UPSC CSE 2026 Essay Paper Discussion

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI): DSPE अधिनियम, निदेशक और अधिकार क्षेत्र

CBI को UPSC के लिहाज़ से समझिए: DSPE अधिनियम 1946, CVC की निगरानी, निदेशक की नियुक्ति और कार्यकाल, विनीत नारायण, ललिता कुमारी, और राज्यों की आम सहमति वापस लेने का पूरा मामला।

Central Bureau of Investigation structure and reporting line

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) भारत की सबसे बड़ी संघीय जाँच पुलिस संस्था है, जो किसी नए क़ानून से नहीं, बल्कि गृह मंत्रालय के 1963 के एक प्रस्ताव से बनी — और वह प्रस्ताव दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 पर टिका था। एजेंसी का अपना कोई क़ानून नहीं है। इसके जाँच के अधिकार, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया, सब DSPE अधिनियम 1946 से निकलते हैं, जिन पर बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की परतें चढ़ीं। आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत काम करता है, और भ्रष्टाचार के मामलों में इस पर निगरानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की रहती है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुखिया पुलिस महानिदेशक के दर्जे वाला निदेशक होता है, जिसे प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सर्वोच्च न्यायालय के जज वाली समिति चुनती है। निदेशक का कार्यकाल दो साल तय है — यह बचाव सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) में तय किया था और संसद ने बाद में इसे DSPE अधिनियम में लिख दिया।

यह लेख बताता है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शुरुआत विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से कैसे हुई, 2003 के बाद का क़ानूनी ढाँचा क्या है, निदेशक की नियुक्ति और कार्यकाल कैसे तय होते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग से रिश्ता क्या है, धारा 6 के तहत राज्यों की सहमति का नियम क्या कहता है, नौ राज्यों ने हाल में सहमति वापस क्यों ली, और एजेंसी के कामकाज को गढ़ने वाले बड़े सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले कौन से हैं — जिनमें मशहूर “पिंजरे में बंद तोता” वाली टिप्पणी और ललिता कुमारी (2014) भी शामिल हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो: एक नज़र में ज़रूरी तथ्य

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का ढाँचा और रिपोर्टिंग व्यवस्था
  • स्थापना। 1 अप्रैल 1963, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से।
  • क़ानूनी आधार। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946।
  • मुख्यालय। नई दिल्ली (CGO कॉम्प्लेक्स)।
  • प्रशासनिक मंत्रालय। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय।
  • मुखिया। निदेशक, पुलिस महानिदेशक का दर्जा, दो साल का तय कार्यकाल।
  • चयन समिति। प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष (लोकसभा), भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित जज।
  • भ्रष्टाचार के मामलों पर निगरानी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC अधिनियम 2003 के तहत।
  • ध्येय वाक्य। Industry, Impartiality, Integrity (मेहनत, निष्पक्षता, ईमानदारी)।
  • राज्यों की सहमति का नियम। DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6।

शुरुआत: विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का सिलसिला दूसरे विश्वयुद्ध तक जाता है। 1941 में ब्रिटिश भारत सरकार ने युद्ध विभाग के तहत विशेष पुलिस स्थापना बनाई, ताकि युद्ध की सप्लाई से जुड़े सौदों में रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच हो सके। युद्ध के बाद एक स्थायी केंद्रीय जाँच एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुई, और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 बनाकर इस एजेंसी को क़ानूनी ज़मीन दी गई।

DSPE अधिनियम 1946 ने विशेष पुलिस स्थापना के अफ़सरों को केंद्रशासित प्रदेशों में तय अपराधों की जाँच के लिए पुलिस अधिकार दिए, और धारा 6 के तहत संबंधित राज्य सरकार की सहमति से यह अधिकार क्षेत्र राज्यों तक बढ़ाने का रास्ता भी रखा। शुरू में एजेंसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आने वाले भ्रष्टाचार के मामले और केंद्र सरकार की सूची में दर्ज आर्थिक अपराध देखती थी।

आज के रूप में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1 अप्रैल 1963 के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से बना। इस प्रस्ताव ने विशेष पुलिस स्थापना को अपने भीतर समेट लिया और आर्थिक अपराध, पारंपरिक अपराध, और नीति व समन्वय के अलग प्रभाग बनाए। जाँच के अधिकारों की क़ानूनी बुनियाद DSPE अधिनियम 1946 ही रही; 1963 के प्रस्ताव ने सिर्फ़ एजेंसी का प्रशासनिक ढाँचा खड़ा किया।

यह एजेंसी किसी आधुनिक क़ानून के तहत संसद की बनाई हुई नहीं है। इसी वजह से इसकी संवैधानिकता पर बार-बार सवाल उठते रहे हैं। नवेंद्र कुमार बनाम भारत संघ (2013) में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 1963 के प्रस्ताव को अवैध ठहराया; सर्वोच्च न्यायालय ने उस फ़ैसले पर रोक लगा दी और मामला अब भी लंबित है। विधि आयोग की सिफ़ारिशों के बावजूद संसद ने अब तक कोई CBI अधिनियम बनाना नहीं चुना है।

निदेशक: नियुक्ति, कार्यकाल और विनीत नारायण

1997 तक CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार अपनी मर्ज़ी से करती थी और कार्यकाल तय नहीं था। विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि निदेशक का चयन केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करे, जिसमें गृह सचिव और सचिव (कार्मिक) सदस्य हों, और निदेशक का कार्यकाल दो साल तय रहे ताकि यह पद राजनीतिक दबाव से बचा रहे।

चयन की यह प्रक्रिया लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 से आगे बदली गई। लोकपाल अधिनियम से जोड़ी गई DSPE अधिनियम की धारा 4A अब कहती है कि निदेशक का चयन उस समिति से होगा जिसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सर्वोच्च न्यायालय के जज होंगे। समिति वरिष्ठ IPS अफ़सरों का एक पैनल सुझाती है और केंद्र सरकार उसी पैनल में से निदेशक नियुक्त करती है।

धारा 4B के तहत निदेशक का कार्यकाल दो साल तय है, जिसे घटाया नहीं जा सकता। वही चयन समिति इसे एक-एक साल करके तीन साल तक बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार ने हाल के सालों में इस अधिकार का इस्तेमाल किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने CPIL बनाम भारत संघ (2021) में इसकी पड़ताल की है।

तबादले की लटकती तलवार से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को बचाने का मुख्य ज़रिया विनीत नारायण वाला ढाँचा ही रहा है। कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने एजेंसी को यादगार शब्दों में “अपने मालिक की आवाज़ में बोलता पिंजरे में बंद तोता” कहा था, और तब से एजेंसी की स्वायत्तता पर होने वाली हर बहस पर यही जुमला छाया रहता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा

विनीत नारायण फ़ैसले के आधार पर बना CVC अधिनियम 2003 केंद्रीय सतर्कता आयोग को क़ानूनी दर्जा देता है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को CVC की निगरानी में रखता है। CVC अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जुड़े अपराधों के मामलों में CBI पर निगरानी CVC रखता है।

CBI जिन दूसरे अपराधों की जाँच करती है, उन पर निगरानी DSPE अधिनियम की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार के पास ही रहती है। निगरानी का यह दो हिस्सों में बँटा होना 2003 के बाद के ढाँचे की बड़ी ख़ासियत है, ताकि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कुछ हद तक कार्यपालिका के दबाव से बची रहे।

CVC नियमित बैठकों में PC अधिनियम के मामलों में CBI की जाँच की प्रगति भी देखता है, अभियोजन की मंज़ूरियाँ जाँचता है, और लोक सेवकों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई पर सलाह देता है। धारा 4A के तहत CBI निदेशक के पद के लिए नामों की छोटी सूची बनाने वाले पैनल में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भी शामिल रहता है।

लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने एक और परत जोड़ दी: लोकपाल अपने पास आई शिकायतों की जाँच के लिए CBI को निर्देश दे सकता है, और CBI को लोकपाल को प्रगति बतानी होती है। प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री से जुड़े मामलों में लोकपाल का निर्देश CBI पर बाध्यकारी होता है।

DSPE अधिनियम की धारा 6 और राज्यों की सहमति

DSPE अधिनियम 1946 की धारा 6 CBI के पूरे ढाँचे में सबसे ज़्यादा विवाद वाला प्रावधान है। सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 2 के तहत पुलिस राज्य का विषय है, और राज्य की सहमति के बिना किसी केंद्रीय पुलिस बल को राज्य में भेजने का संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। धारा 6 इसी बात को क़ानून में लिखती है: केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार की सहमति से DSPE के जाँच अधिकार उस राज्य के किसी भी इलाक़े तक बढ़ा सकती है।

सहमति आम भी हो सकती है (एक तरह के सारे मामलों के लिए) और ख़ास भी (किसी नामज़द मामले के लिए)। ज़्यादातर राज्यों ने पहले आम सहमति दी हुई थी, जिससे CBI उनके इलाक़े में PC अधिनियम और कुछ केंद्रीय क़ानूनों के तहत अपराधों की जाँच कर सकती थी। लेकिन 2018 के बाद कई राज्यों ने आम सहमति वापस ले ली और अब वे हर मामले के लिए अलग मंज़ूरी माँगते हैं।

अब तक सहमति वापस लेने वाले राज्य हैं: पश्चिम बंगाल (नवंबर 2018), छत्तीसगढ़ (जनवरी 2019), राजस्थान (जुलाई 2020), महाराष्ट्र (अक्टूबर 2020), केरल (नवंबर 2020), पंजाब (नवंबर 2020), झारखंड (जुलाई 2021), मिज़ोरम (सितंबर 2022) और मेघालय (मार्च 2023)। यानी नौ राज्य, और उस वक़्त सब में ग़ैर-BJP सरकारें थीं।

इन वापसियों की संवैधानिकता की परख सर्वोच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (2024) में हुई, जहाँ अदालत ने माना कि धारा 6 के तहत सहमति वापस लेना राज्य का अधिकार है और इससे संविधान की योजना नहीं टूटती। हालाँकि अदालत ने यह भी कहा कि आम सहमति वापस होने के बावजूद केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों में CBI जाँच का निर्देश दे सकती है — यानी राज्य से जुड़े और केंद्र से जुड़े अपराधों में फ़र्क़ है।

राज्यों की सहमति का यह सवाल UPSC में संघवाद के लिहाज़ से बार-बार आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो सुरक्षा देता है, वह CBI की जाँच पर भी उतनी ही लागू होती है, लेकिन जाँच शुरू कौन कर सकता है, यह अलग संघीय सवाल है और उसका जवाब धारा 6 में है।

“पिंजरे में बंद तोता” और आज़ादी की बहस

कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (मई 2013) में जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की पीठ कोयला ब्लॉक आवंटन का मामला सुन रही थी, तभी उसने कहा कि CBI “अपने मालिक की आवाज़ में बोलता पिंजरे में बंद तोता” है। यह टिप्पणी इस खुलासे के बाद आई कि तत्कालीन CBI निदेशक ने एजेंसी की स्थिति रिपोर्ट का मसौदा सर्वोच्च न्यायालय में देने से पहले क़ानून मंत्री और PMO के अफ़सरों को दिखा दिया था।

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह CBI को बाहरी दख़ल से बचाने के लिए क़ानून बनाए। उसी साल दिसंबर में लोकपाल अधिनियम 2013 पास हुआ, लेकिन अलग CBI अधिनियम का असली सवाल कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति में बार-बार उठता रहा है और अब तक लटका हुआ है।

“पिंजरे में बंद तोता” वाला जुमला तब से अकादमिक और नीतिगत लेखन में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्वायत्तता की कमी के लिए छोटा नाम बन गया है। एक के बाद एक निदेशक ऐसा अलग क़ानून माँगते रहे हैं जो एजेंसी को कामकाज में आज़ादी दे, प्रशासनिक मामलों में DoPT से आज़ाद करे, और मामले चुनने में राजनीतिक दबाव से बचाए।

ललिता कुमारी (2014) और FIR का नियम

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि अगर ऐसी जानकारी मिलती है जिससे किसी संज्ञेय अपराध का होना ज़ाहिर होता है, तो पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज करनी ही होगी। शुरुआती जाँच सिर्फ़ गिने-चुने तरह के मामलों में की जा सकती है — मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, वैवाहिक मामले, व्यापारिक विवाद और चिकित्सा लापरवाही।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए ललिता कुमारी का सीधा असर है। भ्रष्टाचार के मामलों में CBI आम तौर पर नियमित मामला (RC) दर्ज करने से पहले शुरुआती जाँच (PE) करती है। ललिता कुमारी ने भ्रष्टाचार के मामलों में PE को जायज़ माना, लेकिन उसे एक वाजिब मियाद में बाँध दिया (आम मामलों में छह हफ़्ते, ख़ास मामलों में तीन महीने) और यह भी कहा कि RC दर्ज करने या PE बंद करने का फ़ैसला वजह लिखकर दर्ज किया जाए।

ललिता कुमारी के बाद CBI मैनुअल में बदलाव करके PE की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय के ढाँचे से मिलाया गया। संज्ञेय अपराध दर्ज करने की बड़ी बहस में यह फ़ैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संदर्भ में भी कसौटी है, जिसने CrPC की जगह ले ली है।

CBI के तीन प्रभाग

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो तीन कामकाजी प्रभागों में बँटा है, और इनके साथ सहायक शाखाएँ भी हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग। यही एजेंसी का मूल काम है। यह प्रभाग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों और वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (अब 2018 के संशोधनों के साथ) के तहत अपराधों की जाँच करता है। ये मामले CVC की निगरानी में चलते हैं।

आर्थिक अपराध प्रभाग। यह प्रभाग केंद्र सरकार या अदालतों के भेजे बड़े आर्थिक अपराध देखता है, जिनमें बैंक धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़े पैमाने की कर चोरी और कई आर्थिक क़ानूनों के तहत अपराध शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जाँच में यह प्रभाग अक्सर प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलकर काम करता है।

विशेष अपराध प्रभाग। यह प्रभाग केंद्र या राज्य सरकारों या अदालतों के भेजे पारंपरिक अपराध के मामले देखता है। इनमें सनसनीख़ेज़ हत्याएँ, अपहरण, कई राज्यों में फैले संगठित अपराध के मामले, और सांप्रदायिक हिंसा जैसे नाज़ुक विषयों के अपराध आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के निष्पक्ष जाँच के लिए सौंपे मामले भी यही प्रभाग देखता है।

एजेंसी में नीति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरपोल समन्वय (CBI ही भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है), न्यायालयिक विज्ञान और अभियोजन के लिए अलग शाखाएँ भी हैं।

CBI, NIA और ED में फ़र्क़

तीनों केंद्रीय जाँच एजेंसियों की आपस में तुलना UPSC में बार-बार पूछी जाती है।

क़ानूनी आधार। CBI DSPE अधिनियम 1946 और लोकपाल अधिनियम 2013 के तहत काम करती है। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA अधिनियम 2008 के तहत काम करती है। प्रवर्तन निदेशालय FEMA 1999 और PMLA 2002 के तहत काम करता है।

किन मामलों में। CBI भ्रष्टाचार, पारंपरिक अपराध और आर्थिक अपराध देखती है। NIA अनुसूचित आतंकी अपराध देखती है। ED मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा से जुड़े उल्लंघन देखता है।

राज्य की सहमति। CBI को DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य की सहमति चाहिए। NIA को NIA अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य की सहमति नहीं चाहिए। ED को PMLA की जाँच के लिए राज्य की सहमति नहीं चाहिए।

किसे रिपोर्ट। CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को रिपोर्ट करती है। NIA गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। ED वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग को रिपोर्ट करता है।

निगरानी। CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा CVC की निगरानी में है। NIA गृह मंत्रालय के अधीन है। ED राजस्व विभाग के अधीन है।

ये तीनों एजेंसियाँ पेचीदा मामलों में अक्सर साथ जाँच करती हैं; आपदा या हमले के बाद जब जाँच शुरू होती है, तो बचाव कामों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल मदद करता है।

CBI पर UPSC के सवाल किस तरह आते हैं

प्रीलिम्स में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर DSPE अधिनियम 1946, गठन का साल (1 अप्रैल 1963), धारा 4A के तहत नियुक्ति समिति, दो साल का तय कार्यकाल, CVC अधिनियम 2003 के तहत CVC की निगरानी, और धारा 6 के तहत राज्यों की सहमति के नियम पर सवाल आते हैं।

मुख्य परीक्षा के GS-II में जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता, विनीत नारायण वाला ढाँचा, कॉमन कॉज़ (2013) की “पिंजरे में बंद तोता” वाली टिप्पणी, और राज्यों की सहमति वापस लेने के संघीय असर पूछे जाते हैं। GS-IV नीतिशास्त्र के पेपर में CBI को संस्थाओं की ईमानदारी, जाँच में हितों के टकराव और तय कार्यकाल की अहमियत पर केस स्टडी की तरह इस्तेमाल किया गया है।

मुख्य परीक्षा के GS-III आंतरिक सुरक्षा में CBI की संगठित अपराध से लड़ने और आर्थिक अपराध की जाँच वाली भूमिका पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के साथ मिलाकर चर्चा होती है।

सामान्य प्रश्न

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या है?

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की सबसे बड़ी संघीय जाँच एजेंसी है, जो 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से बनी और जिसके क़ानूनी अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से आते हैं। यह भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और केंद्र या राज्य सरकारों या अदालतों के भेजे पारंपरिक अपराधों की जाँच करती है।

CBI किस अधिनियम के तहत काम करती है?

CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत काम करती है। CVC अधिनियम 2003 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने इसमें निगरानी और नियुक्ति के प्रावधान जोड़े। बार-बार माँग उठने के बावजूद कोई अलग CBI अधिनियम नहीं है।

CBI निदेशक की नियुक्ति कौन करता है?

CBI निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार तीन सदस्यों वाली समिति की सिफ़ारिश पर करती है, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं। यह व्यवस्था लोकपाल अधिनियम 2013 से संशोधित DSPE अधिनियम की धारा 4A में है।

CBI निदेशक का कार्यकाल कितना होता है?

DSPE अधिनियम की धारा 4B के तहत CBI निदेशक का कार्यकाल दो साल तय है, जिसे घटाया नहीं जा सकता। वही चयन समिति इसे एक-एक साल करके तीन साल तक बढ़ा सकती है।

विनीत नारायण फ़ैसला क्या था?

विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) सर्वोच्च न्यायालय का वह फ़ैसला था जिसने CBI निदेशक के लिए दो साल का तय कार्यकाल, चयन की एक बँधी हुई प्रक्रिया, और CBI की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पर CVC की निगरानी ज़रूरी की। संसद ने इन निर्देशों को CVC अधिनियम 2003 और बाद में लोकपाल अधिनियम 2013 में लिख दिया।

“पिंजरे में बंद तोता” वाली टिप्पणी क्या है?

कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (मई 2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने CBI को “अपने मालिक की आवाज़ में बोलता पिंजरे में बंद तोता” कहा था। अदालत ने एजेंसी की इस बात पर आलोचना की थी कि उसने कोयला ब्लॉक मामले की स्थिति रिपोर्ट का मसौदा अदालत में देने से पहले क़ानून मंत्री को दिखा दिया। तब से यह जुमला एजेंसी की स्वायत्तता की कमी का छोटा नाम बन गया है।

किन राज्यों ने CBI को दी आम सहमति वापस ले ली है?

2018 के बाद नौ राज्यों ने DSPE अधिनियम की धारा 6 के तहत दी गई आम सहमति वापस ली है: पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, झारखंड, मिज़ोरम और मेघालय। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ (2024) में ऐसी वापसी को वैध ठहराया।

ललिता कुमारी (2014) में क्या तय हुआ?

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014) संविधान पीठ का वह फ़ैसला था जिसने तय किया कि किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करनी ही होगी। फ़ैसले ने भ्रष्टाचार के मामलों में सीमित शुरुआती जाँच को मान्यता दी, लेकिन उसे आम मामलों में छह हफ़्ते और ख़ास मामलों में तीन महीने में बाँध दिया, और वजह दर्ज करना ज़रूरी किया।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

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