UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856: विद्यासागर, डलहौज़ी और हिंदू विधवाओं की लड़ाई

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 (अधिनियम XV): विद्यासागर का अभियान, डलहौज़ी और कैनिंग, अधिनियम का पाठ, रूढ़िवादी विरोध, और 1929 के शारदा अधिनियम तक का सफ़र। UPSC नोट्स।

Widow Remarriage Act 1856

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसका औपचारिक नाम 1856 का अधिनियम XV या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, औपनिवेशिक भारत का पहला ऐसा क़ानून था जिसने हिंदू विधवाओं के दोबारा विवाह को क़ानूनी मान्यता दी। गवर्नर-जनरल इन काउंसिल ने इसे 25 जुलाई 1856 को पास किया, जो लॉर्ड डलहौज़ी के कार्यकाल के आख़िरी महीने थे, और उनके बाद आए लॉर्ड कैनिंग ने इस पर मंज़ूरी दी। अधिनियम ने कहा कि हिंदुओं के बीच हुआ कोई भी विवाह सिर्फ़ इस वजह से अमान्य नहीं होगा कि स्त्री का पहले विवाह या सगाई हो चुकी थी, और ऐसे पुनर्विवाह से हुए बच्चे जायज़ माने जाएँगे। साथ ही इसने दोबारा विवाह करने वाली विधवा से उसके मृत पति की संपत्ति में मिलने वाला हर हक़ छीन लिया — वह हक़ जो विधवा बनी रहने पर उसके पास बना रहता।

आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय समाज पर UPSC सामान्य अध्ययन I के लिहाज़ से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 शुरुआती औपनिवेशिक व्यक्तिगत क़ानून की बुनियाद का पत्थर है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का 1829 का बंगाल सती विनियम और 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, इन दोनों के साथ मिलकर यह वे तीन बुनियादी क़ानून बनते हैं जिन्होंने हिंदू व्यक्तिगत क़ानून को विधायी सुधार के लिए खोला। यह अभियान लगभग अकेले दम पर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चलाया, जिन्हें ब्रह्म समाज के सुधारकों और डलहौज़ी के विधि सदस्य जॉन पीटर ग्रांट का साथ मिला। अधिनियम को धर्म सभा के राजा राधाकांत देब की अगुवाई में रूढ़िवादियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने विधेयक के ख़िलाफ़ तीस हज़ार से ज़्यादा दस्तख़त जुटाए।

यह लेख विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को उसी तरह पढ़ता है जैसे UPSC मुख्य परीक्षा का परीक्षक चाहता है। इसमें ऊँची जाति की हिंदू विधवा की सामाजिक हालत, विद्यासागर की दो पुस्तिकाएँ और 1855 की अर्ज़ी, डलहौज़ी और कैनिंग के दौर की विधायी प्रक्रिया, अधिनियम का पाठ और उसकी सीमाएँ, रूढ़िवादी प्रतिक्रिया, अमल में धीमी रफ़्तार, और 1856 से 1950 के दशक के हिंदू कोड बिल तक का लंबा सफ़र — सब क्रम से आता है।

एक नज़र में तथ्य

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
  • क़ानून: 1856 का अधिनियम XV, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
  • विधान परिषद ने 25 जुलाई 1856 को पास किया और 26 जुलाई 1856 को मंज़ूरी मिली
  • गवर्नर-जनरल: लॉर्ड डलहौज़ी (मार्च 1848 से फ़रवरी 1856); उनके बाद आए लॉर्ड कैनिंग (मार्च 1856) ने कार्यपालिका का समर्थन दिया
  • मुख्य अभियानकर्ता: ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रधानाचार्य, संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता
  • मुख्य समर्थक: जे पी ग्रांट, विधि सदस्य; रामगोपाल घोष; दक्षिणारंजन मुखर्जी; ब्रह्म समाज
  • मुख्य विरोधी: धर्म सभा के राजा राधाकांत देब; कलकत्ता का रूढ़िवादी ब्राह्मण तबक़ा
  • अधिनियम के तहत पहला पुनर्विवाह: 7 दिसंबर 1856, श्रीपति चरण बनर्जी और विधवा कालीमती, कलकत्ता में
  • 1900 तक अनुमानित पुनर्विवाह: पूरे ब्रिटिश भारत में क़रीब 150
  • आगे के क़ानून: 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 का सहमति की आयु अधिनियम, 1929 का शारदा अधिनियम, 1955–56 के हिंदू कोड बिल

ऊँची जाति की हिंदू विधवा की हालत

उन्नीसवीं सदी के पहले हिस्से में हिंदू विधवा की हालत ही वह सामाजिक सच्चाई है जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की हर पंक्ति की वजह बताती है। द्विज वर्णों में, ख़ासकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ब्राह्मणों, कायस्थों और वैश्यों में, विधवा को कर्मकांडी यातना झेलनी पड़ती थी। उसका सिर मूँड़ दिया जाता, वह एक ही सफ़ेद साड़ी पहनती, ज़मीन पर सोती, दिन में एक बार शाकाहारी खाना खाती और बिना पानी के एकादशी का व्रत रखती। शुभ अवसरों से उसे अलग रखा जाता था।

पैमाना बहुत बड़ा था। बाल विवाह आम बात थी; लड़कियों की शादी आम तौर पर पाँच से दस साल की उम्र में हो जाती थी और कई कम उम्र पत्नियों वाला कुलीन ब्राह्मण बहुविवाही कोई अनोखी बात नहीं था। 1881 की जनगणना में ब्रिटिश भारत में क़रीब 75 लाख हिंदू विधवाएँ दर्ज हुईं, जिनमें 78,976 नौ साल से कम उम्र की और 2,07,388 नौ से चौदह साल के बीच की थीं। मिताक्षरा और दायभाग शाखाओं के हिंदू व्यक्तिगत क़ानून में विधवा को मृत पति की संपत्ति में सिर्फ़ सीमित हिस्सा मिलता था। 1829 के बंगाल सती विनियम ने सबसे चरम रास्ता बंद कर दिया था, पर बाक़ी पूरा ढाँचा जस का तस बना रहा।

ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सुधार अभियान

1856 के सुधार के केंद्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 26 सितंबर 1820 को मिदनापुर ज़िले के बीरसिंह में ईश्वर चंद्र बंद्योपाध्याय के नाम से जन्मे विद्यासागर 1828 में कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में दाख़िल हुए और बारह साल पढ़ाई की। विद्यासागर, यानी ज्ञान का सागर, की उपाधि उन्हें 1841 में मिली। जनवरी 1851 से वे संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे और रूढ़िवादियों के विरोध के बावजूद उन्होंने शूद्र तथा निचली जातियों के छात्रों को दाख़िला दिया। उन्होंने लड़कियों के स्कूल और औषधालय खोले और बांग्ला की पहली किताब बर्णपरिचय लिखी।

उनका विधवा पुनर्विवाह अभियान 1854 में शुरू हुआ। जनवरी 1855 में उन्होंने बिधबाबिबाहो चलितो होवा उचित किना, यानी क्या हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए, नाम से पुस्तिका छापी। इसमें दलील थी कि पराशर संहिता, जिसे सभी शाखाएँ कलियुग की स्मृति मानती हैं, विधवा पुनर्विवाह की साफ़ इजाज़त देती है और रूढ़िवादी रोक ग़ैर-हिंदू है। अक्टूबर 1855 में आई दूसरी पुस्तिका ने धर्म सभा को जवाब दिया। उन्होंने एक अर्ज़ी पर 987 दस्तख़त जुटाए और अक्टूबर 1855 में उसे लॉर्ड डलहौज़ी की सरकार को सौंपा। दलील जान-बूझकर ब्रह्म समाज के नज़रिए से नहीं, बल्कि हिंदू शास्त्रों की भाषा में रखी गई, ताकि रूढ़िवादी विरोधी यह न कह सकें कि बाहरी दख़ल हो रहा है।

डलहौज़ी, कैनिंग और विधायी प्रक्रिया

लॉर्ड डलहौज़ी के विधि सदस्य, स्कॉटिश न्यायविद जॉन पीटर ग्रांट ने नवंबर 1855 में विद्यासागर की अर्ज़ी उठाई। ग्रांट ने ऐसा विधेयक तैयार किया जो सीधे-सीधे विधवा पुनर्विवाह पर लगी क़ानूनी रोक हटा देता था। इसे 17 नवंबर 1855 को विधान परिषद में पेश किया गया। रूढ़िवादी खेमे ने राजा राधाकांत देब की धर्म सभा के ज़रिए क़रीब 36,763 दस्तख़तों वाली जवाबी अर्ज़ी लगाई। परिषद ने विधेयक प्रवर समिति को भेजा, जिसने इसे पास करने के पक्ष में रिपोर्ट दी। विधेयक 19 जुलाई 1856 को पास हुआ और 25 जुलाई 1856 को इसे मंज़ूरी मिली। डलहौज़ी फ़रवरी 1856 में भारत छोड़ चुके थे; रिकॉर्ड में गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग थे।

अधिनियम में छह कार्यकारी धाराएँ हैं। धारा 1 कहती है कि हिंदुओं के बीच कोई विवाह पहले विधवा होने के कारण अमान्य नहीं होगा। धारा 2 दोबारा विवाह करने वाली विधवा से मृत पति की संपत्ति का हर हक़ छीन लेती है। धारा 3 वह उत्तराधिकार पति के वारिसों को सौंप देती है। धारा 4 पहले विवाह से हुए बच्चों की संरक्षकता की हिफ़ाज़त करती है। धारा 5 पुनर्विवाह को पहले विवाह के बराबर क़ानूनी दर्जा देती है। धारा 6 जाति पंचायतों को धार्मिक दंड देने की छूट देती है, पर उसके नागरिक नतीजों को नहीं मानती। धारा 2 वाला बेदख़ली का प्रावधान रूढ़िवादी खेमे को दी गई रियायत थी, और इसने उन विधवाओं के लिए पुनर्विवाह को कम आकर्षक बना दिया जिनके पास खोने को संपत्ति थी।

रूढ़िवादी विरोध और धीमी रफ़्तार

कलकत्ता की धर्म सभा, जिसे रूढ़िवादी हिंदू धर्म की हिफ़ाज़त के लिए राजा राधाकांत देब ने 1830 में बनाया था, ने विरोध की कमान सँभाली। उसकी दलीलें थीं कि पराशर संहिता का श्लोक ख़ास हालात की बात करता है, आम पुनर्विवाह की नहीं; कि समग्र रूप में स्मृतियाँ कलियुग में विधवा पुनर्विवाह को मना करती हैं; कि विधवा का तपस्वी जीवन बाध्यकारी सदाचार है; और कि हिंदू व्यक्तिगत क़ानून पर क़ानून बनाने का हक़ औपनिवेशिक राज को है ही नहीं। विद्यासागर ने हर आरोप का जवाब दिया, पर शास्त्रों वाला सवाल आख़िर तक विवाद में रहा। राज ने आख़िरकार शास्त्र का दो-टूक फ़ैसला सुनाने के बजाय नीति के आधार पर क़ानून बनाया।

अधिनियम से शादियाँ बहुत कम हुईं। पहला पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में हुआ। दूल्हा श्रीपति चरण बनर्जी थे और दुल्हन कालीमती, एक कम उम्र विधवा। यह रस्म हथियारबंद पुलिस की सुरक्षा में हुई। विद्यासागर पच्चीस साल तक अपनी जेब से अलग-अलग पुनर्विवाहों का ख़र्च उठाते रहे और 1881 तक अस्सी हज़ार रुपये से ज़्यादा ख़र्च कर चुके थे। 1900 तक ब्रिटिश भारत में इस अधिनियम के तहत कुल विधवा पुनर्विवाह क़रीब डेढ़ सौ थे, यानी साल में तीन। धारा 2 की बेदख़ली ने मध्य और उच्च वर्ग की विधवाओं को हतोत्साहित किया; जाति पंचायतें जाति से बाहर करती रहीं; ठीक दूल्हे मिलते ही नहीं थे। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने आगे बढ़वाया, नागरिक विवाह को क़ानूनी बनाता था और लड़कियों के लिए 14 तथा लड़कों के लिए 18 साल की न्यूनतम उम्र तय करता था, पर उसका असर सिर्फ़ उन पर होता था जो पंथगत धर्म छोड़ देते।

लंबा सिलसिला: सहमति की आयु और शारदा अधिनियम

1856 के अधिनियम ने सुधारों का जो सिलसिला खोला वह 1950 के दशक तक चला। 1891 का सहमति की आयु अधिनियम, यानी 1891 का अधिनियम X, ने विवाह पूर्ति की न्यूनतम उम्र दस से बढ़ाकर बारह की। इसके पीछे 1890 का फुलमोनी मामला था, जिसमें ग्यारह साल की एक लड़की की विवाह पूर्ति के बाद ख़ून बहने से मौत हो गई थी। ब्रह्म समाज ने विधेयक का समर्थन किया; तिलक और रूढ़िवादी हिंदू खेमे ने विरोध। आर्य समाज से इसका फ़र्क़ ग़ौर करने लायक़ है, जिसने वैदिक आधार पर विधेयक का समर्थन किया।

1929 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम, यानी शारदा अधिनियम, आर्य समाज के हरबिलास शारदा ने तैयार किया था। इसने शादी की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 साल कर दी और यह सभी समुदायों पर लागू हुआ। 1955 और 1956 के हिंदू कोड बिल, जिन्हें बाबासाहेब आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया, इस एजेंडे को पूरा कर गए। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने एकविवाह अनिवार्य किया, तलाक़ की इजाज़त दी, और विधवा पुनर्विवाह पर बची हुई आख़िरी क़ानूनी अड़चनें हटा दीं। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने विधवा को मृत पति की संपत्ति में पूरा हक़ दिया। इस तरह 1856 वाले अधिनियम की धारा 2 की बेदख़ली पलट दी गई।

UPSC के लिहाज़ से महत्व और विरासत

UPSC के लिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का महत्व चार तरफ़ से बनता है। यह औपनिवेशिक भारत का पहला ऐसा क़ानून था जिसने विवाह से जुड़े हिंदू व्यक्तिगत क़ानून को सीधे बदला — 1829 में सती के आपराधिक उन्मूलन से आगे बढ़कर नागरिक हैसियत ही नए सिरे से लिखी। इसने भारतीय सुधारकों और औपनिवेशिक राज के बीच काम की ऐसी साझेदारी बनाई जिससे आगे चलकर नेटिव मैरिज एक्ट, सहमति की आयु अधिनियम और शारदा अधिनियम निकले। इसने क़ानूनी और सामाजिक सुधार के बीच का फ़ासला उघाड़ दिया: एक तरफ़ धारा 1, दूसरी तरफ़ पचहत्तर लाख विधवाओं की जीती-जागती हक़ीक़त। और इसने व्यक्तिगत क़ानून तथा महिलाओं के अधिकारों पर आगे की हर बहस का विश्लेषणात्मक ढाँचा तय कर दिया — 1985 के शाहबानो मामले से लेकर आज के समान नागरिक संहिता के सवाल तक। लॉर्ड डलहौज़ी के दौर के प्रशासनिक ढाँचे ने इस सुधार को मुमकिन बनाया। रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज, तीनों ने अपने-अपने अंदाज़ में उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया जो 1856 के अधिनियम ने शुरू किया था।

सामान्य प्रश्न

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 क्या है?

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, औपचारिक रूप से 1856 का अधिनियम XV या हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, औपनिवेशिक भारत का वह क़ानून है जो 25 जुलाई 1856 को पास हुआ। इसने हिंदू विधवाओं के दोबारा विवाह को और ऐसे विवाहों से हुए बच्चों को क़ानूनी मान्यता दी, पर साथ ही दोबारा विवाह करने वाली विधवा से उसके मृत पति की संपत्ति में मिलने वाला हर हक़ छीन लिया।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मुख्य अभियानकर्ता कौन था?

कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर मुख्य अभियानकर्ता थे। उन्होंने 1855 में बांग्ला में दो पुस्तिकाएँ छापीं, जिनमें दलील थी कि पराशर संहिता और दूसरी स्मृतियाँ विधवा पुनर्विवाह की इजाज़त देती हैं, और अक्टूबर 1855 में उन्होंने 987 दस्तख़तों वाली अर्ज़ी औपनिवेशिक सरकार को सौंपी।

अधिनियम पास होते वक़्त गवर्नर-जनरल कौन थे?

लॉर्ड डलहौज़ी के विधि सदस्य जे पी ग्रांट ने विधेयक तैयार किया और विधान परिषद ने इसे 19 जुलाई 1856 को, लॉर्ड डलहौज़ी के कार्यकाल में पास किया। डलहौज़ी फ़रवरी 1856 में भारत छोड़ चुके थे। उनके बाद आए लॉर्ड कैनिंग ने वह कार्यपालिका समर्थन दिया जिसके तहत अधिनियम 25 जुलाई 1856 को लागू हुआ।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे?

अधिनियम में छह धाराएँ हैं। धारा 1 ने विधवा पुनर्विवाह को क़ानूनी बनाया। धारा 2 ने दोबारा विवाह करने वाली विधवा से मृत पति की संपत्ति का हक़ छीना। धारा 3 ने वह उत्तराधिकार पति के वारिसों को सौंपा। धारा 4 ने बच्चों की संरक्षकता बचाई। धारा 5 ने पुनर्विवाह को पहले विवाह के बराबर रखा। धारा 6 ने जाति पंचायतों को धार्मिक दंड देने की छूट दी, पर नागरिक नतीजों से इनकार किया।

अधिनियम के बाद इतनी कम विधवाओं ने दोबारा विवाह क्यों किया?

तीन वजहें थीं। धारा 2 की बेदख़ली ने उन विधवाओं को हतोत्साहित किया जिनके पास खोने को संपत्ति थी। जाति पंचायतें दोबारा विवाह करने वाली विधवाओं को जाति से बाहर करती रहीं। और ठीक दूल्हे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि पढ़े-लिखे परिवार विधवा से शादी करने वाले आदमी को अपनी कुँआरी बेटी देने से मना कर देते थे। 1900 तक पूरे ब्रिटिश भारत में क़रीब डेढ़ सौ पुनर्विवाह ही हुए थे।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का विरोध किसने किया?

कलकत्ता की धर्म सभा के राजा राधाकांत देब की अगुवाई में रूढ़िवादी हिंदू तबक़े ने अधिनियम का विरोध किया। सभा ने क़रीब 36,763 दस्तख़तों वाली जवाबी अर्ज़ी लगाई और दलील दी कि स्मृति परंपरा कलियुग में विधवा पुनर्विवाह को मना करती है और हिंदू व्यक्तिगत क़ानून पर क़ानून बनाने का हक़ औपनिवेशिक राज को नहीं है।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आगे के क़ानूनी सुधारों से कैसे जुड़ता है?

1856 के अधिनियम ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 के सहमति की आयु अधिनियम, 1929 के शारदा अधिनियम और 1955 तथा 1956 के हिंदू कोड बिलों का रास्ता खोला। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने धारा 2 वाली बेदख़ली पलट दी और विधवा को मृत पति की संपत्ति में पूरा हक़ दिया।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ब्रह्म समाज और आर्य समाज से क्या रिश्ता था?

राजा राम मोहन राय और उनके बाद के लोगों के ब्रह्म समाज ने 1820 के दशक से ही विधवा पुनर्विवाह के लिए अभियान चलाया और विद्यासागर की अर्ज़ियों का साथ दिया। 1875 में बने स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने भी वैदिक आधार पर विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। विद्यासागर ने जान-बूझकर अपनी दलील ब्रह्म नज़रिए से नहीं, बल्कि रूढ़िवादी स्मृति की भाषा में रखी, ताकि विरोधी बाहरी दख़ल का आरोप न लगा सकें।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

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