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परिवहन सेवा: वाहन और सारथी, RC ट्रांसफर, RC फीस और ई-चालान भुगतान

परिवहन सेवा आसान भाषा में: वाहन और सारथी में फर्क, ऑनलाइन RC सेवाएं, आधिकारिक फीस, ई-चालान का भुगतान, डिजिटल दस्तावेजों की मान्यता और हेल्पडेस्क।

Illustration for the Parivahan Sewa guide on Anantam IAS

परिवहन सेवा (Parivahan Sewa) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का राष्ट्रीय परिवहन सेवा पोर्टल है, जिसे NIC ने parivahan.gov.in पर बनाया है और वही इसे चलाता है। यह दो सिस्टम का मुख्य दरवाजा है। पहला है वाहन (Vahan), जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) से जुड़ा हर काम संभालता है। दूसरा है सारथी (Sarathi), जो लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस संभालता है। लोग इसे ज्यादातर RC ट्रांसफर या रिन्यू कराने, लाइसेंस के लिए आवेदन या उसका नवीकरण करने, किसी गाड़ी का ब्योरा देखने और ट्रैफिक ई-चालान भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं।

उलझन नामों में है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवहन, वाहन और सारथी तीन अलग-अलग सरकारी साइटें हैं, या फिर राज्य का परिवहन विभाग अपनी अलग साइट चलाता है। असल में परिवहन सेवा छतरी है, और वाहन और सारथी उसके नीचे चलने वाले दो इंजन हैं। उत्तर प्रदेश समेत हर राज्य अपने RTO का काम इन्हीं सिस्टम पर करता है। बस आपको पहले राज्य चुनना होता है।

परिवहन सेवा: एक नजर में

MoRTH ने वाहन और सारथी को पूरे देश के लिए एक जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में बनवाया, ताकि एक राज्य में जारी RC या लाइसेंस को बाकी हर राज्य में पढ़ा और सत्यापित किया जा सके। पोर्टल का About Us पेज बताता है कि कंप्यूटरीकरण का यह काम 1,300 से ज्यादा RTO तक पहुंचा है।

तथ्यविवरण
किसका पोर्टलसड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; NIC ने बनाया और होस्ट किया
पोर्टलparivahan.gov.in
कानूनी आधारमोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 और राज्यों के मोटर वाहन नियम
गाड़ी से जुड़ी सेवाएंवाहन: रजिस्ट्रेशन, RC ट्रांसफर, नवीकरण, डुप्लीकेट RC, हाइपोथिकेशन, NOC, फिटनेस, टैक्स, परमिट
लाइसेंस से जुड़ी सेवाएंसारथी: लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, नवीकरण, डुप्लीकेट, नई श्रेणी जोड़ना
दूसरी सेवाएंई-चालान, PUCC, फैंसी नंबर बुकिंग, नेशनल परमिट, वाहन ग्रीन सेवा, एमपरिवहन ऐप
फीसCMVR की फीस तालिका के हिसाब से, ऊपर से राज्य के टैक्स और शुल्क; भुगतान से पहले दिखती है
हेल्पडेस्क+91-120-4925505; गाड़ी से जुड़ी सेवाओं के लिए helpdesk-vahan[at]gov[dot]in

वाहन या सारथी: आपको किसकी जरूरत है

नियम सीधा है। काम अगर गाड़ी से जुड़ा है, तो वाहन; अगर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति से जुड़ा है, तो सारथी। दोनों परिवहन सेवा के नीचे आते हैं, और दोनों में पहले राज्य चुनना पड़ता है, क्योंकि हर राज्य सेवाओं और फीस को अपने हिसाब से तय करता है।

कामसिस्टमपरिवहन पोर्टल पर कहां से शुरू करें
नया रजिस्ट्रेशन, RC ट्रांसफर, नवीकरण, डुप्लीकेट RCवाहनVehicle Related Services
हाइपोथिकेशन दर्ज करना या हटानावाहनVehicle Related Services
फैंसी नंबर, नेशनल परमिटवाहनFancy Number Allocation, National Permit
लर्नर लाइसेंस और ऑनलाइन टेस्टसारथीDriving License Related Services
ड्राइविंग लाइसेंस, नवीकरण, डुप्लीकेटसारथीDriving License Related Services
ट्रैफिक जुर्मानाई-चालानeChallan System
प्रदूषण प्रमाण पत्र का रिकॉर्डPUCCPUCC

यह गाइड गाड़ी वाले हिस्से पर है। लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया, दस्तावेजों और फीस के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन गाइड में है, इसलिए उसे यहां दोहराया नहीं गया है।

वाहन पर गाड़ी से जुड़ी सेवाएं: ऑनलाइन क्या-क्या कर सकते हैं

वाहन की नागरिक सेवाओं में वे ज्यादातर काम आ जाते हैं जिनके लिए पहले RTO जाना पड़ता था। पोर्टल पर दी गई रजिस्ट्रेशन सेवाओं में ये शामिल हैं:

  • Transfer Of Ownership (मालिकाना हक का ट्रांसफर), जब गाड़ी बेची जाए।
  • Change Of Address, यानी RC में पता बदलना।
  • Duplicate RC, जब असली RC खो जाए या खराब हो जाए।
  • Renewal Of RC, उस निजी गाड़ी के लिए जिसकी रजिस्ट्रेशन अवधि खत्म हो रही है।
  • HP Endorsement और HP Termination, बैंक की हायर-परचेज या हाइपोथिकेशन वाली प्रविष्टि जोड़ने या हटाने के लिए।
  • No Objection Certificate (अनापत्ति प्रमाण पत्र), गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाने के लिए।
  • Temporary Registration, नई गाड़ी के स्थायी रजिस्ट्रेशन से पहले का अस्थायी रजिस्ट्रेशन।

इसी Vehicle Related Services वाले हिस्से में फिटनेस, परमिट, टैक्स भुगतान और गाड़ी स्क्रैप करने के लिंक भी हैं। लेकिन इनमें से कौन-सी सेवा ऑनलाइन चलेगी, यह आपके राज्य पर निर्भर करता है।

परिवहन सेवा पर RC सेवा के लिए आवेदन कैसे करें

नीचे के स्टेप वाहन के नागरिक सेवा पेज के मुताबिक हैं। पहली स्क्रीन के बाद के लेबल राज्य और सेवा के हिसाब से बदलते हैं, इसलिए बाद के स्टेप आसान शब्दों में बताए गए हैं।

  1. parivahan.gov.in खोलिए, Vehicle Related Services पर जाइए और अपना राज्य चुनिए।
  2. वाहन पेज पर Choose option to avail Services के नीचे, पहले से रजिस्टर्ड गाड़ी के लिए Vehicle Registration No. चुनिए, या राज्य और RTO चुनने के लिए Registering Authority चुनिए।
  3. रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए (या राज्य और RTO चुनिए), प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा की शर्तें मानने वाले बॉक्स पर टिक कीजिए और Proceed पर क्लिक कीजिए।
  4. सामने आए मेन्यू से अपनी जरूरत की सेवा चुनिए, जैसे मालिकाना हक का ट्रांसफर या डुप्लीकेट RC।
  5. स्क्रीन जो सत्यापन मांगे, वह पूरा कीजिए। कई सेवाओं में वाहन में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP आता है।
  6. फॉर्म भरिए, राज्य जो दस्तावेज मांगे वे अपलोड कीजिए और फीस ऑनलाइन भरिए।
  7. अगर सेवा या राज्य के लिए जरूरी हो, तो RTO का अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, और आवेदन संख्या और रसीद संभालकर रखिए।

बिल्कुल नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अक्सर डीलर ही करता है, और वाहन पेज पर Apply For New Registration (नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन) का लिंक भी है। अगर भुगतान फेल हो जाए, तो दोबारा पैसा भरने से पहले इसी पेज पर Know Your Payment Transaction Status देखिए। कोई रसीद असली है या नहीं, यह पक्का करने के लिए Verify Receipt इस्तेमाल कीजिए।

ज्यादातर लोग स्टेप 5 पर अटकते हैं। OTP वाहन में दर्ज मोबाइल नंबर पर जाता है। पुरानी गाड़ी के मामले में यह ऐसा नंबर हो सकता है जो मालिक के पास अब है ही नहीं। परिवहन पोर्टल पर अब वाहन और सारथी, दोनों के लिए मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा है, जिसका लिंक होम पेज पर है। पहले यही काम कर लीजिए।

RC सेवाओं के लिए आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज

कौन-से दस्तावेज लगेंगे, यह CMV नियम और हर राज्य तय करते हैं, और आपकी सेवा की सटीक सूची फॉर्म पर दिख जाती है। आम तौर पर आपको ये चाहिए होंगे:

  • मौजूदा RC (डुप्लीकेट के लिए उसका ब्योरा)।
  • वैध बीमा, और आम तौर पर वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र भी।
  • आवेदक का पहचान और पते का सबूत, आम तौर पर आधार।
  • सेवा के हिसाब से कागज: आम तौर पर HP टर्मिनेशन के लिए बैंक की NOC, खोई हुई RC के लिए पुलिस रिपोर्ट या हलफनामा, और मालिकाना हक के ट्रांसफर के लिए खरीदार और विक्रेता का ब्योरा।

अगर आपके आधार का ब्योरा पुराना है, तो शुरू करने से पहले उसे ठीक करा लीजिए, क्योंकि पहचान का सबूत और RC आपस में मेल खाने चाहिए। इसके स्टेप आधार अपडेट गाइड में हैं।

परिवहन सेवा की फीस: आधिकारिक RC शुल्क

फीस केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की उस तालिका से आती है जिसे पोर्टल Fees and User Charges के नीचे छापता है। राज्य का रोड टैक्स, स्मार्ट कार्ड शुल्क और सर्विस चार्ज इसके ऊपर जुड़ते हैं। इसलिए भरोसा उसी रकम पर कीजिए जो आपकी भुगतान स्क्रीन पर दिखे।

सेवा (पोर्टल की फीस तालिका से)मोटरसाइकिलहल्का मोटर वाहन (गैर-परिवहन)
RC जारी करना या नवीकरण₹300₹600
डुप्लीकेट RC, मालिकाना हक का ट्रांसफर, पता बदलनाRC फीस का आधाRC फीस का आधा
HP एंडोर्समेंट₹500₹1,500
देर से RC नवीकरण, हर महीने या उसके हिस्से के लिए₹300 अतिरिक्त₹500 अतिरिक्त
20 साल से पुरानी गाड़ी की RC का नवीकरण₹2,000₹10,000

तालिका के मुताबिक RC स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी हो, तो ₹200 और जुड़ते हैं। तालिका यह भी कहती है कि सभी फीस GST के बिना हैं। पुरानी कारों के मालिकों को सबसे ज्यादा हैरानी 20 साल वाली लाइन से होती है। 20 साल के बाद निजी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में सिर्फ फीस ही ₹10,000 लगती है, जबकि सामान्य नवीकरण ₹600 में होता है।

पोर्टल RC सेवाओं के लिए कोई एक तय प्रोसेसिंग समय नहीं बताता। राज्य अपनी समय-सीमा खुद तय करते हैं, और व्यवहार में वाहन पर आवेदन की स्थिति ही सबसे अच्छा संकेत है।

परिवहन पोर्टल पर ई-चालान कैसे भरें

ई-चालान (eChallan) सिस्टम MoRTH का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे ट्रैफिक नियम लागू कराए जाते हैं, जिसका लिंक परिवहन के होम पेज पर है। भुगतान के लिए Pay Challan विकल्प खोलिए, Challan Number, Vehicle Number या DL Number डालिए और Get Detail पर क्लिक कीजिए। लंबित चालान रकम और स्थिति के साथ दिख जाते हैं, और आप उन्हें ऑनलाइन भर सकते हैं।

ई-चालान पेज बताता है कि उत्तर प्रदेश उन कई राज्यों में से एक है जिनके चालान अब NextGen eChallan Portal पर भरे जाते हैं। सूची में बाकी राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के चालान और नोटिस देखने के लिए इसी पेज पर अलग लिंक हैं।

ई-चालान पेज उन नकली वेबसाइटों और ऐप्स से सावधान करता है जो इस सेवा की नकल करते हैं। यह भी कहता है कि आधिकारिक सेवा कभी कॉल, ईमेल या मैसेज लिंक के जरिए पासवर्ड, OTP या भुगतान का ब्योरा नहीं मांगती। WhatsApp पर आया कोई चालान “पेमेंट लिंक” तब तक धोखाधड़ी की कोशिश मानिए, जब तक आप खुद आधिकारिक पोर्टल पर चालान की जांच न कर लें।

एमपरिवहन और डिजिलॉकर: क्या डिजिटल दस्तावेज मान्य हैं

एमपरिवहन (mParivahan) ऐप, जिसे पोर्टल अब नेक्स्टजेन एमपरिवहन ऐप कहता है, आपकी RC और लाइसेंस फोन पर दिखाता है और परिवहन की सेवाओं तक पहुंच देता है। सारथी का अपना पेज कहता है कि गाड़ी, लाइसेंस और ई-चालान की सेवाएं सिर्फ parivahan.gov.in और इसी ऐप से मिलती हैं।

8 अगस्त 2018 की एक एडवाइजरी में MoRTH ने राज्यों से कहा कि एमपरिवहन या डिजिलॉकर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए गए ड्राइविंग लाइसेंस या RC को मान्य मानें। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इसे असली दस्तावेज के बराबर माना जाए। स्क्रीनशॉट या स्कैन की हुई फोटो को यह दर्जा नहीं मिलता; दस्तावेज ऐप के भीतर ही दिखाना होता है। परिवहन की कई सेवाएं उमंग ऐप से भी मिल जाती हैं।

आम गलतियां और उनका हल

ये वे दिक्कतें हैं जो सबसे ज्यादा आती हैं, और साथ में वह हल जो पोर्टल खुद देता है:

  • OTP पुराने नंबर पर जा रहा है। सेवा शुरू करने से पहले परिवहन के होम पेज से वाहन या सारथी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट कीजिए।
  • सारथी की आवेदन संख्या खो गई। सारथी पर अपना राज्य चुनिए और Others मेन्यू में Find Application Number इस्तेमाल कीजिए।
  • लर्नर लाइसेंस के आवेदन के बाद ब्योरा गलत निकला। सारथी का FAQ Learner’s License मेन्यू में Application Edit (Learners’ License Only) की ओर इशारा करता है, जो फीस भरने से पहले ही चलता है। भुगतान के बाद यह सुधार RTO के जांच काउंटर पर ही होगा।
  • बीच में सेशन खत्म हो गया। सारथी का FAQ कहता है कि सेशन कोई डेटा सेव नहीं करता, इसलिए आपको दोबारा आवेदन करना होगा।
  • पैसा कट गया, लेकिन रसीद नहीं आई। दूसरी बार पैसा भरने से पहले वाहन पर Know Your Payment Transaction Status देखिए।
  • आपके राज्य के लिए सेवा नहीं दिख रही। सेवाएं राज्य दर राज्य अलग तय होती हैं। अगर कोई सेवा ऑनलाइन नहीं है, तो राज्य उसे RTO के जरिए फिर भी देता है।

शिकायत कहां करें और मदद कैसे लें

परिवहन का Contact Us पेज समस्या के हिसाब से अलग-अलग हेल्पडेस्क बताता है:

  • गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, टैक्स, परमिट, फैंसी नंबर, डीलर से जुड़ी दिक्कतें: helpdesk-vahan[at]gov[dot]in, फोन +91-120-4925505 (सुबह 6 बजे से आधी रात तक)।
  • लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस: helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in।
  • एमपरिवहन: helpdesk-mparivahan[at]gov[dot]in।
  • ई-चालान: helpdesk-echallan[at]gov[dot]in; ई-चालान पेज यही 0120-4925505 नंबर देता है, लेकिन समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बताता है।

वाहन के नागरिक पेज पर Click here for Feedback/Complaint (फीडबैक या शिकायत) का लिंक भी है। आवेदन में देरी हो या वह खारिज हो जाए, तो जिस RTO में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, वही अधिकारी है। जाते समय आवेदन संख्या साथ ले जाइए। चालान पर विवाद हो, तो वह उस एजेंसी के पास जाता है जिसने चालान काटा, पोर्टल के हेल्पडेस्क के पास नहीं।

2026 में परिवहन पोर्टल पर क्या बदल रहा है

इस समय पोर्टल का सबसे बड़ा जोर संपर्क डेटा को साफ करने पर है। परिवहन, वाहन और सारथी पर एक बैनर हर लाइसेंस धारक और गाड़ी मालिक से अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट करने को कहता है, क्योंकि इसके बिना OTP वाली संपर्क-रहित सेवाएं फेल हो जाती हैं। दूसरा बदलाव कई राज्यों के चालानों का NextGen eChallan Portal पर जाना है। इसी वजह से ई-चालान पेज अब उन राज्यों के यूजर्स को वहां भेज देता है।

नियम भी बदल रहे हैं। MoRTH ने गाड़ी से गाड़ी के बीच संचार (V2V) के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक 1 अक्टूबर 2027 से बनी गाड़ियों में लगे V2V सिस्टम को AIS-230 मानक पूरा करना होगा, और 1 अक्टूबर 2028 से बनी गाड़ियों में इसे लगाना अनिवार्य हो जाएगा। आज के गाड़ी मालिक के लिए व्यावहारिक सलाह सीधी है: RC में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट रखिए, सिर्फ parivahan.gov.in और आधिकारिक ऐप इस्तेमाल कीजिए, और फीस कितनी है, यह किसी एजेंट से नहीं, भुगतान स्क्रीन से जानिए।

सामान्य प्रश्न

वाहन और सारथी में क्या अंतर है?

वाहन गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और RC से जुड़ी सेवाएं संभालता है, जैसे ट्रांसफर, नवीकरण, डुप्लीकेट RC और हाइपोथिकेशन। सारथी लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस संभालता है। दोनों NIC के सिस्टम हैं, जो MoRTH के परिवहन सेवा पोर्टल के नीचे चलते हैं।

क्या UP के लिए परिवहन सेवा का अलग पोर्टल है?

नहीं। उत्तर प्रदेश parivahan.gov.in पर उन्हीं वाहन और सारथी सिस्टम का इस्तेमाल करता है। राज्य की सेवाएं और फीस देखने के लिए आपको राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश चुनना होता है। UP के ई-चालान NextGen eChallan Portal पर भरे जाते हैं।

परिवहन पोर्टल पर अपना ई-चालान कैसे देखें?

parivahan.gov.in से ई-चालान सेवा खोलिए और Pay Challan चुनिए। चालान नंबर, गाड़ी का नंबर या DL नंबर डालिए और Get Detail पर क्लिक कीजिए। लंबित चालान दिख जाएंगे और आप उन्हें ऑनलाइन भर सकते हैं।

पुरानी कार की RC के नवीकरण की फीस कितनी है?

पोर्टल की फीस तालिका गैर-परिवहन हल्के मोटर वाहन की RC जारी करने या नवीकरण के लिए ₹600 तय करती है। 20 साल से पुरानी गाड़ी के लिए नवीकरण फीस हल्के मोटर वाहन के लिए ₹10,000 और मोटरसाइकिल के लिए ₹2,000 है। इसके ऊपर राज्य के शुल्क और GST अलग से लगते हैं।

क्या एमपरिवहन या डिजिलॉकर पर रखा ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है?

हां। MoRTH ने राज्यों को सलाह दी है कि एमपरिवहन या डिजिलॉकर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए गए लाइसेंस या RC को मान्य मानें, यानी IT Act 2000 के तहत असली दस्तावेज के बराबर। स्क्रीनशॉट या फोटोकॉपी को यह दर्जा नहीं मिलता।

वाहन में अपना मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें?

परिवहन के होम पेज पर दी गई Update Your Mobile Number सुविधा इस्तेमाल कीजिए, जिसमें वाहन और सारथी के लिए अलग-अलग लिंक हैं। यह अपडेट ऑनलाइन होता है और इसके लिए RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

परिवहन सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

पोर्टल के Contact Us पेज पर वाहन हेल्पडेस्क का नंबर +91-120-4925505 है, जो सुबह 6 बजे से आधी रात तक चलता है। लाइसेंस, एमपरिवहन और ई-चालान की दिक्कतों के लिए इसी पेज पर अलग-अलग हेल्पडेस्क ईमेल पते दिए गए हैं।

क्या परिवहन सेवा पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं?

हां, सारथी के जरिए। Driving License Related Services चुनिए, अपना राज्य चुनिए और पहले लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन कीजिए। टेस्ट देने के योग्य होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कीजिए।

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Gaurav Tiwari

Written by

Gaurav Tiwari

UPSC Content Team Head · Web Developer & Designer · AnantamIAS

Recognized as one of India’s best content marketers, Gaurav Tiwari is an SEO strategist, WordPress developer, and founder of Gatilab. He builds websites that load in under a second, creates content that ranks on Google’s first page, and develops WordPress plugins and tools used on thousands of live sites.

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