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हाथ से मैला उठाना, सीवर मौतें और सफाई कर्मियों की गरिमा

1993 और 2013 की रोक के बावजूद जारी सीवर मौतों, जाति के संबंध, नमस्ते योजना के मशीनीकरण और गरिमा आधारित पुनर्वास को आसान हिन्दी में समझिए।

2021 से जून 2026 तक खतरनाक सीवर सफाई में मौतें और सरकारी कार्रवाई

किसी काम को कानून से प्रतिबंधित किया जा सकता है, अदालत मुआवजा बढ़ा सकती है और सरकार उसे समाप्त करने की योजना चला सकती है, फिर भी काम जारी रह सकता है। भारत में हाथ से मैला उठाने और असुरक्षित सीवर सफाई की यही विडंबना है। 1993 से रोक और 2013 का मजबूत कानून होने के बावजूद 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2026 के बीच 332 सफाई कर्मियों की मौत हुई।

कानूनी रोक और नीति-प्रयास वास्तविक हैं, पर मौतें और उनके पीछे जाति का ढाँचा भी वास्तविक है। गरिमा का अर्थ तभी है जब सबसे कमजोर कर्मचारी सुरक्षित घर लौटे और उसके परिवार को यह काम विरासत में न मिले।

मुद्दा क्या है

विवाद रोक पर नहीं, परिभाषा पर है। परिभाषा तय करती है कि किसे गिना जाएगा, मुआवजा मिलेगा और सरकार समस्या समाप्त होने का दावा कर सकेगी।

हाथ से मैला उठाना मानव मल को हाथ से साफ करना, ढोना या अस्वच्छ शौचालय खाली करना है। हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन और शुष्क शौचालय निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 ने इस काम और ऐसे शौचालयों को प्रतिबंधित किया।

हाथ से मैला उठाने वालों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (PEMSR) ने दायरा सीवर, सेप्टिक टैंक और रेलवे पटरी तक बढ़ाया। सुरक्षा उपकरण के बिना सीवर या टैंक में उतरना “खतरनाक सफाई” है और दंडनीय अपराध है। राज्यों पर पहचान और पुनर्वास की जिम्मेदारी है।

सरकार कहती है कि शुष्क शौचालय वाला हाथ से मैला उठाने का काम समाप्त है, जबकि सीवर मौतें अलग कानूनी श्रेणी “खतरनाक सफाई” में आती हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन और बेजवाड़ा विल्सन (Bezwada Wilson) इसे ऐसी शब्दावली मानते हैं जो मौतें गिनते हुए प्रथा से इनकार करने देती है।

किताब में रोक है, पर मौतें दूसरे नाम के नीचे जारी हैं। यही विषय की असली गाँठ है।

आँकड़े क्या बताते हैं

अलग संसदीय उत्तरों की समय-अवधियाँ एक-दूसरे पर चढ़ती हैं। इसलिए संख्याएँ जोड़नी नहीं, अलग-अलग संदर्भ सहित पढ़नी चाहिए।

ताजा सरकारी जानकारी में 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2026 के बीच 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई से 332 मौतें दर्ज हैं; पाँच वर्षों में संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों पर 193 प्राथमिकियाँ दर्ज हुईं। पुराने अलग उत्तरों में 2020-2024 के लिए 294 और 2019-2023 के लिए 377 मौतें थीं। ये अलग झलकियाँ हैं, जोड़ने योग्य कुल नहीं।

28 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने 1993 से 1,353 मौतें दर्ज कीं। 1,201 परिवारों को पूरा और 46 को आंशिक मुआवजा मिला। नागरिक समूहों के आँकड़े इससे अधिक रहे हैं, इसलिए हर संख्या का स्रोत और पद्धति बताना जरूरी है।

2013 के कानून के मानकों पर पहचाने गए 58,098 लोगों में 43,797 की जाति जानकारी उपलब्ध थी और उनमें 97.25% अनुसूचित जाति के थे। नमस्ते योजना में प्रोफाइल कर्मियों का बड़ा बहुमत अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग से है। इसलिए इसे केवल पेशा, जाति से असंबद्ध गतिविधि कहना सरकारी आँकड़ों से मेल नहीं खाता।

गिनती में लंबे समय से अंतर है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 में 80,843 लोग और करीब 26 लाख अस्वच्छ शौचालय दर्ज हुए; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2015 में ग्रामीण संख्या 1,82,505 बताई; 2013 कानून के अंतर्गत 58,098 पहचाने गए। इतनी अलग संख्याओं के बीच “शून्य” का दावा सावधानी से पढ़ना चाहिए।

कानून में रोक, जमीन पर जारी सीवर मौतें
कानून में रोक, जमीन पर जारी सीवर मौतें.
नमस्ते योजना नकद सहायता से मशीनीकृत स्वच्छता की ओर बढ़ती है
नमस्ते योजना नकद सहायता से मशीनीकृत स्वच्छता की ओर बढ़ती है.

पक्ष में तर्क

भारत ने इसे समाप्त करने के लिए वास्तविक कानून, न्यायिक निर्देश और मशीन आधारित नीति बनाई है। इसे अनदेखा करना उत्तर को एकतरफा बना देगा।

2013 का कानून सुरक्षा उपकरण के बिना खतरनाक सफाई को अपराध बनाता है। पहली बार अपराध पर एक वर्ष तक कारावास और जुर्माना तथा बार-बार अपराध पर कड़ा दंड संभव है। पहचान और पुनर्वास राज्यों का कानूनी कर्तव्य है।

सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ, 2014 में उच्चतम न्यायालय ने 1993 से हर सीवर मौत पर ₹10 लाख मुआवजा कहा। डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ, 2023 में इसे ₹30 लाख किया, स्थायी दिव्यांगता पर कम-से-कम ₹20 लाख, अन्य दिव्यांगता पर ₹10 लाख और 14 निर्देश दिए। इनमें ठेका व्यवस्था सहित मानवीय प्रवेश समाप्त करना, नया राष्ट्रीय सर्वेक्षण, आश्रितों की छात्रवृत्ति और उच्च न्यायालय निगरानी शामिल हैं।

पुरानी स्वरोजगार पुनर्वास योजना में परिवार के एक पहचाने सदस्य को ₹40,000 एकमुश्त सहायता थी। 2023-24 से राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी कार्ययोजना (NAMASTE) ने प्रोफाइलिंग, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशिक्षण, निजी सुरक्षा उपकरण, मशीनों पर पूँजी सहायता और आपात सफाई इकाइयों पर जोर दिया। घोषित लक्ष्य शून्य मौत और मल से सीधा मानवीय संपर्क समाप्त करना है।

अगस्त 2026 तक नमस्ते के अंतर्गत 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी सत्यापित थे। जुलाई 2026 तक योजना में सीवर कर्मियों और कचरा बीनने वालों को मिलाकर 2.71 लाख से अधिक सुरक्षा किट बाँटी गईं और 1.81 लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा मिला। यह नकद सहायता से मशीन, सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण की ओर वास्तविक बदलाव है।

विपक्ष में तर्क

किसी प्रथा का अंत तब नहीं होता जब कानून उसे रोकता है; अंत तब होता है जब उस काम में कोई मरना बंद करे। इस कसौटी पर सरकारी रिकॉर्ड भी विफलता दिखाता है।

2021 से जून 2026 तक 332 मौतें बताती हैं कि 1993 और 2013 की रोक अब भी शून्य मौत का परिणाम नहीं ला सकी।

परिभाषा का अंतर भारी काम कर रहा है। मौतों को “खतरनाक सफाई” में रखकर सरकार “हाथ से मैला उठाने वाला कोई नहीं” कह सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने परिभाषा में खतरनाक सफाई जोड़ने की सिफारिश की है, ताकि मौतें मुख्य समस्या से बाहर न रहें।

जाति का संबंध साफ है। ज्ञात जाति वाले पहचाने लोगों में 97.25% अनुसूचित जाति के हैं। वाल्मीकि, बाल्मीकि और मेहतर जैसे समुदायों पर यह काम पीढ़ियों से थोपा गया। यह केवल ऐसा पेशा नहीं है जिसमें दलित लोग संयोग से अधिक हैं; सामाजिक पदक्रम ने इसे उनके हिस्से किया है।

80,843, 1,82,505, 58,098 और ताजा सर्वे का शून्य, ये सरकारी संख्याएँ आपस में मेल नहीं खातीं। कम गिनती कागजी भूल नहीं; इससे पुनर्वास के पात्र लोग ही अदृश्य हो जाते हैं।

ठेका व्यवस्था मौत की जिम्मेदारी धुँधली करती है। कई कर्मी नगर निकाय और निजी ठेकेदार की परतों में दर्ज नहीं होते। 2023 के फैसले ने ऐसे ठेकों में सीवर प्रवेश रोकने को कहा; फिर भी अनुपालन में देरी पर केंद्र को अवमानना की चेतावनी तक मिली।

स्वच्छ भारत की विडंबना भी देखें। करोड़ों शौचालय बने, पर जहाँ सुरक्षित जुड़वाँ गड्ढे या आधुनिक मल-निकासी नहीं, वहाँ सेप्टिक टैंक और एकल गड्ढे हाथ से खाली कराने का जोखिम बनाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को सफाई के अंतिम चरण की सुरक्षा से भी मापना होगा।

हाथ से मैला उठाने पर कानून और जमीन की वास्तविकता
हाथ से मैला उठाने पर कानून और जमीन की वास्तविकता.

गहरा संरचनात्मक अर्थ

यह केवल स्वच्छता की तकनीकी समस्या नहीं। यह स्वच्छता की वर्दी पहने जाति-समस्या है, जिसे संविधान पहले ही पहचान चुका है।

अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता समाप्त करता है, अनुच्छेद 23 बेगार रोकता है, अनुच्छेद 21 गरिमा सहित जीवन, अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से सुरक्षा देता है। वंशानुगत, जाति-बंधा, अपमानजनक और जानलेवा काम एक साथ इन सभी मूल्यों का उल्लंघन करता है।

“पेशा, जाति नहीं” वाला तर्क इतिहास को अलग कर देता है और समस्या को केवल उपकरण-प्रशिक्षण तक सीमित करता है। जब ज्ञात जाति वाले हर 100 में 97 कर्मी अनुसूचित जाति से हों, तो चयन बाजार ने नहीं, सामाजिक पदक्रम ने किया है। मशीन लाना जरूरी है, लेकिन जाति-बंधन तोड़ना भी उतना ही जरूरी है।

निरंतर परमादेश में अदालत मामला खुला रखकर अनुपालन देखती है। 2014 और 2023 के फैसलों ने इसी तरह मुआवजा और समयसीमा को लागू कराया। पर अदालत ₹30 लाख और सर्वेक्षण निर्देश दे सकती है; वह अकेले उस जाति-तर्क को नहीं तोड़ सकती जो हर पीढ़ी में वही परिवार इस काम में भेजता है।

मशीन से सीवर साफ करना तकनीकी रूप से आसान और बजट में दिखने वाला सुधार है। कठिन काम है जाति और श्रम की विरासत तोड़ना। वास्तविक सफलता तब होगी जब आज के सफाई कर्मियों के बच्चों को यह काम कभी प्रस्तावित न हो।

क्या किया जाना चाहिए

कागज पर नहीं, जमीन पर अंत के लिए छह ठोस कदम चाहिए। इनमें कोई कदम कानूनी रोक को कमजोर नहीं करता।

  1. परिभाषा की दरार बंद करें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के अनुसार खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई को हाथ से मैला उठाने की कानूनी परिभाषा में जोड़ें। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग पारदर्शी गिनती और अनुपालन का नेतृत्व कर सकता है।
  2. मशीनीकरण सामान्य नियम हो, मानवीय प्रवेश दुर्लभ अपवाद। नमस्ते की मशीनें और आपात सफाई इकाइयाँ 4,800 से अधिक शहरी निकायों तक पहुँचें। मशीन और सुरक्षा दल स्थल पर न हो तो किसी को सीवर में उतरने की अनुमति न मिले।
  3. एक सार्वजनिक, तात्कालिक गिनती हो। अदालत द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय सर्वे पूरा कर आयोग, सफाई कर्मचारी आंदोलन और नमस्ते की संख्याएँ एक साझा डेटाबेस में मिलाएँ। अदृश्य कर्मी का पुनर्वास संभव नहीं।
  4. ठेके में छिपी मौत पर जवाबदेही तय हो। हर मौत के बाद प्राथमिक सूचना रिपोर्ट सामान्य नियम बने, नगर निकाय हो या निजी ठेकेदार, नियोक्ता पर अभियोजन हो और ₹30 लाख मुआवजा निश्चित समय में मिले।
  5. पुनर्वास उसी काम का सुरक्षित रूप नहीं, अलग जीवन दे। कौशल, स्वच्छता उद्यमी सहायता, मशीन-आधारित स्वरोजगार और आश्रितों की शिक्षा से परिवार को जाति-बंधे क्षेत्र से बाहर निकलने का विकल्प मिले।
  6. गरिमा को मापने योग्य परिणाम बनाएँ। देखें कि अगली पीढ़ी इस क्षेत्र से बाहर गई या नहीं, सुरक्षा किट वास्तव में कर्मी तक पहुँची या भंडार में रही, और मौतें घोषित शून्य तक पहुँचीं या नहीं।

ईमानदार गिनती, पूर्ण मशीनीकरण, गंभीर अभियोजन और स्थायी निकास के बाद ही “हाथ से मैला उठाना समाप्त” कहना सार्थक होगा।

मुख्य परीक्षा के उत्तर के लिए

यह सामान्य अध्ययन-I और सामान्य अध्ययन-II का संयुक्त विषय है, जहाँ जाति, संविधान, कानून का अमल और कल्याण-योजना की रचना साथ आती है।

प्रश्नपत्र से संबंध: सामान्य अध्ययन-I में जाति, अस्पृश्यता और दलित बहिष्करण; सामान्य अध्ययन-II में मौलिक अधिकार, वैधानिक रोक, न्यायपालिका, कमजोर वर्गों की योजनाएँ, सरकारी जवाबदेही और आँकड़ों की सत्यनिष्ठा।

संभावित प्रश्न:

  • हाथ से मैला उठाने पर तीन दशकों से रोक है, फिर भी सीवर मौतें जारी हैं। कानून और जमीन की वास्तविकता का अंतर तथा आवश्यक सुधार जाँचिए।
  • सफाई कर्मियों की गरिमा प्रशासनिक नहीं, संवैधानिक प्रश्न है। अनुच्छेद 17, 21 और 23 तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
  • केवल मशीनीकरण जाति में जड़ जमाए काम को समाप्त नहीं कर सकता। भारत की नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उद्धृत करने योग्य आँकड़े:

  • 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2026 तक खतरनाक सीवर और टैंक सफाई में 332 मौतें; पाँच वर्षों में 193 प्राथमिकियाँ।
  • 28 फरवरी 2026 तक 1993 से 1,353 मौतें; 1,201 परिवारों को पूरा और 46 को आंशिक मुआवजा।
  • ज्ञात जाति वाले पहचाने कर्मियों में 97.25% अनुसूचित जाति; नमस्ते में भी वंचित सामाजिक समूहों का बड़ा बहुमत।
  • उच्चतम न्यायालय का मुआवजा ₹10 लाख से बढ़कर ₹30 लाख; 2023 में 14 निर्देश।
  • अगस्त 2026 तक नमस्ते में 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी सत्यापित; जुलाई तक कुल 2.71 लाख से अधिक सुरक्षा किट और 1.81 लाख से अधिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज।

मुख्य शब्द: हाथ से मैला उठाना, खतरनाक सफाई, 2013 का पुनर्वास अधिनियम, मशीनीकृत स्वच्छता, श्रम की गरिमा, अस्पृश्यता, पुनर्वास, ठेका व्यवस्था, कम गिनती और निरंतर परमादेश।

पाठ्यक्रम संबंध: जाति और बहिष्करण; अनुच्छेद 14, 17, 21, 23 और 46; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग; जनहित याचिका; योजना निर्माण; केंद्र-राज्य जिम्मेदारी; पारदर्शिता।

संतुलित निष्कर्ष: जिस रोक के नीचे सबसे कमजोर नागरिक अब भी मरता हो, उसकी उपलब्धि का दावा अधूरा है। प्रथा तब समाप्त होगी जब आखिरी बँधा परिवार भी दूसरा जीवन चुन सकेगा।

उत्तर कैसे बनाएँ

परिभाषा से नहीं, विरोधाभास से शुरू करें: प्रतिबंधित और योजना-लक्षित काम अब भी जान लेता है। दूसरी पंक्ति में हाथ से मैला उठाने और खतरनाक सफाई का अंतर बताएँ।

आँकड़े जल्दी लेकिन सीमित दें: 332 मौतें, 97.25% अनुसूचित जाति और ₹10 लाख से ₹30 लाख मुआवजा। हर संख्या के बाद उसका नीति-अर्थ लिखें।

पहले राज्य का मजबूत पक्ष रखें: कानून, बढ़ा मुआवजा और नमस्ते का मशीनीकरण। फिर मौत, परिभाषा की दरार और जाति का ढाँचा दिखाएँ।

सुधार समूहों में लिखें: परिभाषा, मशीनीकरण, ईमानदार गिनती, ठेका-जवाबदेही, वैकल्पिक जीवन और गरिमा का मापन।

निष्कर्ष अनुच्छेद 17, 21 और 23 तथा जाति से जोड़ें। अंतिम वाक्य निर्णय दे, भूमिका न दोहराए।

सामान्य गलतियाँ

  • मौतों की अलग समय-अवधियाँ न जोड़ें। 332, 294 और 377 परस्पर चढ़ती अवधियों के अलग उत्तर हैं।
  • सरकारी “शून्य” दावे को न सीधे मानें, न बिना स्रोत खारिज करें। सरकारी परिभाषा और नागरिक समूहों की आपत्ति दोनों का स्रोत दें।
  • इसे केवल तकनीक का प्रश्न न बनाएँ। जाति इसका केंद्र है; मशीन अकेली सामाजिक बंधन नहीं तोड़ती।
  • विशेषणों का ढेर न लगाएँ। “अमानवीय” लिखने के साथ संख्या या संवैधानिक अनुच्छेद काम करना चाहिए।
  • कर्मी को न भूलें। ठेके में अदृश्य कर्मचारी और पीढ़ियों से बँधा वाल्मीकि परिवार नीति की वास्तविक लागत दिखाते हैं।

उत्तर की संक्षिप्त रीढ़

  1. भूमिका: रोक के बावजूद जारी प्रथा; अगली पंक्ति में दोनों कानूनी श्रेणियों का अंतर।
  2. साक्ष्य: स्रोत सहित दो-तीन आँकड़े और हर एक का नीति-अर्थ।
  3. तर्क: कानून, न्यायिक मुआवजा और नमस्ते की प्रगति; फिर मौतें, परिभाषा और जाति।
  4. संरचनात्मक निदान: अनुच्छेद 17, 21, 23 और 46; जाति-बंधा काम; न्यायपालिका की निगरानी।
  5. आगे का रास्ता: केंद्र, राज्य, शहरी निकाय, आयोग और अदालत की स्पष्ट जिम्मेदारी सहित पाँच-छह कदम।
  6. निष्कर्ष: प्रश्न की भाषा के अनुसार संतुलित निष्कर्ष ढालें।

आरेख या प्रवाह-चित्र का विचार

15 अंक में क्रम बनाएँ: जाति से सफाई काम का बंधन → हाथ से शौचालय/सीवर सफाई → 1993 और 2013 की रोक, कमजोर अमल → मौतें “खतरनाक सफाई” में → ₹30 लाख और 14 न्यायिक निर्देश + नमस्ते मशीनीकरण → अधूरा काम: जाति से निकास और ईमानदार गिनती।

10 अंक में दो स्तंभ बनाएं: “कागज पर” और “जमीन पर।” बाईं ओर रोक, शून्य दावा और मुआवजा; दाईं ओर 332 मौतें, अलग श्रेणी, 97.25% अनुसूचित जाति और अनुपालन की देरी।

नैतिकता और शासन का कोण

यह दक्षता से पहले गरिमा का प्रश्न है। लोकतंत्र सबसे अपमानजनक और खतरनाक श्रम एक सामाजिक समूह पर डालकर मुँह नहीं मोड़ सकता। बिना मशीन और सुरक्षा उपकरण सीवर में उतारा ठेका कर्मी इसका ठोस चेहरा है।

सहानुभूति को प्रशासन में बदलें: हर मौत पर नियोक्ता का अभियोजन, मानव प्रवेश की जगह मशीन, सही गिनती और अगली पीढ़ी को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए शिक्षा तथा कौशल।

उपयोगी पंक्ति: “राज्य का प्रयास वास्तविक है, पर उसकी वैधता इस पर है कि सबसे कमजोर कर्मी मरना बंद करे, न कि प्रथा का नाम बदल जाए।”

आँकड़ों का स्वाभाविक उपयोग

तीन आँकड़े पर्याप्त हैं: 332 मौतें मानवीय पैमाना, 97.25% जातीय ढाँचा और ₹30 लाख न्यायिक प्रतिक्रिया।

हर आँकड़े के बाद “इसका अर्थ है” लिखें। मौतें अमल की कमी, जाति-अनुपात सामाजिक जड़ और बढ़ा मुआवजा न्यायपालिका की सक्रियता दिखाता है।

थका परीक्षक एक बार में तर्क समझ सके: छोटी भूमिका, शुरुआती आँकड़े, दोनों पक्ष, समूहबद्ध सुधार और संवैधानिक निष्कर्ष। तथ्य, कारण, परिणाम या सुधार न देने वाली पंक्ति काटें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हाथ से मैला उठाने और खतरनाक सफाई में क्या अंतर है?

हाथ से मैला उठाना मानव मल को हाथ से सँभालना है, खासकर शुष्क शौचालय से। खतरनाक सफाई सुरक्षा उपकरण के बिना सीवर या सेप्टिक टैंक में उतरना है। सरकार इन्हें अलग कानूनी श्रेणियाँ मानती है; नागरिक समूह कहते हैं कि इससे सीवर मौतें मुख्य दावे से बाहर हो जाती हैं।

क्या भारत में हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है?

हाँ। 1993 के कानून ने इसे रोका और 2013 के कानून ने सीवर, सेप्टिक टैंक तथा रेलवे पटरी तक दायरा बढ़ाया, खतरनाक सफाई को अपराध बनाया और राज्यों पर पुनर्वास रखा। समस्या अमल की है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में मौतें जारी हैं।

बलराम सिंह बनाम भारत संघ, 2023 में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा?

अदालत ने सीवर मौत का मुआवजा ₹30 लाख, स्थायी दिव्यांगता का कम-से-कम ₹20 लाख और अन्य दिव्यांगता का ₹10 लाख किया। 14 निर्देशों में ठेका सहित मानवीय सीवर सफाई समाप्त करना, नया सर्वे, आश्रित छात्रवृत्ति और उच्च न्यायालय निगरानी शामिल हैं।

नमस्ते योजना क्या है?

राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी कार्ययोजना (NAMASTE) 2023-24 में शुरू हुई। यह प्रोफाइलिंग, स्वास्थ्य बीमा, प्रशिक्षण, सुरक्षा किट और मशीनों के लिए पूँजी सहायता देती है। अगस्त 2026 तक 89,915 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी सत्यापित थे और लक्ष्य शून्य मौत है।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

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