आधार पैन लिंक का मतलब है कि आधार पाने का हकदार हर पैन धारक अपना आधार नंबर आयकर विभाग को बताए। यह उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। यह काम incometax.gov.in वाले ई-फाइलिंग पोर्टल पर Link Aadhaar सेवा से होता है, और इसके लिए लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर लोग अब तीन में से किसी एक काम के लिए यहां आते हैं: यह देखने के लिए कि उनका पैन और आधार पहले से लिंक हैं या नहीं, 1,000 रुपये की लेट फीस भरकर दोनों को लिंक करने के लिए, या ऐसे पैन को दोबारा चालू कराने के लिए जो निष्क्रिय (inoperative) हो चुका है।
दो उलझनें लोगों का सबसे ज्यादा समय खाती हैं। पहली यह सोच है कि आखिरी तारीख निकल गई तो रास्ता बंद हो गया। ऐसा नहीं है। जो पैन लिंक नहीं हुआ, वह निष्क्रिय होता है, रद्द नहीं होता, और फीस भरकर लिंक करने के 30 दिन के भीतर फिर चालू हो जाता है। दूसरी उलझन कानूनी है। ज्यादातर पेज आज भी धारा 139AA का हवाला देते हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2026 को आयकर अधिनियम, 1961 की जगह नया कानून आ गया। अब यही जिम्मेदारी आयकर अधिनियम, 2025 (Income-tax Act, 2025) की धारा 262(6) में है, और फीस और नतीजे आयकर नियम, 2026 के नियम 158 और 162 में हैं।
आधार पैन लिंक एक नजर में
विभाग की अधिसूचनाओं और मौजूदा नियमों के हिसाब से जरूरी बातें ये हैं:
| तथ्य | विवरण |
|---|---|
| कानून | धारा 262(6), आयकर अधिनियम 2025, 1 अप्रैल 2026 से; पहले 1961 के अधिनियम की धारा 139AA |
| किसे लिंक करना है | आधार पाने का हकदार हर पैन धारक; 1961 के अधिनियम में, वे व्यक्ति जिन्हें 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल चुका था |
| किसे छूट है | असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासी; अनिवासी; 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग; जो भारत के नागरिक नहीं हैं |
| बिना नतीजों वाली आखिरी तारीख | 30 जून 2023 (2023 का सर्कुलर नंबर 3, 28 मार्च 2023) |
| अब लिंक करने की फीस | एक ही चालान में 1,000 रुपये, आयकर नियम 2026 का नियम 158(10) |
| कहां लिंक करें | ई-फाइलिंग पोर्टल, Quick Links > Link Aadhaar |
| कहां देखें | ई-फाइलिंग पोर्टल, Quick Links > Link Aadhaar Status |
| लिंक न हो तो | पैन निष्क्रिय: न रिफंड, न रिफंड पर ब्याज, ज्यादा दर से TDS और TCS |
| हेल्पलाइन | ई-फाइलिंग 1800 103 0025 या 1800 419 0025 (कामकाजी दिन, सुबह 8 से रात 8 बजे) |
आधार को पैन से किसे लिंक करना है और किसे छूट है
आधार पाने का हकदार हर पैन धारक उसकी जानकारी देने के लिए बंधा है। पुराने कानून में धारा 139AA(2A) यह नियम उन व्यक्तियों पर लागू करती थी जिन्हें 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल चुका था। 2025 के अधिनियम की धारा 262(6) वही नियम और वही सजा बनाए रखती है: जो पैन धारक आधार की जानकारी नहीं देता, उसका पैन “निष्क्रिय कर दिया जाएगा”। नए आवेदकों को अलग से कुछ नहीं करना होता, क्योंकि विभाग का मैनुअल कहता है कि आधार के साथ पैन का आवेदन करने पर लिंकिंग अपने आप हो जाती है।
अधिसूचना नंबर 37/2017 (11 मई 2017) के तहत चार समूह इस शर्त से बाहर हैं:
- असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले व्यक्ति;
- आयकर अधिनियम में बताई परिभाषा वाले अनिवासी (non-resident);
- पिछले वर्ष (previous year) में किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति;
- वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
छूट वाला व्यक्ति चाहे तो अपनी मर्जी से लिंक कर सकता है, लेकिन विभाग कहता है कि तब भी वही फीस लगेगी। अगर किसी NRI का पैन निष्क्रिय दिख रहा है, तो उसे लिंक करने के लिए पैसे नहीं भरने चाहिए। UTIITSL की सूचना ऐसे पैन धारकों से कहती है कि वे अपने अनिवासी होने की जानकारी, दस्तावेजों के साथ, अपने क्षेत्राधिकार वाले आकलन अधिकारी (JAO) को दें। इस अधिकारी का विवरण ई-फाइलिंग पोर्टल की Know your AO सेवा में मिलता है।
आखिरी तारीखें और 1,000 रुपये की फीस, एक-एक करके
ज्यादातर लोगों के लिए आखिरी तारीख कब की निकल चुकी है, इसीलिए अब फीस भरना आम बात है। नीचे की हर तारीख विभाग की किसी अधिसूचना, सर्कुलर या प्रेस रिलीज से ली गई है।
| तारीख | क्या बदला | स्रोत |
|---|---|---|
| 11 मई 2017 | छूट वाली श्रेणियों की सूचना जारी हुई | अधिसूचना नंबर 37/2017 |
| 31 मार्च 2022 | बिना फीस लिंक करने की आखिरी तारीख | सर्कुलर नंबर 7/2022, 30 मार्च 2022 |
| 1 जुलाई 2022 | एक ही चालान में 1,000 रुपये की फीस तय हुई | सर्कुलर नंबर 7/2022 |
| 30 जून 2023 | पैन निष्क्रिय होने से पहले की आखिरी तारीख | 2023 का सर्कुलर नंबर 3, 28 मार्च 2023 |
| 1 जुलाई 2023 | लिंक न हुए पैन निष्क्रिय हो गए | 2023 का सर्कुलर नंबर 3 |
| 31 दिसंबर 2025 | आधार एनरोलमेंट आईडी पर मिले पैन की आखिरी तारीख | अधिसूचना नंबर 26/2025, 3 अप्रैल 2025 |
| 1 जनवरी 2026 | लिंक न होने पर एनरोलमेंट आईडी वाले ये पैन निष्क्रिय | अधिसूचना नंबर 26/2025 |
| 1 अप्रैल 2026 | जिम्मेदारी धारा 262(6) में गई; नियम 158(10) के तहत फीस 1,000 रुपये ही रही | आयकर अधिनियम 2025 और नियम 2026 |
एनरोलमेंट आईडी वाला समूह वही है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। 1 अक्टूबर 2024 तक आधार नंबर की जगह आधार एनरोलमेंट आईडी पर भी पैन मिल सकता था, और विभाग ने उसी तारीख से यह विकल्प बंद कर दिया। अधिसूचना नंबर 26/2025 ने ऐसे पैन धारकों से 31 दिसंबर 2025 तक अपना असली आधार नंबर बताने को कहा।
e-Pay Tax से 1,000 रुपये की फीस कैसे भरें
पहले फीस भरनी होती है। जब तक पोर्टल को पेमेंट न दिखे, वह लिंक का अनुरोध नहीं लेता। विभाग का Link Aadhaar यूजर मैनुअल यह रास्ता बताता है।
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर Quick Links में Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए।
- अपना पैन और आधार नंबर भरिए और Continue to Pay Through e-Pay Tax पर क्लिक कीजिए।
- अपना पैन भरिए, उसे दोबारा भरकर पक्का कीजिए, और OTP के लिए एक मोबाइल नंबर दीजिए।
- OTP की जांच के बाद आप e-Pay Tax वाले पेज पर पहुंचते हैं। वहां Income Tax वाले टाइल पर Proceed पर क्लिक कीजिए।
- असेसमेंट ईयर चुनिए और पेमेंट का प्रकार Other Receipts (500) चुनिए, फिर Continue पर क्लिक कीजिए।
- रकम Others के सामने पहले से भरी होती है। Continue पर क्लिक कीजिए, पेमेंट का तरीका चुनिए और अपने बैंक से पैसे भरिए।
स्टेप 5 पर एक सावधानी रखिए। 1 अप्रैल 2026 से e-Pay Tax पेज पर आयकर अधिनियम, 2025 और 1961 के अधिनियम, दोनों के लिए अलग-अलग चालान दिखते हैं, और 3 नवंबर 2026 तक Link Aadhaar फीस वाला विभाग का मैनुअल इस हिसाब से अपडेट नहीं हुआ था। इसलिए Link Aadhaar वाले क्विक लिंक से ही शुरू कीजिए, ताकि फीस का पेमेंट पोर्टल खुद खोले, और हाथ से चालान मत बनाइए। विभाग का FAQ तीन बातों पर सख्त है:
- पूरे 1,000 रुपये एक ही चालान में भरिए, क्योंकि छोटे-छोटे चालान जोड़े नहीं जाते;
- गलत मद में या गलत रकम के साथ भरी गई फीस वापस नहीं होती;
- पेमेंट को पोर्टल पर दिखने में 4 से 5 कामकाजी दिन लगते हैं।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार को पैन से कैसे लिंक करें
पेमेंट दिख जाए, तो लिंक का अनुरोध कुछ ही मिनट का काम है। आप यह लॉगिन करके भी कर सकते हैं और बिना लॉगिन के भी। आधिकारिक Link Aadhaar हेल्प पेज दोनों तरीके बताता है।
बिना लॉगिन किए:
- ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर Quick Links में Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए।
- अपना पैन और आधार नंबर भरिए और Validate पर क्लिक कीजिए।
- अगर पॉप-अप कहे कि आपके पेमेंट का विवरण जांच लिया गया है, तो Continue पर क्लिक कीजिए।
- मांगा गया विवरण ठीक वैसा ही भरिए जैसा आधार पर लिखा है, और Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए।
- आपके दिए मोबाइल नंबर पर आया 6 अंकों का OTP भरिए और Validate पर क्लिक कीजिए।
लॉगिन करने के बाद Dashboard पर जाइए, और Profile वाले हिस्से में Link Aadhaar to PAN के नीचे Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए। आधार नंबर भरिए और Validate पर क्लिक कीजिए। अगर पॉप-अप में “Payments details not found” लिखा आए, तो समझिए कि फीस अभी पोर्टल तक नहीं पहुंची है। ऐसे में 4 से 5 कामकाजी दिन इंतजार कीजिए, या अगर आपने अभी तक पैसे भरे ही नहीं हैं, तो Continue To Pay Through e-Pay Tax बटन से पेमेंट कीजिए।
पैन आधार लिंक स्टेटस कैसे देखें
स्टेटस देखना मुफ्त है और इसके लिए लॉगिन नहीं चाहिए। होम पेज पर Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक कीजिए, अपना पैन और आधार नंबर भरिए और View Link Aadhaar Status पर क्लिक कीजिए। जो संदेश आता है, वह बताता है कि दोनों लिंक हो चुके हैं या अनुरोध अभी प्रक्रिया में है।
लॉगिन करने के बाद यही जांच My Profile > Link Aadhaar Status में या Dashboard से हो जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल में आधार नंबर दिख रहा है, तो लिंक हो चुका है। अगर अनुरोध “pending with UIDAI for validation” दिखाए, तो कुछ समय बाद दोबारा देख लीजिए, क्योंकि लिंक पूरा होने से पहले UIDAI को आधार का विवरण जांचना होता है। UTIITSL के पैन पोर्टल पर भी PAN & Aadhaar Link Status का विकल्प है। पैन खुद सक्रिय है या नहीं, यह देखने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर Verify Your PAN इस्तेमाल कीजिए।
निष्क्रिय पैन का मतलब क्या है
निष्क्रिय पैन मौजूद तो रहता है, लेकिन टैक्स सिस्टम उसे पैन धारक के फायदे के लिए वैध मानना बंद कर देता है। आयकर नियम, 2026 का नियम 162 वे नतीजे गिनाता है जो पैन के दोबारा चालू होने तक लागू रहते हैं:
- अधिनियम के तहत बनने वाले टैक्स का कोई रिफंड नहीं मिलता;
- जितने समय पैन निष्क्रिय रहा, उतने समय का उस रिफंड पर कोई ब्याज नहीं मिलता;
- TDS और TCS ज्यादा दर से काटे या वसूले जाते हैं, 2025 के अधिनियम की धारा 397(2) के तहत (1961 के अधिनियम में धारा 206AA और 206CC)।
ज्यादा कटौती वाली मार चुपचाप लगती है। बैंक, नियोक्ता या खरीदार जब आपका पैन जांचता है और उसे निष्क्रिय पाता है, तो उसे ज्यादा दर से टैक्स काटना ही पड़ता है। और जो रिफंड आम तौर पर इसकी भरपाई करता, वह भी रुका रहता है। 2023 की प्रेस रिलीज कहती है कि छूट वाली श्रेणियों के लोगों पर ये नतीजे लागू नहीं होते।
निष्क्रिय पैन को दोबारा चालू कैसे करें
इसका हल वही Link Aadhaar वाली प्रक्रिया है: 1,000 रुपये की फीस भरिए, फिर लिंक कीजिए। नियम 162(2) कहता है कि फीस भरकर आधार की जानकारी देने के तीस दिन के भीतर पैन फिर से चालू हो जाता है। 2023 की प्रेस रिलीज ने भी यही 30 दिन की मियाद बताई थी।
इस मियाद को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। अगर कोई रिफंड आना है या कोई बड़ा लेन-देन होने वाला है, तो अभी लिंक कीजिए, उससे एक हफ्ता पहले नहीं। अगर 30 दिन के बाद भी स्टेटस निष्क्रिय दिखाए, तो पहले Link Aadhaar Status देखिए। आम तौर पर वजह यह होती है कि लिंक UIDAI के पास अटका है या किसी बेमेल की वजह से रद्द हो गया है, और इनके हल नीचे दिए गए हैं। इस सबके पीछे का पुराना और नया टैक्स कानून आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर अधिनियम, 2025 वाले नोट में समझाया गया है।
आम गलतियां और उनका हल
लिंक न हो पाने के लगभग सभी मामले इन्हीं में से किसी एक में आते हैं, और हर एक का हल विभाग खुद बताता है।
| गलती | वजह | हल |
|---|---|---|
| Payments details not found | फीस अभी पोर्टल पर नहीं दिखी | 4 से 5 कामकाजी दिन इंतजार कीजिए; देखिए कि चालान में माइनर हेड 500 चुना गया था |
| नाम, जन्मतिथि या लिंग का बेमेल | पैन और आधार के रिकॉर्ड अलग हैं | जो रिकॉर्ड गलत है उसे ठीक कराइए, फिर दोबारा कोशिश कीजिए |
| पैन पहले से किसी दूसरे आधार से लिंक है | पहले गलत आधार लिंक हो गया था | अपने JAO से डीलिंक करने को कहिए, फिर दोबारा फीस भरकर लिंक कीजिए |
| नाबालिग का आधार माता-पिता के पैन से लिंक है | गलत नंबर भर दिया गया | JAO से डीलिंकिंग, फिर नया अनुरोध |
| पैसे भरने के बाद लिंकिंग फेल | जांच में कोई गड़बड़ी | दोबारा कोशिश कीजिए; वही चालान मान लिया जाता है |
| सुधार के बाद भी बेमेल बना है | डेमोग्राफिक डेटा अब भी अलग है | प्रोटियन या UTIITSL सेंटर पर बायोमेट्रिक लिंकिंग |
बेमेल के मामले में वही रिकॉर्ड ठीक कराइए जो सच में गलत है। अगर पैन में पुरानी स्पेलिंग है, तो पैन कार्ड सुधार गाइड देखिए। अगर आधार में गलती है, तो आधार अपडेट गाइड में ऑनलाइन और सेंटर, दोनों रास्ते बताए गए हैं। बायोमेट्रिक लिंकिंग के लिए अपना पैन, आधार और 1,000 रुपये वाले चालान की कॉपी लेकर प्रोटियन या UTIITSL सेंटर जाइए। बायोमेट्रिक जांच का अपना अलग शुल्क है, जो सेंटर पर ही देना होता है। अगर आपके पास अभी पैन नहीं है, तो पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन वाली गाइड बताती है कि आवेदन के समय ही आधार कैसे लिंक हो जाता है। नए पैन या सुधार के आवेदन को ट्रैक करने का तरीका इस साइट की पैन कार्ड स्टेटस गाइड में है।
शिकायत कहां करें और मदद कहां मिलेगी
उसी चैनल पर जाइए जिसके पास उस दिक्कत की जिम्मेदारी है:
- ई-फाइलिंग पोर्टल (फीस, लिंक का अनुरोध, स्टेटस): 1800 103 0025 या 1800 419 0025, सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से रात 8 बजे तक, या पोर्टल के फुटर में Grievances वाला लिंक।
- गलत लिंक या डीलिंकिंग: आपके क्षेत्राधिकार वाले आकलन अधिकारी, जिनका पता ई-फाइलिंग पोर्टल की Know your AO सेवा से चलता है।
- पैन के रिकॉर्ड में गलती: प्रोटियन 020-27218080 पर या UTIITSL 033-40802999 पर।
- आधार के रिकॉर्ड में गलती: UIDAI, myAadhaar के जरिए या किसी आधार सेंटर पर।
विभाग से जुड़ी शिकायतें आखिर में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तक जाती हैं, जो ये नियम बनाता है। हर संदेश में अपना पैन, चालान नंबर और पेमेंट की तारीख लिखिए।
सामान्य प्रश्न
आधार को पैन से कैसे लिंक करें?
ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए, Quick Links में Link Aadhaar पर क्लिक कीजिए और अपना पैन और आधार भरिए। पोर्टल कहे तो e-Pay Tax से 1,000 रुपये की फीस भरिए, उसके दिखने के लिए 4 से 5 कामकाजी दिन रुकिए, फिर OTP के साथ अनुरोध जमा कीजिए। इसके लिए लॉगिन की जरूरत नहीं है।
आधार पैन लिंक स्टेटस कैसे देखें?
ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर Quick Links में Link Aadhaar Status पर क्लिक कीजिए, अपना पैन और आधार भरिए और View Link Aadhaar Status पर क्लिक कीजिए। संदेश बताता है कि दोनों लिंक हैं या अनुरोध अभी प्रक्रिया में है। लॉगिन करने वाले यूजर को यह My Profile में मिलता है।
अब आधार पैन लिंक की फीस कितनी है?
फीस 1,000 रुपये है, जो लिंक के अनुरोध से पहले एक ही चालान में भरनी होती है। यह 1 जुलाई 2022 से लागू है, और आयकर नियम, 2026 का नियम 158(10) इसे उन सब पर बनाए रखता है जिन्होंने 30 जून 2023 तक लिंक नहीं किया। गलत मद में भरी गई फीस वापस नहीं होती।
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है?
बिना नतीजों के लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी, जो CBDT के 28 मार्च 2023 वाले 2023 के सर्कुलर नंबर 3 में तय हुई थी। आधार एनरोलमेंट आईडी पर मिले पैन के लिए अधिसूचना नंबर 26/2025 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक का समय था। आप आज भी 1,000 रुपये की फीस भरकर लिंक कर सकते हैं।
अगर मेरा पैन निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा?
जब तक पैन निष्क्रिय है, आपको न टैक्स रिफंड मिलेगा, न उस पर ब्याज, और TDS और TCS ज्यादा दर से कटेंगे। ये नतीजे आयकर नियम, 2026 के नियम 162 में गिनाए गए हैं। पैन रद्द नहीं होता, और लिंक करके उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है।
निष्क्रिय पैन को दोबारा चालू होने में कितना समय लगता है?
1,000 रुपये की फीस भरकर आधार की जानकारी देने के 30 दिन के भीतर, जैसा नियम 162(2) में लिखा है। अगर इससे ज्यादा समय लगे, तो Link Aadhaar Status देखिए, क्योंकि आम तौर पर वजह यही होती है कि अनुरोध UIDAI के पास अटका है या किसी बेमेल की वजह से रद्द हो गया है।
क्या धारा 139AA अब भी लागू है?
धारा 139AA आयकर अधिनियम, 1961 की थी, जिसकी जगह 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 ने ले ली। अब यही जिम्मेदारी नए अधिनियम की धारा 262(6) में है। विभाग के हेल्प पेज अब भी 139AA का हवाला देते हैं, इसलिए आपको दोनों नंबर दिखेंगे।
किन लोगों को आधार को पैन से लिंक करने की जरूरत नहीं है?
अधिसूचना नंबर 37/2017 असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासियों, अनिवासियों, 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और गैर-नागरिकों को छूट देती है। इन पर निष्क्रिय पैन वाले नतीजे लागू नहीं होते। छूट वाला कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से लिंक करे, तो उसे भी फीस भरनी होगी।