UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ): हेग की बेंच, भारतीय जज और जाधव केस

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय — हेग में संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग, 15 जज, नागेंद्र सिंह से दलवीर भंडारी तक भारत की बेंच वाली विरासत, कुलभूषण जाधव केस और विवाद बनाम सलाहकारी अधिकारिता का फ़र्क़।

International Court of Justice

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, और सामान्य अधिकारिता (general jurisdiction) वाली दुनिया की एकमात्र ऐसी अदालत है जो संप्रभु देशों के बीच के विवाद सुनती है। लीग ऑफ नेशंस के दौर की स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत (Permanent Court of International Justice, PCIJ) की जगह लेते हुए इसे 1945 में UN चार्टर से बनाया गया, और यह नीदरलैंड्स के हेग शहर में पीस पैलेस में बैठती है। अदालत में 15 जज होते हैं, जिन्हें UN महासभा और UN सुरक्षा परिषद अलग-अलग और साथ-साथ वोट डालकर नौ साल के लिए चुनती हैं। इसकी संविधि (Statute) UN चार्टर के साथ नत्थी है और उसका ही हिस्सा मानी जाती है। अदालत की अधिकारिता दो तरह की है — देशों के बीच के विवाद वाले मुक़दमे, और UN के अंगों या विशेष एजेंसियों के माँगने पर दी जाने वाली सलाहकारी राय।

UPSC अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिहाज़ से यही अदालत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क़ानून के राज को संस्था की शक्ल देती है। यह संयुक्त राष्ट्र संगठन के राजनीतिक अंगों की कमी पूरी करती है, UNSC और भारत की स्थायी सीट से जुड़ी सुधार की बहसों में आती है, और भारत के दोतरफ़ा विवादों — जिनमें SAARC और भारत वाले पड़ोस से जुड़े मामले भी हैं — को समझने का क़ानूनी ढाँचा देती है।

शुरुआत और नींव

अदालत की जड़ें स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के रास्ते उन्नीसवीं सदी के आख़िरी दौर के मध्यस्थता आंदोलन तक जाती हैं।

PCIJ की विरासत

स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत लीग ऑफ नेशंस के कोवनेंट (Covenant of the League of Nations) से बनी थी और 1922 में पीस पैलेस से उसने काम शुरू किया — वह इमारत जो अमेरिकी दानदाता एंड्रयू कार्नेगी ने 1913 में दी थी। PCIJ ने 1922 से 1940 के बीच 29 विवाद वाले मुक़दमे सुने और 27 सलाहकारी राय दीं, फिर दूसरे विश्व युद्ध की वजह से उसका काम रुक गया। भारत 1940 से PCIJ की संविधि का पक्षकार था।

चार्टर में क्या लिखा है

UN चार्टर का अध्याय XIV (अनुच्छेद 92–96) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाता है। अनुच्छेद 92 इस अदालत को “संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग” कहता है, और अनुच्छेद 93 हर UN सदस्य को अपने आप (ipso facto) इसकी संविधि का पक्षकार बना देता है। अनुच्छेद 94 सदस्यों पर यह ज़िम्मेदारी डालता है कि जिन मुक़दमों में वे पक्षकार हैं, उनमें ICJ के फ़ैसले मानें — और ज़रूरत पड़ने पर फ़ैसला लागू कराने का रास्ता सुरक्षा परिषद से होकर जाता है।

सैन फ्रांसिस्को और 1946

अदालत का गठन 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ और उसकी पहली बैठक 18 अप्रैल 1946 को हुई — उसी दिन लीग ऑफ नेशंस औपचारिक रूप से भंग हुई। PCIJ का रिकॉर्ड, लाइब्रेरी और बेंच पीस पैलेस में नई अदालत को सौंप दिए गए।

बेंच का ढाँचा

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और उनका नौ साल का कार्यकाल दोबारा भी मिल सकता है।

चुनाव कैसे होता है

जज UN महासभा और UN सुरक्षा परिषद में अलग-अलग और साथ-साथ होने वाली वोटिंग से चुने जाते हैं। उम्मीदवार को एक ही मतदान में दोनों जगह पूर्ण बहुमत चाहिए। इस चुनाव में वीटो नहीं चलता। हर तीन साल में एक बार में पाँच सीटों का चुनाव होता है, जिससे अदालत की न्यायिक सोच में निरंतरता बनी रहती है।

एक ही देश के दो जज नहीं

संविधि का अनुच्छेद 3(1) कहता है कि दो जज एक ही देश के नागरिक नहीं हो सकते। असल में बेंच पर दुनिया की बड़ी क़ानूनी व्यवस्थाओं और सभ्यताओं का अक्स दिखता है। सुरक्षा परिषद के पाँचों स्थायी सदस्यों का एक जज बेंच पर अब तक हमेशा रहा है, हालाँकि यह नियम नहीं, बस परंपरा है।

एड-हॉक जज

अगर किसी मुक़दमे के किसी पक्ष का अपना कोई जज बेंच पर नहीं है, तो संविधि के अनुच्छेद 31 के तहत उसे उस मुक़दमे के लिए एक एड-हॉक जज (judge ad hoc) नामित करने का हक़ है। भारत और पाकिस्तान, दोनों ने पुराने मुक़दमों में एड-हॉक जज नामित किए हैं।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

अदालत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जज ख़ुद तीन साल के लिए चुनते हैं। इस वक़्त अध्यक्ष लेबनान के जज नवाफ़ सलाम हैं, जिन्होंने फरवरी 2024 में पद संभाला।

ICJ बेंच पर भारतीय जज

1946 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बेंच पर भारत के चार जज रहे हैं।

सर बेनेगल राव (1952–1953)

सर बेनेगल नरसिंह राव 1952 से नवंबर 1953 में अपने निधन तक थोड़े समय के लिए बेंच पर रहे। वे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वालों में थे और UN में भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि रहे। पद पर रहते हुए ही उनका निधन हुआ।

नागेंद्र सिंह (1973–1988)

न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति के सचिव रहे थे, 1973 से 1988 तक ICJ में रहे। 1976 में वे उपाध्यक्ष चुने गए और 1985 से 1988 तक अदालत के अध्यक्ष रहे — यह पद संभालने वाले पहले भारतीय। दिसंबर 1988 में पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ।

रघुनंदन स्वरूप पाठक (1989–1991)

न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, नागेंद्र सिंह के बचे हुए कार्यकाल पर 1989 से 1991 तक बेंच पर रहे।

दलवीर भंडारी (2012–अब तक)

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज, पहली बार अप्रैल 2012 में ICJ के लिए चुने गए — आउन शौक़त अल-ख़सावनेह के हटने से ख़ाली हुई सीट भरने के लिए। नवंबर 2017 में वे पूरे नौ साल के कार्यकाल के लिए दोबारा चुने गए, और वह मुक़ाबला काफ़ी चर्चा में रहा। सामने ब्रिटेन के उम्मीदवार क्रिस्टोफ़र ग्रीनवुड थे, जिन्होंने ग्यारह दौर की वोटिंग के बाद महासभा में अपना नाम वापस ले लिया — उन दौरों में भंडारी महासभा में आगे थे और ग्रीनवुड सुरक्षा परिषद में। नवंबर 2026 में तीसरे कार्यकाल के लिए उनका चुनाव भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक परीक्षा होगा।

अदालत की अधिकारिता

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दो अलग-अलग तरह की अधिकारिता इस्तेमाल करता है।

विवाद वाले मुक़दमों की अधिकारिता

यह अधिकारिता उन देशों के बीच के झगड़ों पर चलती है जो संविधि के पक्षकार हैं। यह देश की रज़ामंदी पर टिकी है और चार तरीक़ों से बन सकती है — किसी ख़ास मामले के लिए पक्षों के बीच हुए विशेष समझौते (compromis) से, किसी संधि में मौजूद अधिकारिता वाली धारा से, अनुच्छेद 36(2) की वैकल्पिक धारा (Optional Clause) के तहत अनिवार्य अधिकारिता मानने की घोषणा से, और फ़ोरम प्रोरोगेटम (forum prorogatum) यानी बर्ताव से दी गई रज़ामंदी से।

वैकल्पिक धारा वाली घोषणाएँ

संविधि के अनुच्छेद 36(2) के तहत कोई देश पहले से यह घोषणा कर सकता है कि उसी ज़िम्मेदारी को मानने वाले किसी दूसरे देश से किसी भी विवाद में वह अदालत की अधिकारिता को अनिवार्य मानेगा। भारत ने ग्यारह शर्तों (reservations) के साथ ऐसी घोषणा की है। इनमें सबसे अहम यह है कि भारत ने राष्ट्रमंडल देशों से होने वाले विवाद, और इलाक़े से जुड़े या घरेलू अधिकारिता वाले मामले इससे बाहर रखे हैं।

सलाहकारी अधिकारिता

इसके तहत महासभा, सुरक्षा परिषद और महासभा से अधिकार पाए दूसरे अंग या विशेष एजेंसियाँ क़ानूनी सवालों पर अदालत से राय माँग सकती हैं। मशहूर सलाहकारी रायों में हैं — 1996 की परमाणु हथियारों वाली राय, 2004 की फ़िलिस्तीनी इलाक़े में दीवार वाली राय, 2019 की चागोस द्वीप वाली राय (जिसमें भारत मॉरीशस के समर्थन में खुलकर बोला), और 2024 की दो रायें: एक क़ब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाक़े में इसराइल की नीतियों पर, दूसरी जलवायु बदलाव के मामले में देशों की ज़िम्मेदारियों पर।

ICJ में भारत से जुड़े मुक़दमे

भारत कई विवाद वाले मुक़दमों में पक्षकार रहा है।

आवागमन का अधिकार (पुर्तगाल बनाम भारत, 1960)

ICJ में यह भारत का पहला बड़ा विवाद वाला मुक़दमा था। पुर्तगाल का दावा था कि तटीय इलाक़े दमन से भीतरी इलाक़ों दादरा और नगर-हवेली तक भारतीय ज़मीन से होकर आने-जाने का उसे अधिकार है। 1960 के फ़ैसले में अदालत ने माना कि पुर्तगाल को आम नागरिकों, असैनिक अधिकारियों और सामान के लिए आवागमन का अधिकार है, लेकिन सशस्त्र बलों, हथियारबंद पुलिस और हथियार-गोला-बारूद के लिए नहीं। दिसंबर 1961 में भारत ने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर-हवेली को आज़ाद करा लिया, जिससे यह फ़ैसला पीछे छूट गया।

ICAO काउंसिल (भारत बनाम पाकिस्तान, 1972)

भारत ने 1971 में पाकिस्तानी विमानों के अपने ऊपर से उड़ने का हक़ रोक दिया था। उस पर पाकिस्तान की शिकायत सुनने की ICAO काउंसिल की अधिकारिता को भारत ने चुनौती दी। अदालत ने 1972 में कहा कि ICAO काउंसिल के पास अधिकारिता है। 1972 के शिमला समझौते से मूल मसले हल हो जाने के बाद भारत ने अपनी आपत्तियाँ वापस ले लीं।

पाकिस्तानी युद्धबंदियों का मुक़दमा (पाकिस्तान बनाम भारत, 1973)

1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पकड़े गए 195 पाकिस्तानी युद्धबंदियों पर मुक़दमा चलाने के मामले में पाकिस्तान ने 1973 में भारत के ख़िलाफ़ कार्यवाही शुरू की। दिसंबर 1973 में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक समझौता हो जाने के बाद यह मामला बंद कर दिया गया।

1999 का हवाई हादसा (पाकिस्तान बनाम भारत)

10 अगस्त 1999 को भारत ने पाकिस्तान का अटलांटिक नौसैनिक निगरानी विमान गिरा दिया था, और उस पर पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ कार्यवाही शुरू की। भारत ने अपनी वैकल्पिक धारा वाली घोषणा में दर्ज राष्ट्रमंडल और बहुपक्षीय संधि वाली शर्तों का हवाला दिया। 21 जून 2000 के फ़ैसले में अदालत ने भारत की प्रारंभिक आपत्तियाँ मान लीं और अधिकारिता न होने के आधार पर मामला ख़ारिज कर दिया।

कुलभूषण जाधव केस (भारत बनाम पाकिस्तान, 2017–2019)

कुलभूषण सुधीर जाधव — भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफ़सर और कारोबारी — को पाकिस्तान ने मार्च 2016 में गिरफ़्तार किया, और अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी फ़ौजी अदालत ने जासूसी के आरोप में उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। भारत ने मई 2017 में ICJ में कार्यवाही शुरू की और कहा कि पाकिस्तान ने कांसुलर पहुँच (consular access) न देकर कांसुलर संबंधों पर वियना संधि, 1963 (Vienna Convention on Consular Relations) का उल्लंघन किया है। 17 जुलाई 2019 के फ़ैसले में अदालत ने 15 के मुक़ाबले 1 वोट से पाया कि पाकिस्तान ने इस संधि के अनुच्छेद 36(1) का उल्लंघन किया, कि पाकिस्तान को दोषसिद्धि और सज़ा की असरदार समीक्षा और पुनर्विचार करना होगा, और कि भारत को जाधव तक कांसुलर पहुँच दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, जो बेंच पर अपनी निजी हैसियत से बैठे थे, बहुमत के साथ रहे। ICJ में यह भारत की सबसे नतीजे वाली जीत है।

फ़ैसला लागू कराना और पालन

UN चार्टर के अनुच्छेद 94 के तहत ICJ के फ़ैसले बाध्यकारी हैं। अगर किसी पक्ष को लगे कि दूसरे ने फ़ैसला नहीं माना, तो वह मामला सुरक्षा परिषद के पास ले जा सकता है, जो “ज़रूरी समझे तो सिफ़ारिशें कर सकती है या फ़ैसले को अमल में लाने के लिए उपाय तय कर सकती है”। लेकिन सुरक्षा परिषद में वीटो होने का मतलब है कि P5 के किसी सदस्य या उसके किसी संरक्षित देश के ख़िलाफ़ फ़ैसला लागू कराना असल में मुश्किल है।

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था की क़ानूनी बाँह है, और इससे भारत का रिश्ता सात दशक पुराना है — सर बी. एन. राव के छोटे कार्यकाल से लेकर न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह के अध्यक्ष पद और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की मौजूदा सीट तक। भारत पाँच विवाद वाले मुक़दमों में पक्षकार रहा है और कई सलाहकारी कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है। 2019 का कुलभूषण जाधव फ़ैसला भारत के कांसुलर सुरक्षा वाले दावों की बड़ी पुष्टि था। जलवायु बदलाव की ज़िम्मेदारियों से लेकर क़ब्ज़े वाले इलाक़ों तक, अदालत जिन राजनीतिक रूप से गरम मामलों से गुज़र रही है, उनमें भारत उसके सबसे सक्रिय इस्तेमाल करने वालों में बना रहेगा।

सामान्य प्रश्न

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड्स के हेग शहर में पीस पैलेस में है। पीस पैलेस 1913 में अमेरिकी उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के दिए पैसे से बनी थी। ICJ संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र मुख्य अंग है जो न्यूयॉर्क में नहीं है।

ICJ की बेंच पर कितने जज होते हैं?

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं और उनका नौ साल का कार्यकाल दोबारा भी मिल सकता है। निरंतरता बनी रहे, इसलिए हर तीन साल में पाँच सीटों का चुनाव होता है। जज UN महासभा और UN सुरक्षा परिषद में एक साथ पूर्ण बहुमत से चुने जाते हैं।

ICJ में भारत के जज कौन-कौन रहे हैं?

ICJ में चार भारतीय रहे हैं: सर बेनेगल राव (1952–1953), न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह (1973–1988, अध्यक्ष 1985–1988), न्यायमूर्ति आर. एस. पाठक (1989–1991) और न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी (2012 से अब तक, 2017 में दोबारा चुने गए)।

विवाद वाली और सलाहकारी अधिकारिता में फ़र्क़ क्या है?

विवाद वाली अधिकारिता में रज़ामंद देशों के झगड़ों पर बाध्यकारी फ़ैसले आते हैं। सलाहकारी अधिकारिता में UN के अंग और अधिकार पाई हुई विशेष एजेंसियाँ अंतर्राष्ट्रीय क़ानून के सवालों पर अदालत से ग़ैर-बाध्यकारी राय माँग सकती हैं।

कुलभूषण जाधव केस क्या था?

जाधव केस (भारत बनाम पाकिस्तान, 2019) ICJ में भारत की सबसे बड़ी जीत थी। अदालत ने 15 के मुक़ाबले 1 वोट से पाया कि भारत को जाधव तक कांसुलर पहुँच न देकर पाकिस्तान ने कांसुलर संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन किया है। अदालत ने पाकिस्तान को आदेश दिया कि वह उनकी दोषसिद्धि और मौत की सज़ा की असरदार समीक्षा और पुनर्विचार करे और भारत को कांसुलर पहुँच दे।

क्या भारत 1999 का हवाई हादसा केस हार गया था?

1999 के हवाई हादसे वाला मामला ICJ ने 21 जून 2000 को अधिकारिता के आधार पर ख़ारिज कर दिया। अदालत ने भारत की उन प्रारंभिक आपत्तियों को मान लिया जो भारत की वैकल्पिक धारा वाली घोषणा में दर्ज राष्ट्रमंडल और बहुपक्षीय संधि वाली शर्तों पर टिकी थीं। मामला गुण-दोष तक पहुँचे बिना ही भारत के पक्ष में तय हो गया।

क्या ICJ के फ़ैसले बाध्यकारी हैं?

हाँ। UN चार्टर के अनुच्छेद 94 के तहत सदस्य देश यह ज़िम्मेदारी लेते हैं कि जिन मुक़दमों में वे पक्षकार हैं, उनमें ICJ के फ़ैसले मानेंगे। अगर कोई पक्ष फ़ैसला न माने, तो दूसरा पक्ष मामला सुरक्षा परिषद के पास ले जा सकता है। सलाहकारी राय औपचारिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उसका क़ानूनी और राजनीतिक वज़न भारी होता है।

आवागमन के अधिकार वाला मुक़दमा क्या था?

आवागमन के अधिकार वाला मुक़दमा (पुर्तगाल बनाम भारत, 1960) पुर्तगाल के उस दावे पर था कि दमन से उसके भीतरी इलाक़ों दादरा और नगर-हवेली तक भारतीय ज़मीन से होकर आने-जाने का उसे अधिकार है। अदालत ने आम नागरिकों और सामान के लिए आवागमन का अधिकार माना, सशस्त्र बलों के लिए नहीं। दिसंबर 1961 में भारत ने पुर्तगाली इलाक़ों को आज़ाद करा लिया, जिससे यह विवाद पीछे छूट गया।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

UPSC Content Team Head · Web Developer & Designer · AnantamIAS

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