभा के उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 93 के तहत एक संवैधानिक पीठासीन अधिकारी) को आपस में मिला देते हैं। तीनों भारतीय राज्य के अलग-अलग अंगों में बैठते हैं: कार्यपालिका का विज्ञान तंत्र, राज्यों की परिषद, और जनता का सदन।

यह लेख तीनों पदों को एक ही समूह में लाता है, ताकि उम्मीदवार इन्हें अलग-अलग रटने के बजाय आपसी फ़र्क़ से याद रख सकें। इसमें संवैधानिक आधार, नियुक्ति, शक्तियाँ, वेतन, कार्यकाल और 2026 तक के मौजूदा पदाधिकारी दिए गए हैं।

DRDO अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और लोकसभा उपाध्यक्ष: मौजूदा पदाधिकारी और भूमिकाएँ

एक नज़र में तथ्य

पदआधारमौजूदा पदाधिकारी (2026)नियुक्ति कौन करता है
DRDO अध्यक्षकार्यपालिका आदेश, रक्षा मंत्रालयडॉ. समीर वी. कामतACC, भारत सरकार
राज्यसभा के सभापतिअनुच्छेद 64 (उपराष्ट्रपति पदेन सभापति)श्री जगदीप धनखड़निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं
राज्यसभा के उपसभापतिअनुच्छेद 89(2)श्री हरिवंश नारायण सिंहराज्यसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित
लोकसभा के उपाध्यक्षअनुच्छेद 9323 जून 2019 से रिक्तलोकसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 1958 में बना, जब तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDE), भारतीय थल सेना के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय (DTDP) और रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) को मिलाया गया। आज यह देश भर में 52 प्रयोगशालाएँ चलाता है। DRDO अध्यक्ष का पद एक जाने-माने वैज्ञानिक के पास होता है, जो साथ ही रक्षा मंत्रालय के अधीन सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग (DDR&D) भी होते हैं और रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं।

राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अनुच्छेद 64 कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और बराबरी की हालत में निर्णायक वोट के अलावा उन्हें वोट का हक़ नहीं है। उपसभापति को, अनुच्छेद 89 के तहत, राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं।

लोकसभा के उपाध्यक्ष का प्रावधान अनुच्छेद 93 में है, जो कहता है कि सदन “जितनी जल्दी हो सके” एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। 1990 के बाद से परंपरा यह रही है कि यह पद विपक्ष के किसी सदस्य को दिया जाए। 17वीं लोकसभा (2019-2024) ने उपाध्यक्ष नहीं चुना, और यह लंबी रिक्ति संवैधानिक बहस का विषय बनी रही।

मुख्य प्रावधान

DRDO अध्यक्ष

DRDO अध्यक्ष को भारत सरकार में सचिव का दर्जा मिलता है और वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। नियुक्ति रक्षा विभाग की सिफ़ारिश पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) करती है। सामान्य कार्यकाल दो साल का होता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष संगठन के सात क्लस्टर संभालते हैं, जिनमें मिसाइल और सामरिक प्रणालियाँ, वैमानिकी प्रणालियाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणालियाँ, नौसैनिक प्रणालियाँ और सामग्री, आयुध और युद्धक इंजीनियरी, जीवन विज्ञान, तथा प्रणालियाँ और तकनीक शामिल हैं।

2026 तक डॉ. समीर वी. कामत DRDO अध्यक्ष और सचिव DDR&D हैं, जिन्होंने अगस्त 2022 में कार्यभार संभाला।

राज्यसभा के सभापति

अनुच्छेद 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वे बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, विधेयक समितियों को भेजते हैं, सवालों और प्रस्तावों की स्वीकार्यता तय करते हैं, और व्यवस्था के प्रश्नों पर फ़ैसला देते हैं। सदन बराबर बँटा हो, तभी वे वोट दे सकते हैं (अनुच्छेद 100)। उन्हें उपराष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम, 1997 के तहत वेतन मिलता है (4 लाख रुपये महीना), राज्यसभा का अलग वेतन नहीं। अनुच्छेद 67(ख) के तहत उन्हें राज्यों की परिषद के उस प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जो प्रभावी बहुमत (उस समय के सभी सदस्यों का बहुमत) से पास हो और जिससे लोकसभा सहमत हो।

अनुच्छेद 89 के तहत उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं, और वे सभापति की ग़ैर-मौजूदगी में अध्यक्षता करते हैं। उन्हें राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 90)। 2026 तक श्री हरिवंश नारायण सिंह (JDU, बिहार) उपसभापति हैं, जो 14 सितंबर 2020 को दूसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुने गए।

लोकसभा के उपाध्यक्ष

अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा “जितनी जल्दी हो सके” अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की ग़ैर-मौजूदगी में अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उनके काम करते हैं (अनुच्छेद 95), और उन्हें अनुच्छेद 94 के तहत 14 दिन का नोटिस देकर सदन के प्रभावी बहुमत वाले प्रस्ताव से हटाया जा सकता है।

कुर्सी पर बैठे होने के दौरान उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की सारी शक्तियाँ होती हैं। नामित होने पर वे कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति जैसी संसदीय समितियों की अध्यक्षता भी कर सकते हैं। उन्हें सदस्य के तौर पर वेतन और भत्ते मिलते हैं, और संसद के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1953 के तहत उपाध्यक्ष होने का अतिरिक्त भत्ता भी।

17वीं लोकसभा में रिक्ति: 23 जून 2019 से 4 जून 2024 तक कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। 2021 में दायर एक जनहित याचिका ने इस लंबी रिक्ति को चुनौती दी। जून 2024 में बैठी 18वीं लोकसभा ने भी 2026 की शुरुआत तक उपाध्यक्ष नहीं चुना है।

DRDO अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और लोकसभा उपाध्यक्ष: मौजूदा पदाधिकारी और भूमिकाएँ

UPSC और सामान्य ज्ञान के लिए महत्व

  • अनुच्छेद 64, 89, 93 और 95 प्रीलिम्स की राजव्यवस्था में बार-बार पूछे जाते हैं।
  • DRDO अध्यक्ष विज्ञान-तकनीक-रक्षा के उस जोड़ को दिखाते हैं जो GS3 के लिए काम का है।
  • उपाध्यक्ष का पद ख़ाली रहना GS2 में संवैधानिक नैतिकता और “जितनी जल्दी हो सके” वाले वाक्यांश पर बहस खड़ी करता है।
  • हरिवंश नारायण सिंह का 2020 में दोबारा चुना जाना यह मिसाल बनाता है कि उपसभापति का कार्यकाल राज्यसभा की द्विवार्षिक सदस्यता से बँधा नहीं है।
  • ये पद संसदीय लोकतंत्र, संस्थागत ईमानदारी और विज्ञान कूटनीति पर निबंध के पेपरों में आते हैं।
  • सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति की भूमिका बार-बार होने वाले हंगामों, कार्यवाही से हटाने के विवादों और 2023 में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद चर्चा में रही है।

विस्तृत विश्लेषण: शक्तियाँ, कार्यकाल और हटाया जाना

तीनों पद संवैधानिक दर्जे और हटाए जाने की प्रक्रिया में तीखे तौर पर अलग हैं, और सवाल बनाने वाले अक्सर यहीं ध्यान देते हैं।

DRDO अध्यक्ष एक कार्यपालिका नियुक्ति है, जिसे कोई संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिलती। वे सरकार की मर्ज़ी तक पद पर रहते हैं और ACC के विवेक के अधीन होते हैं। उनका कार्यकाल बढ़ना आम बात है और पद को तकनीकी शिखर की तरह देखा जाता है। कैबिनेट सचिव से उलट DRDO अध्यक्ष को कोई तय वैधानिक कार्यकाल नहीं मिलता। डॉ. जी. सतीश रेड्डी (2018-2022) और डॉ. समीर वी. कामत (2022-) ने संगठन को कई बड़े कार्यक्रमों से गुज़ारा है, जिनमें अग्नि-V MIRV, आकाश-NG, LRAShM हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण और मार्च 2024 का मिशन दिव्यास्त्र शामिल हैं।

राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति होने के नाते, पाँच साल का कार्यकाल रखते हैं (अनुच्छेद 67)। उनका पद एक ख़ास प्रक्रिया से सुरक्षित है: राज्यसभा का प्रभावी बहुमत से पास प्रस्ताव, जिससे लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो, और 14 दिन का नोटिस। अकेली लोकसभा उन्हें नहीं हटा सकती। वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते; उन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलता है, सभापति के तौर पर नहीं। उपसभापति सदन के भीतर का अधिकारी होते हैं और उन्हें अकेली राज्यसभा प्रभावी बहुमत से हटा सकती है।

उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष से उलट — जो तकनीकी रूप से सदन भंग होने के बाद अगले अध्यक्ष के चुनाव तक बने रहते हैं — सदन के कार्यकाल के दौरान 14 दिन के नोटिस पर प्रभावी बहुमत से हटाया जा सकता है। इस पद का दोहरा चरित्र है: एक सांसद के विशेषाधिकार, और कुर्सी पर होने पर पीठासीन अधिकारी का अधिकार। 17वीं लोकसभा की लंबी रिक्ति ने यह नई बहस छेड़ी कि अनुच्छेद 93 का “जितनी जल्दी हो सके” वाक्यांश कोई बाध्यकारी दायित्व बनाता है या नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2022 में एक जनहित याचिका पर तुरंत दख़ल देने से इनकार कर दिया और इसे राजनीतिक सवाल माना। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार की हिचक 1990 के बाद की उस परंपरा को तोड़ती है जिसमें यह पद विपक्ष को दिया जाता था।

वरीयता क्रम भी सिखाने वाला है। उपराष्ट्रपति (राज्यसभा के सभापति) वरीयता सूची में राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष छठे स्थान पर हैं, और राज्यसभा के उपसभापति तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष ग्यारहवाँ स्थान साझा करते हैं। DRDO अध्यक्ष, सचिव के दर्जे पर, भारत सरकार के सचिवों में 26वें स्थान पर आते हैं।

DRDO अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति और लोकसभा उपाध्यक्ष: मौजूदा पदाधिकारी और भूमिकाएँ
चित्र: विकिपीडिया। स्रोत

तुलनात्मक नज़र

पहलूDRDO अध्यक्षसभापति, राज्यसभाउपाध्यक्ष, लोकसभा
संवैधानिक आधारकोई नहीं (कार्यपालिका आदेश)अनुच्छेद 64अनुच्छेद 93
नियुक्ति / निर्वाचनACCपदेन उपराष्ट्रपति (निर्वाचक मंडल)लोकसभा में चुनाव
कार्यकाल2 साल, बढ़ाया जा सकता है5 साल (उपराष्ट्रपति के तौर पर)सदन के साथ-साथ
वेतनसचिव स्तर4 लाख रुपये / माह (उपराष्ट्रपति)सांसद वेतन और भत्ते
सदन में वोटलागू नहींसिर्फ़ निर्णायक वोटअध्यक्षता करते समय निर्णायक वोट
हटाया जानासरकार की मर्ज़ीराज्यसभा का प्रस्ताव + लोकसभा की सहमतिलोकसभा का प्रभावी बहुमत
दर्जाभारत सरकार में सचिववरीयता क्रम में दूसरावरीयता क्रम में ग्यारहवाँ

चुनौतियाँ और बहसें

DRDO के सामने परियोजनाएँ समय पर पूरी करने, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक के हस्तांतरण, और स्वदेशी विकास तथा आयात के बीच संतुलन की लगातार चुनौतियाँ हैं। राम राव समिति (2007) और विजय राघवन समिति ने DRDO को ज़्यादा मिशन-केंद्रित संगठन में बदलने की सिफ़ारिश की थी। 2023-24 के रक्षा बजट में DRDO को 23,264 करोड़ रुपये मिले।

राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति का आचरण विवाद में रहा है। दिसंबर 2024 में विपक्षी दलों ने अनुच्छेद 67(ख) के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाया और पक्षपाती आचरण का आरोप लगाया। प्रस्ताव प्रक्रियागत आधार पर गिर गया, लेकिन इस घटना ने सभापति की निष्पक्षता और कार्यवाही से हटाने की स्वीकार्यता पर बहस फिर खोल दी।

उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति संसदीय इतिहास की सबसे लंबी है, और संवैधानिक विद्वानों ने इसे अनुच्छेद 93 को “खोखला करना” कहा है। सरकार का कहना है कि यह पद देना कोई अनिवार्य परंपरा नहीं है; विपक्षी दल मिसालों का हवाला देते हैं। उम्मीदवार इसे एक चालू संवैधानिक विवाद के तौर पर नोट करें।

प्रीलिम्स पॉइंटर

  • DRDO की स्थापना 1958 में हुई; मुख्यालय DRDO भवन, नई दिल्ली।
  • DRDO अध्यक्ष के पास साथ ही सचिव DDR&D का भी प्रभार रहता है।
  • मौजूदा DRDO अध्यक्ष (2026): डॉ. समीर वी. कामत, अगस्त 2022 से।
  • DRDO देश भर में क़रीब 52 प्रयोगशालाएँ चलाता है।
  • अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति हैं।
  • अनुच्छेद 89: राज्यसभा के उपसभापति; सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं।
  • राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति: श्री हरिवंश नारायण सिंह (JDU), 14 सितंबर 2020 को दोबारा चुने गए।
  • अनुच्छेद 93: लोकसभा “जितनी जल्दी हो सके” अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी।
  • अनुच्छेद 94: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रभावी बहुमत से, 14 दिन के नोटिस पर हटाना।
  • अनुच्छेद 95: अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उनकी शक्तियाँ।
  • उपाध्यक्ष का पद 23 जून 2019 से रिक्त है।
  • वेतन संसद के पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1953 के तहत।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. “लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का लंबे समय तक ख़ाली रहना अनुच्छेद 93 की भावना का उल्लंघन है।” आलोचनात्मक जाँच कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

  • अनुच्छेद 93 के “जितनी जल्दी हो सके” वाक्यांश और 1990 के बाद की परंपरा को समझाइए।
  • जून 2019 से चली आ रही रिक्ति और 2021 की जनहित याचिका का ब्योरा दीजिए।
  • राजनीतिक हक़ीक़तों को साथ रखते हुए संस्थागत पालन की ज़रूरत के साथ निष्कर्ष दीजिए।

प्रश्न 2. भारत की रक्षा स्वदेशीकरण रणनीति में DRDO अध्यक्ष की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

  • DRDO का काम और अध्यक्ष की सचिव DDR&D वाली दोहरी भूमिका बताइए।
  • प्रमुख कार्यक्रमों का ज़िक्र कीजिए: अग्नि-V MIRV, आकाश-NG, हाइपरसोनिक LRAShM, मिशन दिव्यास्त्र।
  • आत्मनिर्भर भारत, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों और प्रौद्योगिकी विकास कोष से जोड़िए।

निष्कर्ष

इस लेख में जिन तीन पदों की बात हुई, वे दिखाते हैं कि भारतीय राज्य संवैधानिक औपचारिकता और कार्यपालिका के व्यवहार को कैसे साथ लेकर चलता है। DRDO अध्यक्ष रक्षा में भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा को दिशा देते हैं। राज्यसभा के सभापति ऊपरी सदन की पीठासीन सत्ता को उपराष्ट्रपति के पद से जोड़ते हैं। उपाध्यक्ष के पद का ख़ाली रहना अनुच्छेद 93 के जीवंत होने की परीक्षा लेता है।

UPSC के लिए तेज़ चाल यह है कि अनुच्छेद याद कर लीजिए, हटाए जाने की प्रक्रियाओं में फ़र्क़ करना सीखिए, और मौजूदा पदाधिकारियों पर नज़र रखिए। संवैधानिक ढाँचा एक बार साफ़ हो जाए, तो उम्मीदवार मौजूदा विवादों से — 2024 में उपराष्ट्रपति के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव से लेकर उपाध्यक्ष की चालू रिक्ति तक — प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के जवाबों में विश्लेषण की परत जोड़ सकते हैं।

सामान्य प्रश्न

DRDO अध्यक्ष की भूमिका क्या है?

DRDO अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के मुखिया होते हैं, जो 52 प्रयोगशालाओं में भारत का सैन्य अनुसंधान चलाता है। अध्यक्ष साथ ही सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी होते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति उन्हें नियुक्त करती है, उन्हें सचिव का दर्जा मिलता है, और वे मिसाइल, वैमानिकी, नौसैनिक प्रणालियाँ, आयुध, जीवन विज्ञान तथा अग्नि-V और मिशन दिव्यास्त्र जैसे सामरिक कार्यक्रम देखते हैं।

ये पद UPSC के लिए क्यों ज़रूरी हैं?

ये राजव्यवस्था के बुनियादी प्रावधानों की परीक्षा लेते हैं: अनुच्छेद 64 (उपराष्ट्रपति पदेन राज्यसभा सभापति), अनुच्छेद 89 (उपसभापति), अनुच्छेद 93 (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष), तथा अनुच्छेद 94 और 95 (हटाना और रिक्ति)। DRDO अध्यक्ष इसमें रक्षा स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत का GS3 वाला पहलू जोड़ते हैं। 2019 से चली आ रही उपाध्यक्ष की रिक्ति और 2024 में उपराष्ट्रपति के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव जैसे मौजूदा विवाद मुख्य परीक्षा के लिए विश्लेषण की सामग्री देते हैं।

राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का आपस में क्या रिश्ता है?

सभापति अनुच्छेद 64 के तहत पदेन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और प्रस्तावों की स्वीकार्यता तय करते हैं। अनुच्छेद 89 के तहत उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से चुनते हैं, और सभापति की ग़ैर-मौजूदगी में वे अध्यक्षता करते हैं। सभापति को सिर्फ़ राज्यसभा के प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से ही हटाया जा सकता है। उपसभापति को अकेली राज्यसभा प्रभावी बहुमत से हटा सकती है।

मौजूदा DRDO अध्यक्ष कौन हैं?

2026 तक डॉ. समीर वी. कामत DRDO अध्यक्ष और सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग हैं। उन्होंने अगस्त 2022 में डॉ. जी. सतीश रेड्डी की जगह कार्यभार संभाला। पेशे से धातुकर्म इंजीनियर डॉ. कामत ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और इससे पहले आयुध और युद्धक इंजीनियरी क्लस्टर संभाला था। उनके रहते मिशन दिव्यास्त्र (मार्च 2024 का अग्नि-V MIRV परीक्षण) और कई हाइपरसोनिक तथा नौसैनिक प्रणाली कार्यक्रम पूरे हुए।

भारत में लोकसभा का उपाध्यक्ष आख़िरी बार कब था?

आख़िरी बैठे हुए उपाध्यक्ष AIADMK के एम. थंबीदुरई थे, जिनका कार्यकाल 23 जून 2019 को 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ ख़त्म हुआ। 17वीं लोकसभा ने अपने पूरे पाँच साल के कार्यकाल में उपाध्यक्ष नहीं चुना, और ऐसा करने वाला वह पहला पूर्ण-कार्यकाल सदन बना। जून 2024 में बैठी 18वीं लोकसभा ने भी 2026 की शुरुआत तक उपाध्यक्ष नहीं चुना है, जिससे यह अनुच्छेद 93 के तहत एक चालू संवैधानिक चिंता बना हुआ है।

उपाध्यक्ष की शक्तियाँ क्या हैं?

अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की सारी शक्तियाँ होती हैं — नियमों की व्याख्या, व्यवस्था बनाए रखना, सवालों और प्रस्तावों की स्वीकार्यता तय करना, और बराबरी की हालत में निर्णायक वोट देना। अनुच्छेद 95 के तहत, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के काम करते हैं। वे कार्य मंत्रणा समिति जैसी संसदीय समितियों की अध्यक्षता कर सकते हैं। उन्हें सांसद के तौर पर वेतन मिलता है और 1953 के अधिनियम के तहत अतिरिक्त भत्ते।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर कैसे चुने जाते हैं?

उपराष्ट्रपति सीधे सभापति के तौर पर नहीं चुने जाते; यह पद उन्हें अनुच्छेद 64 के तहत पदेन मिलता है। वे अनुच्छेद 66 के तहत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत वाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। कार्यकाल पाँच साल का होता है, और अनुच्छेद 67(ख) के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर, जिससे लोकसभा सहमत हो, उन्हें हटाया जा सकता है।

राज्यसभा के उपसभापति को कैसे हटाया जाता है?

अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति को राज्यसभा के उस प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जो उस समय के सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पास हो। प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस ज़रूरी है। सभापति से उलट, इसमें लोकसभा की सहमति नहीं चाहिए। राज्यसभा की सदस्यता ख़त्म होने पर या सभापति को लिखकर इस्तीफ़ा देने पर भी वे पद छोड़ देते हैं।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

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